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शोपियां फायरिंग में मेजर के पिता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सोमवार को सुनवाई [याचिका पढ़े]

LiveLaw News Network
9 Feb 2018 8:51 AM GMT
शोपियां फायरिंग में मेजर के पिता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सोमवार को सुनवाई [याचिका पढ़े]
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जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना की फायरिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सोमवार 12 फरवरी को मामले की सुनवाई की जाएगी।

27 जनवरी को शोपियां फायरिंग के बाद जम्मू एवं कश्मीर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में नामजद किए गए मेजर आदित्य सिंह के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल कर्मवीर ने

उनके खिलाफ  एफआईआर को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल की है। इस फायरिंग में तीन नागरिक मारे गए थे जिसमें पुलिस ने उनके बेटे व अन्य सैन्यकर्मियों को आरोपी बनाया है।

  वकील ऐश्वर्या भाटी के माध्यम से दायर याचिका में उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों,  जिन्होंने भारत सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ जम्मू-कश्मीर पुलिस रणबीर पैनल संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज करने में असफल रही है।

 सेना अधिकारी ने सैनिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करने के आदेश भी मांगे हैं ताकि सैनिकों द्वारा उनके कर्तव्यों का पालन करने में वास्तविक कार्रवाई के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू कर उन्हें परेशान नहीं किया जा सके। याचिकाकर्ता ने दावा करते हुए कि फायरिंग के दौरान उनका बेटा मौजूद नहीं था,  यह निवेदन किया कि वो जम्मू-कश्मीर के प्रभावित इलाके के तहत सशस्त्र बलों (विशेष शक्तियों) अधिनियम (AFSPA) के तहत सैनिक अपने वास्तविक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। अपराध प्रकृति में सिविल नहीं हो सकता और रणबीर पैनल कोड के तहत एफआईआर पंजीकृत नहीं की जा सकती बल्कि इसे सेना अधिनियम के तहत माना जाना चाहिए।

प्रार्थना

उपरोक्त दलीलों  के प्रकाश में, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है :

(i) दिनांक 27.01.2018 को थाना शोपियां एफआईआर क्रमांक 26/2018  में रणबीर दंड संहिता की धारा 336, 307, 302 के तहत एफआईआर को रद्द करने वाले प्रमाण पत्र या किसी अन्य उपयुक्त याचिका का एक रिट जारी करना, ये  जनादेश के खिलाफ हैं और केवल भारतीय ध्वज की गरिमा को कायम रखने के अपने वास्तविक कर्तव्यों के इस्तेमाल में सैनिकों पर हमला करने के लिए लक्षित हैं;

 (ii) न्यायपालिका या किसी अन्य उपयुक्त रिट द्वारा निर्देश देने के लिए कि कार्यकारी शक्ति को ऐसे मनमाने कदम से भाग लेने से रोकें जो क्षेत्र में सेना के सामान्य और वास्तविक कार्य को खराब करता है;

 (iii) सैनिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी करने के लिए मंडल या किसी उपयुक्त अनुच्छेद का एक निर्देश जारी करना जिससे कि भारत संघ द्वारा  देश की संप्रभुता, अखंडता और सम्मान की सुरक्षा के लिए आदेश पर सैनिकों द्वारा  अपने कर्तव्यों का इस्तेमाल करने में वास्तविक कार्रवाई के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से परेशान  ना किया जा सके, जैसा कि;

 (iv) मंडल या किसी उपयुक्त अनुच्छेद के एक रिट जारी करने का निर्देश दें कि प्रभावित सेवा कर्मियों और उनके परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए जो अनावश्यक रूप से अपने वास्तविक कार्यों के निर्वहन में दुर्भावनापूर्ण आपराधिक कार्यवाही में उलझे हुए हैं;

 (v) स्थानीय पुलिस अधिकारियों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देशन करने वाले मंडल या किसी अन्य उपयुक्त रिट को जारी करना जो भारत सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और  केंद्रीय सरकार द्वारा आदेश के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करते समय केंद्रीय कर्मियों की जान  गंभीर संकट में डालते हैं।

