अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति "निहित अधिकार" नहीं जिसे किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सके : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

4 March 2018 3:41 PM GMT

  • अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति निहित अधिकार नहीं जिसे किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सके : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक "निहित अधिकार" नहीं है जिसका उपयोग कर्मचारी की मृत्यु को लंबा समय हो जाने के बावजूद भी किया जा सकता है।

     भारत संचार निगम लिमिटेड के मृत कर्मचारी केबेटे को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को नकारते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने कहा, "पिता की मृत्यु के 13 साल बाद, याचिकाकर्ता, जो अब  शादीशुदा है, कोअनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती  क्योंकि यह निहित अधिकार नहीं है जो कि किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है।

     ऐसी नियुक्ति के पीछे का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तुरंत सहायता प्रदान करना है।एकमात्र कमाई वाले सदस्य की अचानक मौत के कारण वित्तीय सहायता के लिए बचे लोगों की वैध उम्मीद को पूरा करने के लिए ये सेवा दी जा सकती है।

    न्यायालय राकेश कुमार सिंह बिष्ट द्वारा दायर की गई एक याचिका सुन रहा था, जिसके पिता सितंबर, 2005 में उत्तरांचल सर्कल में बीएसएनएल में एक फोन मैकेनिक के रूप में तैनात थे और उनका निधन हो गया था। उस समय  बिष्ट 19 साल के थे और उसी वर्ष उन्होंने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।

    2007 में आवेदन की लंबित अवधि के दौरान, बीएसएनएल ने ऐसी नियुक्तियों के लिए 'वेटेज प्वाइंट सिस्टम' पेश किया था। इस प्रणाली के तहत प्रासंगिक मानदंडों पर केवल 55 या उससे अधिक अंक वाले ही 'आश्रित' माने जाते हैं और इस तरह की नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

    बिष्ट को इस आधार पर नियुक्ति से इनकार कर दिया गया कि उन्होंने इस पैमाने पर केवल 37 अंक हासिल किए थे। उन्होंने अब इस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया कि नीति में कोई भी बदलाव या संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि प्राधिकरणों के अनावश्यक विलंब का असर उनके आवेदन के लंबित समय के दौरान जारी पॉलिसी से हुए नुकसान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।  शुरूआत में अदालत ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में तय कानूनी स्थिति का उल्लेख किया और कहा, "कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय की जाती है कि करुणा आधार पर नियुक्ति का स्रोत नहीं है, लेकिन नियुक्तियों के संबंध में आवश्यकता के लिए केवल एक अपवाद है कि खुले निमंत्रण के जरिए नियुक्तियां हों।

    अंतर्निहित इरादा संबंधित कर्मचारी की मृत्यु पर  उसके परिवार को आजीविका के साधनों से वंचित ना रखने का है। एकमात्र कमाई सदस्य के निधन से परिवार को अचानक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है ।

     " लंबे समय के बाद ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को "पिछले रास्ते से प्रवेश" प्रदान करने की प्रथा को खारिज करते हुए कोर्ट ने आगे कहा, "हम यह देख नहीं रहे हैं कि मृतक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विचार में आश्रितों के प्रति नियोक्ता की जिम्मेदारी है। हम तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सार्वजनिक रोजगार की तलाश में गला काट प्रतियोगिता चल रही है,  कर्मचारी की मृत्यु के दशकों के बाद भी आश्रितों के लिए पिछले रास्ते से प्रविष्टि प्रदान की जा रही है जबकि मृतक कर्मचारी का परिवार पहले ही संकट से उबर चुका है। "

    इसके बाद यह नोट किया गया कि याचिकाकर्ता के आवेदन में देरी इस तथ्य के कारण थी कि दोनों ने, उन्होंने और उनकी मां ने नियुक्ति के लिए दावा ठोक दिया और याचिकाकर्ता को प्रावधान का दुरुपयोग करने के लिए फटकार लगाई, "यह रिट याचिका एक और आश्चर्यजनक उदाहरण है कि कैसे अनुकंपा के नाम पर, परिवार के रोटी प्राप्तकर्ता की मृत्यु के दशकों के बाद भी, परिवार की रक्षा के लिए मृतक कर्मचारी के निर्भर को रोजगार प्रदान करने की सरकार की नीति का दुरुपयोग हो रहा है, भले ही कर्मचारी की मृत्यु के कारण संकट पर काबू पाने के बावजूद, यदि कोई हो, आश्रित अनुकंपा के नाम पर पिछले दरवाजे से प्रवेश के लिए  मुकदमेबाजी जारी रखते हैं। "


     
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