राजनीतिक पार्टियों के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार दिया जाए : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [शपथ पत्र पढ़ें]

LiveLaw News Network

11 Feb 2018 1:42 PM GMT

  • राजनीतिक पार्टियों के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार दिया जाए : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [शपथ पत्र पढ़ें]

    सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में   भारतीय चुनाव आयोग ने राजनीति से अपराधीकरण को हटाने का समर्थन किया है, लेकिन दोषी राजनेताओं को राजनीतिक दलों के गठन से वंचित करने के मुद्दे पर कोई तर्क देने से परहेज किया है।

     भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका के जवाब में यह दलील दी गई है जिन्होंने चुनाव आयोग को राजनीति को दोषमुक्त करने और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगा है।

    अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि वह 1998 के बाद से राजनीति से अपराधीकरण को हटाने की मांग कर रहा है, जब उसने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। जुलाई, 2004 और दिसंबर, 2016 में प्रस्तावित चुनावी सुधारों की सिफारिशों को फिर से दोहराया गया है।

     इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया, "उपरोक्त के मद्देनजर, यहां प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के चुनाव आयोग ने राजनीति के वर्चस्व के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए हैं, और इस संबंध में सिफारिशें की हैं। हालांकि, राजनीति को प्रभावी ढंग से परिभाषित करने के लिए आगे विधायी संशोधन के कदमों की आवश्यकता होगी जो भारत के चुनाव आयोग के दायरे से परे है।

      चुनाव आयोग  ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द  करने की शक्ति मांगी है, प्रस्तुत करते हुए ... "यहां स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है कि भारत के चुनाव आयोग को एक राजनीतिक दल पंजीकरण और पंजीकरण के विनियमन, विशेषकर अपने संवैधानिक जनादेश को देखते हुए, को रद्द करने की शक्ति दी जानी चाहिए।

    इसके लिए आवश्यक आदेश जारी करने के लिए अधिकृत होना चाहिए ।

     " इसमें आगे यह बताया गया है कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम  1951 की धारा 29ए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने या ना करने का फैसला करने की अनुमति  देता है। यह कहा गया है कि पार्टियों के पंजीकरण रद्द करने की शक्ति की बात सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जुलाई, 1 998 में कानून मंत्री को लिखे गए एक पत्र में सुझाई गई थी। यह प्रस्ताव जुलाई, 2004 में दोहराया गया था। चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि उसे पार्टियों के पंजीकरण रद्द करने का अधिकार  आवश्यक चुनावी सुधार है।

    इसके साथ ही कोर्ट को यह भी सूचित किया कि चुनाव आयोग ने 2016 में अपने स्वयं के समझौते के साथ, ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दलों के मामलों की समीक्षा करने के लिए एक पहल की जिसने किसी भी आम चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा।  सत्यापन में उसकी सूची से 255 राजनीतिक दलों के नामों को हटा दिया गया। इसके अलावा ये कहते हुए कि "हमारे जैसे किसी देश में आंतरिक पार्टी लोकतंत्र जरुरी है",  यह भी कहा कि इस तरह के लोकतंत्र  चुनाव आयोग द्वारा सुनिश्चित नहीं किए जा सकते और इसके लिए विधायी संशोधन की आवश्यकता होगी।


     
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