जज लोया: संदेह करने के लिए पर्याप्त कारण कि एक संज्ञेय अपराध किया गया: इंदिरा जयसिंह [ लिखित सबमिशन पढ़ें]

LiveLaw News Network

10 Feb 2018 2:27 PM IST

  • जज लोया: संदेह करने के लिए पर्याप्त कारण कि एक संज्ञेय अपराध किया गया: इंदिरा जयसिंह [ लिखित सबमिशन पढ़ें]

    शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश लोया की मौत में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली दो रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान  वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने हस्तक्षेप पर प्रस्तुतीकरण दिया।

      "प्रस्तुतियाँ के दो सेट हैं, एक, कानून के आधार पर, और दूसरा, तथ्यों के आधार पर। पहला  सीआरपीसी की धारा 174 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में हैं। " उन्होंने  कहा।

     उपरोक्त धारा 174 की उपधारा (1) में शब्द 'दुर्घटना' पर जोर देते हुए और उसकी  उपधारा (3) के खंड (iv) में 'मौत के कारणों के बारे में  संदेह' वाक्यांश प्रस्तुत किया, "पुलिस दस्तावेजों का कहना है" दुर्घटना मृत्यु की सूचना 'और मृत्यु के कारण के बारे में भी संदेह व्यक्त करते हैं तो निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट क्यों नहीं बुलाया गया ? "

    सीआरपीसी  की धारा 176 के प्रावधानों का जिक्र करते हुए धारा 174 के तहत एक दंडाधिकारी द्वारा की गई मृत्यु की जांच को लेकर उन्होंने कहा, "धारा 176, मजिस्ट्रेट को परीक्षा देने के लिए मृत शरीर की चीरफाड करने  की अनुमति देता है इसके अलावा खंड में संलग्न स्पष्टीकरण 'रिश्तेदार' को 'माता-पिता, बच्चों, पति, भाई-बहनों' के रूप में परिभाषित करता है। तो न्यायमूर्ति लोया के मृत शरीर को डॉ प्रशांत राठी को क्यों सौंप दिया था? और पोस्टमार्टम  के समय उसका परिवार क्यों मौजूद नहीं था? "

    "पुलिस स्टेशन सीताबर्डी के 'दुर्घटना के मौत सारांश' ने धारा 174 के आवेदन को चालू कर दिया। 1 दिसंबर, 2014 को अपराह्न 4 बजे थाना सदर में दर्ज दुर्घटना में मौत की सूचना में खंड 174 के दोहराव का संदर्भ हैं। लेकिन उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को 2 फरवरी 2016 को भेजा गया था, क्यों नहीं 1 दिसंबर, 2014 को?

    उस सूचना में भी, 'दुर्घटना मृत्यु सारांश' शब्द का इस्तेमाल किया गया है और 'जांच' या 'छानबीन' का प्रयोग नहीं किया गया है,” उन्होंने जारी रखा।

     आगे बढ़ते हुए जयसिंह ने प्रस्तुत किया, "निजी सामानों की  जांच का पंचनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह कहा गया था कि मोबाइल फोन कुछ दिनों के बाद वापस आ गया था। कपड़े के संबंध में भी एक विसंगति है। इसके अलावा, दिसंबर 1, 2014 की जांच रिपोर्ट में 7 दिसंबर, 2014 की तारीख में मृत्यु की  कैसे होगी? "

    "1 दिसंबर 2014 को केवल मौत की तारीख के रूप में उल्लेख किया गया है, “

    महाराष्ट्र राज्य के लिए उपस्थित  वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि लिखावट में '1' के रूप में '7’ दिखने की वजह से ऐसा लग रहा है।

     "यह एक संदिग्ध परिस्थिति है कि जज ब्रज गोपाल लोया का नाम गलत तरीके से 'ब्रज मोहन लोया' के रूप में कम से कम 10 दस्तावेजों में लिखा गया है, उनके सहयोगियों, चार न्यायिक अधिकारियों की कथित उपस्थिति के बावजूद।”

     उन्होंने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और वी गिरि के  इस तर्क को दोबारा दोहराया।

