आधार ना होने पर किसी भी व्यक्ति को जरूरी सेवा या लाभ सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता : UIDAI
LiveLaw News Network
13 Feb 2018 1:18 PM IST
शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार के लिए एक वास्तविक लाभार्थी को किसी जरूरी सेवा या लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, चाहे वो चिकित्सा सहायता, अस्पताल में भर्ती, स्कूल प्रवेश या पीडीएस के माध्यम से राशन की सुविधा हो।
एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह स्पष्टीकरण उस वक्त आया है जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार कानून की वैधता पर सुनवाई कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और कपिल सिब्बल ने आधार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क दिए हैं और कहा है कि इसके कारण निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।
आधार अधिनियम की धारा 7 का हवाला देते हुए, प्राधिकरण ने कहा कि कुछ सेवा प्रदाता आधार के बिना अनिवार्य और अन्य सेवाएं देने से इनकार कर रहे हैं, जो देश के संबंधित कानूनों के तहत दंडनीय हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी सेवा से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास आधार नहीं है। प्राधिकरण ने कहा है कि उसने हाल ही में मीडिया में दिए गए कुछ मामलों को 'गंभीरता’ से लिया है जिनमें दावा किया गया है कि आधार ना होने की वजह से कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों द्वारा अस्पताल में भर्ती या चिकित्सकीय सहायता जैसी आवश्यक सेवाओं से इनकार किया गया जिसके चलते लोगों को भारी असुविधा हुई।
"हालांकि जांच एजेंसियों द्वारा ऐसे दावों के पीछे वास्तविक तथ्यों की जांच की जा रही है और अगर आधार की वजह से ये इंकार किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।”
"अगर किसी के पास आधार नहीं है या यदि किसी कारण से आधार ऑनलाइन सत्यापन सफल नहीं हुआ तो एजेंसी या विभाग को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 और 19-दिसंबर 2017 के OM के अनुसार सेवा की पहचान के वैकल्पिक माध्यम का उपयोग करने की इजाजत देनी होगी और उन अपवादों को रजिस्टरों में रिकॉर्डिंग करना होगा जो समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षित होना चाहिए। अगर किसी विभाग के अधिकारी तकनीकी या अन्य कारण से आधार के न होने या सत्यापन ना होने से सेवा से इनकार करते हैं, तो उन अवैध इनकार के लिए उन विभागों के उच्च अधिकारियों से शिकायत दर्ज की जानी चाहिए।"
प्रेस विज्ञप्ति में पिछले साल अक्तूबर में जारी एक यूआईडीएआई परिपत्र का हवाला भी है, जो सार्वजनिक वितरण सेवाओं और अन्य कल्याण योजनाओं में अपवाद के बारे में है।