वैकल्पिक रूप से,निर्देशमंडल या किसी अन्य उपयुक्त रिट से संबंधित एक रिट जारी कर केंद्र सरकार को मामले की जांच  किसी अन्य राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराने के निर्देश ;

(vi) किसी अन्य उपयुक्त रिट / ऑर्डर / निर्देश के रूप में इस माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे  दे सकता है।

 प्रभावित क्षेत्र में कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले सेना कर्मियों के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह ने कई मुद्दे उठाए।




  1. संबंधित सैन्य कर्मियों पर सेना अधिनियम के तहत एक अपराध के लिए अभियोग लगाया गया जा सकता है क्योंकि वो सक्रिय सेवा के दौरान सैन्य, नौसेना या वायुसेना कानून के अधीन हैं और वो इसलिए, जिस अपराध पर आरोप लगाया गया है वह सिविल अपराध नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से, आर्मी एक्ट के अंतर्गत एक अपराध का उल्लंघन है। इसलिए, यह बहुत ही चिंता और समझ से बाहर है कि कैसे याचिकाकर्ता के बेटे का नाम या उस मामले में किसी भी सेवा कर्मियों के नाम को स्पष्ट रूप से पहली सूचना रिपोर्ट में उद्धृत किया जा सकता है।


 एक घटना को दर्ज किया गया है जिसमें सेना केंद्र सरकार के कामकाज के लिए  वैध रूप से कार्य कर रही थी। क्या पुलिस अधिकारियों का यह कार्य सशस्त्र बलों द्वारा की गई गतिविधियों की वैधता में विश्वास के नुकसान का प्रतीक है? क्या वे भूल गए हैं कि सेना को उसी स्रोत से  आदेश मिला है जिसे वे प्राप्त करते हैं? (अर्थात भारतीय संविधान)।




  1. क्या केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य में सक्रिय सशस्त्र बलों के कर्मियों को व्यक्तिगत रूप से अच्छे विश्वासों में किए गए कृत्यों के लिए आरोपी बनाया जा सकता है?

  2. क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में कार्यरत भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों को जम्मू और कश्मीर के लोगों द्वारा किए गए आतंकवादी अत्याचार से कोई संरक्षण नहीं है?

  3. क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में सक्रिय भारत के सशस्त्र बलों के कर्मियों को राज्य एजेंसियों के दुश्मन के रूप में माना जाएगा और इसलिए हमेशा वो खलनायक के रूप में होगा और कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी?

  4. क्या जम्मू एवं कश्मीर राज्य में कार्यरत भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कर्मी सेवा प्रदान करने वाले दोनों केंद्र और राज्य एजेंसियों के अन्य बेल्ट अधिकारियों के समान सम्मान के योग्य नहीं हैं?

  5. क्या सेवा की शर्तों के तहत भारत के सशस्त्र बलों के सेवारत जम्मू और कश्मीर राज्य में गैरकानूनी जमावडे  और अन्य आतंकवादी संगठनों से देश की सुरक्षा,  संप्रभुता और अखंडता के प्रति सम्मान में  के लिए कानून के तहत काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए जवानों  को व्यक्तिगत रूप से गैरकानूनी तत्वों द्वारा दायर पहली सूचना रिपोर्ट में अपने नाम देखने को मिलेंगे?

  6. क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में कार्यरत भारत के सशस्त्र सेनाओं के जीवन, अंग और संपत्ति का राज्य एजेंसियों के लिए कोई मूल्य नहीं है?

  7. क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में कार्यकारी शक्ति का अर्धनिरपेक्ष अभ्यास भारत की सशस्त्र सेनाओं के सेवारत के खिलाफ कोई अलग जांच नहीं करता है?

  8. आज तक राज्य सरकार ने उन अपराधों के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं की, जो अनियंत्रित और हिंसक भीड़ ने  अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15 के साथ धारा 2 के तहत किए।


 जबकि इस अधिनियम को अपराध के रूप में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। क्या शोपियां के नागरिकों द्वारा प्रतिबद्ध आतंकवादी गतिविधियों को प्रथम  सूचना रिपोर्ट के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा और क्या यह सुनिश्चित करने के लिए विधिवत जांच की जाएगी कि इसमें शामिल आतंकवादियों को न्याय के लिए लाया गया ?


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