     "अंत में, केस डायरी नहीं दी गई है। यह जानना ज़रूरी है कि जिस समय पर पुलिस स्टेशन को कॉल मिला कि एक आकस्मिक मृत्यु हुई है। केस डायरी  एक- एक मिनट की प्रगति प्रदान कर सकती है ताकि लॉर्ड्सशिप तय कर सकें कि क्या ये दस्तावेज़ समकालीन हैं  या बाद में उत्पन्न हुए हैं ", उन्होंने जारी रखा।

     अस्पताल के रिकॉर्ड पर आगे बढ़ते हुए जयसिंह ने कहा, "चिकित्सक की प्रगति रिपोर्ट 'ईसीजी किया' कहती है, लेकिन किसके द्वारा? दांडे में या मेडिट्रिना में? क्यों ईसीजी रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया है? "

     जब न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने रिकॉर्ड पर एक बयान के संदर्भ में कहा कि ईसीजी को दांडे अस्पताल में किया गया था, तो जयसिंह ने कहा कि ईसीजी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, क्योंकि बयान "सबसे अधिक संभावना झूठा होने की है।” ईसीजी के तथ्य के लिए चश्मदीद गवाही नहीं है और यह जज रुपेश राठी के बयान के खिलाफ है, जिसे उन्होंने "सबसे विश्वसनीय बयान" कहा था। इसके बाद उन्होंने जज आर राठी के बयान के अंशों को उद्धृत करते हुए कहा- "... रवि भवन में, जज लोया प्रकृति की कॉल में शामिल हो रहे थे तो उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की.. उन्हें जज बर्डे की  कार में दांडे अस्पताल ले जाया गया था ... न्यायाधीश वाइकर की मदद भी मांगी गई ... अस्पताल पहली मंजिल पर था इसलिए हम सीढ़ियों पसे चढ़ गए ... जज लोया पसीना पसीना हो रहे थे  ... चिकित्सक ने ईसीजी  करने की कोशिश की लेकिन मशीन टूट गई और इसे नहीं किया जा सका। .. डॉक्टर ने दो इंजेक्शन लोया को दिए.. राहत के लिए ... मैंने अपने चचेरे भाई डॉ प्रशांत हरकूत को बुलाया, जिन्होंने अनुशंसा की कि हम तुरंत  लोया को मेड्रिना अस्पताल ले आये ... वहां दो अलग-अलग कारें थीं ... जब तक हम ध्यान है.. जज लोया बेहोश थे और उपचार के लिए अंदर ले जाया गया ...कुछ समय के लिए इलाज किया गया जिसके बाद हमें पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था ... अंत में, हमें पता चला कि उनका निधन हो गया था ... यह  एक बेहद दुखी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी... "

    जयसिंह ने कहा,  "हम नहीं जानते कि मृत्यु का कारण दिल का दौरा है या नहीं। मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए यह आवश्यक है कि परिवार के सदस्यों के मेडिकल इतिहास का  अस्पताल की रिपोर्टों के साथ मिलान किया जाए लेकिन सीआरपीसी  की धारा 174 में इसका  पालन नहीं किया गया।”

    "न्यायाधीश लोया की बहन ने कहा है कि पारिवारिक इतिहास, धूम्रपान, तम्बाकू उपभोग और पीने की आदतों, मोटापा की स्थिति आदि हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा दिल का दौरा पड़ने के कारण कारक के रूप में माने जाते हैं।

    लेकिन इनमें से कोई भी उनके भाई के लिए लागू नहीं था। वह केवल 48 वर्ष के थे और  उनके माता-पिता 80 वर्ष से अधिक, जीवित और स्वस्थ थे। उनकी एक गतिहीन जीवन शैली भी नहीं थी और नियमित तौर पर खेल में शामिल होते थे ", उसने जारी रखा।

    “ जब मौत के कारणों के बारे में संदेह होता है, तो जांच अधिकारी को यह तय करना है कि क्या सीआरपीसी की धारा 174 के तहत प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। या एक प्राथमिकी दर्ज की जाए या नहीं। इस मामले में नहीं किया गया।”

