मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बार काउंसिल चुनाव के लिए निर्देश जारी किए,'एक बार एक वोट' नियम का पालन करने को कहा [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

19 Feb 2018 5:02 AM GMT

  • मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बार काउंसिल चुनाव के लिए निर्देश जारी किए,एक बार एक वोट नियम का पालन करने को कहा [आर्डर पढ़े]

    मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि आगामी उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के चुनावों को 'वन बार वन वोट' सिद्धांत द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और मतदाता सूची भी उस नियम के अनुसार तैयार की जाएगी।

    जस्टिस पी के जायसवाल औरजस्टिस वीरेंद्र सिंह की पीठ ने निर्देश दिया कि "... सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य बनामबी डी कौशिक मामले में  माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों की भावना है कि ' OBOV ' का सिद्धांत अधिवक्ताओं के लिए लागू होगा।”

    उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, "उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर / जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों को उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन में बार एसोसिएशन के चुनाव के संबंध में एक उपक्रम और विशिष्ट घोषणा करनी है कि वे केवल एक ही वोट दे देंगे और देश में अन्य किसी बार एसोसिएशन में नहीं।

     2015 के उपरोक्त नियम के अनुसार 'OBOV' के सिद्धांत कोसत्यापित किया जाना चाहिए, उसी पद्धति को अपनाया जाना चाहिए।”

    उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित निकाय को OBOV नियम को शामिल करने के लिए अपने संविधान में संशोधन करने के तुरंत बाद ही प्रभार लेना होगा।

    उच्च न्यायालय का ये आदेश अधिवक्ता अमोल श्रीवास्तव और एक अन्य वकील द्वारा दाखिल की गई याचिका पर आया है, जो मध्य प्रदेश की राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत हैं और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर के पंजीकृत सदस्य भी हैं। उन्होंने OBOV नियम  के कार्यान्वयन की मांग की थी जिसे अब पूरे देश में स्वीकार किया गया है।   उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन,  इंदौर की कार्यकारी समिति के पद की अवधि पहले ही खत्म हो चुकी है।

    अदालत ने वरिष्ठ वकील सीएल यादव की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की तदर्थ समिति का गठन किया है, जो कि तत्काल प्रभाव से कार्यकारी समिति से कामकाज लेगी।

    इस समिति में वरिष्ठ वकील बीआई मेहता, प्रदीप एम चौधरी, वकील आर एस छाबडा,  सुधीर वी दंडवते, रितु भार्गव और मिनी रवींद्रन  भी शामिल हैं।

      यह समिति उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर की मतदाता सूची / निर्वाचक रोल के अंतिम रूप का भी पर्यवेक्षण करेगा।

      उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए हैं:




    • समिति के अध्यक्ष और सचिव के पास उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर के मामलों / व्यापार के सुचारु रूप से काम करने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां होंगी, जब तक कि नए निर्वाचित निकाय प्रभारी तयनहीं होते।

    • इस आदेश द्वारा गठित समिति हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इंदौर की निधियों की संरक्षक होगी और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन इंदौर के पर्याप्त खातों को बनाए रखेगा।

    • समिति "OBOV" के सिद्धांत का सख्ती से पालन करके 2018-19 की अवधि के लिए उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर के चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

    • 2018-19 के चुनाव के लिए उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर की मतदाता सूची तैयार करने के लिए, समिति निर्धारित प्रारूप में उपक्रम देने के लिए उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर के सभी सदस्यों से पूछताछ करेगी।

    • 2015 के नियमों के मुताबिक पहले से ही सत्यापन फार्म भर चुके सदस्यों ने बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए अपने वोटों का चयन करने के लिए उन्हें चुना है। जिन सदस्यों ने सत्यापन फार्म जमा नहीं किया है, उन्हें निर्धारित प्रारूप में शामिल करना होगा कि वह केवल उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर में ही अपना वोट देंगे।

    • समिति इसके सदस्यों द्वारा प्रस्तुत उपक्रम के आधार पर  उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर के मतदाताओं की एक मतदाता सूची तैयार करेगी।

    • इस प्रयोजन के लिए समिति उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन औरएमएपी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी अन्य बार एसोसिएशनों के नोटिस बोर्ड पर नोटिस प्रकाशित करेगी।   कट ऑफ डेट के साथ समिति एम.पी. उच्च न्यायालय, इंदौर के भीतर संचालन में सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में नोटिस प्रकाशित करेगी।

    • मतदाता सूची तैयार करने का कार्य तीन सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा

    • समिति उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर की कार्यकारी समिति के चुनाव के कार्यक्रम को भी घोषित करेगी। चुनाव की प्रक्रिया आज से चार सप्ताह के भीतर पूरी की जानी है।

    • समिति 2018-19 के लिए उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर के चुनाव के संचालन के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगी।मुख्य चुनाव अधिकारी 2018-19 के लिए उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर के चुनाव के संचालन के लिए अपनी टीम नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी"ओबीओवी" के सिद्धांत का सख्ती से पालन करके कार्यकारी समिति के चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

    • उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर के चुनाव 2018-19 के लिए संपन्न होने के बाद समिति, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित निकाय को प्रभार सौंपेगी और रजिस्ट्री में  विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगी।

    • उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर का नया निर्वाचित निकाय, तत्काल प्रभार लेने के तुरंत बाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंदौर के संविधान में संशोधन के लिए उचित कदम उठाएंगा और तत्काल प्रभाव से "ओबीओवी" के नियमों को शामिल करेगा।


    यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ओबीओवी के सिद्धांत को पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिवकुमार अकेला बनाम रजिस्ट्रार,  सोसाइटीज फर्मों में अपनाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नियमों के नियम 18 में संशोधन  करने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा ओबओवी लागू किया गया था, जिसके तहत प्रत्येक सदस्य अपना वोट देने से पहले, निर्धारित फॉर्म में आवश्यक रूप से यह घोषणा करेगा कि उन्होंने उच्च न्यायालय / जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के किसी भी अन्य चुनाव में मतदान नहीं किया है।


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