राजस्थान हाईकोर्ट ने संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण के खिलाफ FIR खारिज करते हुए ‘ पद्मावत’ की समीक्षा की [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network

10 Feb 2018 5:26 AM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण के खिलाफ FIR खारिज करते हुए ‘ पद्मावत’ की समीक्षा की [निर्णय पढ़ें]

    शिकायतकर्ता और ऐसे दिमाग वाले व्यक्ति जो फिल्म के खिलाफ अनुचित पूर्वाग्रह को ले रहे हैं, उन्हें उनके कृत्यों की मूर्खता को समझने की सलाह दी जाएगी, न्यायाधीश ने कहा। 

    इसमें 'महारानी पद्मावती ' और 'चित्तौड़गढ़' राजा  का चित्रण इस देश के हर नागरिक के दिल को विशेषकर राजस्थान और मेवाड़ के दिल में भर जाएगा, नफरत या घृणा की भावना पैदा करने के बजाय, जज ने टिप्पणी की।

     हममें से ज्यादातर पहले से ही पद्मावत फिल्म देख चुके हैं और फिल्म पर समीक्षा लिख और पढ़ चुके हैंनीचे राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप मेहता के फैसले का एक हिस्सा है, जो फिल्म की समीक्षा की तरह पढ़ा गया है।

     न्यायाधीश नेफिल्म पद्मावत के निर्देशक संजय लीला भंसाली और अभिनेत्री  दीपिका पादुकोण के खिलाफराज्य में  दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका में कार्यवाही के दौरान फिल्म देखी थी।

     जज ने निर्णय के पृष्ठ 13 में लिखा है: "फिल्म को देखने के बादसभी संभावित कोणों से विषय के प्राथमिक साक्ष्य को देखने के बाद न्यायालय की दृढ़ राय है कि 'महारानी पद्मावती’ और चित्तौड़गढ़ के राजा के रूप में पात्रों का जो चित्रण दर्शाया गया है वो इस देश के हर नागरिक और विशेष रूप से राजस्थान और मेवाड़ के लोगों के दिलों में घृणा या घृणा की भावना पैदा करने की बजाय गौरव भर देगा।

    जिस तरीके से मेवाड के राजा को अपनी वीरता, साहस, गर्व, विषयों के प्रति करुणा और दुश्मन को सम्मान देते हुए दिखाया गया है, जो अतिथि के रूप में आता है, शासक और वस्तुतः राजपूताना साम्राज्य की भव्य परंपराओं की महिमा, उच्चतम मानकों और नैतिकता के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जिस तरीके से 'महारानी पद्मावती’ का किरदार उनके साहस, शिष्टता, आकर्षण, अनुग्रह, बुद्धि और सैन्य रणनीतियों के गहन ज्ञान पर प्रकाश डालता है, वह पूर्वाग्रह के बजाय  हर किसी के दिल में गर्व बढाएगा।

    किले में जाति और पंथ के बावजूद  'महारानी पद्मावती’ और सभी महिला खिलजी के आक्रमणकारियों की बुराई से अपनी गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को समाप्त करने का फैसला करती हैं, वास्तव में उनके साहस लिए श्रद्धांजलि है। महिलाओं को अहसास  हुआ कि रक्षा करने वाले सभी सैनिक धवस्त हो गए हैं और इस प्रकार  भद्दे आक्रमणकारियों के हाथों में गिरने की बजाए उन्होंने गर्व से अपनी मौत का चयन किया। फिल्म में इन घटनाओं का चित्रण किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को चोट लगने की संभावना नहीं माना जा सकता और ना ही समाज के किसी भी वर्ग के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा सकता है। "

    न्यायाधीश ने आगे कहा कि इसमें भी एक दृश्य ऐसा नहीं है  जिससे किसी व्यक्ति की भावना, जाति, पंथ या धर्म की भावनाओं को चोट पहुंच सकती है और फिल्म में कोई भी चरित्र इस तरह चित्रित नहीं किया गया है जिससे  सार्वजनिक व्यवस्था में रुकावट हो सकती है या किसी भी दो समुदायों के बीच दुश्मनी या घृणा पैदा हो सकती है। इसके विपरीत अनुग्रह और शान्ति जिसमें  'महारानी पद्मावती’  का चरित्र चित्रित किया गया है और जिस सम्मान को ऐतिहासिक रूप से  प्रस्तुत किया गया है, वह एक शानदार श्रद्धांजलि और प्रशंसा से कम नहीं है।

    अदालत ने आगे इस फिल्म के विरोध के बारे में टिप्पणी की और कहा: "यह स्पष्ट है कि छिपे इरादों वाले लोगों ने पूरी तरह से बनावटी और बिना सम्मिलित जानकारी के आधार पर काम किया है जबकि किसी औचित्य के बिना फिल्म की स्क्रीनिंग को बाधित करने की योजना बनाकर  सेंसर बोर्ड के प्रमाणीकरण की अवमानना ​​ और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ इस तरह से राजस्थान राज्य के गर्वित इतिहास की गहन जानकारी प्रदान करने वाली एक गौरवशाली तस्वीर देखने से  इस राज्य के लोगों को वंचित किया।

    राजपूताना संस्कृति के गौरवशाली इतिहास का शानदार प्रदर्शन जश्न का का कारण होना चाहिए था लेकिन इसे जल्दबाजी में किए गए गैरकानूनी और आक्षेप से प्रेरित कदम से उत्पन्न एक बेकार विवाद में बदल दिया गया। “

    एफआईआर को खारिज करते समय, अदालत ने यह भी पाया कि जब जाहिर तौर पर 'महारानी पद्मावती’ को एक धार्मिक व्यक्ति नहीं माना जाता तो स्पष्ट रूप से धारा 295 ए के तहत किसी भी कल्पना से किसी भी तरह से लागू अपराध नहीं किया जा सकता।


     
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