    जयसिंह ने हरियाणा राज्य बनाम  भजन लाल (1 990) पर फैसले का हवाला दिया, जहां तक ​​उसमें देखा गया था, "धारा 154 (1) सीआरपीसी में इस्तेमाल किए गए अपराध के आयोग को संदेह करने के लिए अभिव्यक्ति 'कारण' का  मतलब होगा कि तर्कसंगत रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित विशिष्ट मुखर तथ्यों और अनुलग्नकों में, यदि कोई हो, संलग्न और किसी उपस्थित उपस्थित परिस्थितियों के आधार पर एक संज्ञेय अपराध के आयोग को तर्कसंगत रूप से दर्ज करना, जो प्रमाण के बराबर न हो। दूसरे शब्दों में, "संदेह करने का कारण" अभिव्यक्ति के अर्थ को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से शासित और निर्धारित किया जाना है ... "

     "लोया की पत्नी, बहन, पिता और बेटे का बयान है कि मौत के बारे में कुछ भी संदेह नहीं है, ये  दबाव के तहत दिया गया है और स्वयं सेवा देने वाले बयान हैं जिन्हें उनके पहले के वक्तव्यों को देखते हुए नजरअंदाज किया जाना चाहिए। बहन एक विश्वसनीय गवाह है क्योंकि उसके सभी बयानों की पुष्टि की गई है। आर राठी ने सीढ़ियों की चढ़ाई के बारे में दावे  का समर्थन किया है; जस्टिस गवई ने इंडियन एक्सप्रेस में अपने साक्षात्कार में कहा है कि एक कार क्षतिग्रस्त हुई थीया बहन के बयान का समर्थन करते हुए कि वह अस्पताल में अकेले पहुंचे थे, “ उन्होंने जारी रखा।

    "2015 में, न्यायाधीश लोया के बेटे अनुज लोया ने एक बयान दिया कि अगर उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ होता है तो बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और साजिश में शामिल अन्य लोग जिम्मेदार होंगे। और फिर 2017 में उन्होंने राज्य खुफिया आयुक्त के समक्ष कहा है कि मृत्यु की जांच की मांग नहीं है। ? ",उन्होंने दलीलों में कहा।

    "एक जांच की जरुरत है क्योंकि यह सार्वजनिक महत्व का मामला बन गया है और इसलिए भी क्योंकि सार्वजनिक एजेंसियों ने अपना कर्तव्य नहीं किया", उन्होंने  दोहराया। इस बिंदु पर रोहतगी  ने हस्तक्षेप किया, "मैं इंडियन एक्सप्रेस में साक्षात्कार के बारे में  पढ़ रहा था। यह केवल कहता है कि कार ने किसी दूसरी कार को धक्का दिया था। "

     "मैं केवल जांच का आधार बना रही हूं, इस मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर रहा है जो जांचकर्ता का काम है ", जयसिंह  ने उत्तर दिया।

     सीबीआई बनाम अमित शाह में 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र से सोहराबुद्दीन मुकदमेबाजी को गुजरात से स्थानांतरित करने और मामले की एक न्यायाधीश द्वारा ही सुनवाई करने का निर्देश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "सुनवाई के एक दिन पहले, न्यायाधीश उत्पत को हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति द्वारा पुणे रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी  के बिना हस्तांतरण कैसे किया जा सकता है? "

     "अंत में, बॉम्बे हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने नवंबर 2017 में जज लोया की मौत की एसआईटी जांच के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित किया था", जयसिंह ने कहा।

     " जयसिंह एक जांच की मांग कर रही है लेकिन उसने कोई होमवर्क नहीं किया है। वह न्यायाधीश उत्पत, सोहराबुद्दीन मुकदमेबाजी, कारवां में कहानी के हस्तांतरण की बात कर रही हैं? रिटायर्ड बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज का पत्र क्यों भरोसा किया जाए ?  कारवां में कहानी प्रकाशित होने के बाद यह लिखा गया था। क्या यह एक जनहित है? ", रोहतगी ने कहा।

     "क्या आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मेरा उद्देश्य है? ठीक ",  जयसिंह ने उत्तर दिया, प्रस्तुतियाँ देते हुए "संदेह करने के लिए पर्याप्त कारण है कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है", जयसिंह ने निष्कर्ष निकाला।

      इसके बाद अखिल भारतीय वकील संघ की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ वकील पीएस सुरेंद्रनाथ ने  संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत  न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में और कार्यपालिका से  न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए दिशा-निर्देश मांगे।

     मुकुल रोहतगी सोमवार को महाराष्ट्र राज्य की ओर से तर्क देंगे।




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