अयोध्या सुनवाई: राजीव धवन की टिप्पणियां और CJI मिश्रा का जवाब

LiveLaw News Network

9 Feb 2018 9:56 AM IST

  • अयोध्या सुनवाई: राजीव धवन की टिप्पणियां और CJI मिश्रा का जवाब

     राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली विशेष बेंच में ना सिर्फ  याचिका दायर करने और दस्तावेजों के स्टेटस  को देखा गया बल्कि इस दौरान  वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन द्वारा कुछ तीखी टिप्पणियां भी की गईं।

    बाबरी मस्जिद के समर्थन के पक्षकार की ओर से पेश धवन ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है और संविधान पीठ द्वारा इसकी रोजाना सुनवाई होनी चाहिए।

     उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की एक संविधान बेंच को लगातार बैठना चाहिए  और "अब ऐसा ना हो जैसे अक्सर अन्य मामलों को सुनने के लिए बेंच उठ जाती है। "

    "यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे संविधान  की पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए  और एक खंड में दिन-प्रतिदिन सुनवाई की जानी  चाहिए, अब की तरह नहीं  जैसे संविधान की  पीठ भगवान जाने कैसे और कब दूसरे मामलों की  सुनवाई के लिए उठ जाती है।” उन्होंने कहा।

    “ इस्माइल फ़ारूक़ी के फैसले में जो कुछ देखा गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, यह मामला देश के लिए न केवल विश्व स्तर पर भी  महत्वपूर्ण है ,” उन्होंने कहा।

     मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने फिर जवाब दिया: "क्यों नहीं? वादी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।  यदि हम प्रति दिन कम से कम डेढ़ घंटा समर्पित करते हैं तो  कम से कम 700 मामलों को पूरा किया जा  सकता है,  इसमें कुछ भी गलत नहीं है।”

    उस वक्त तीखी बहस छिडी  जब राम लला के लिए पेश  वकील सी एस  वैद्यनाथन ने कहा कि "सभी पार्टियों को उनकी दलील का सारांश प्रस्तुत करना चाहिए और लड़ने वाली  पार्टियों के साथ आदान-प्रदान करना चाहिए।”

    धवन ने विरोध किया: "यह कैसे संभव है? इस मामले में कम से कम 12 मुद्दे  हैं जिनमें से प्रत्येक में कई प्रस्ताव हैं। मैं आपको  एक प्रस्ताव देता हूं- आप गलत हैं! (अदालत में हँसी की का माहौल)

     मैं इस मामले में उसी तरह तर्क दूंगा, जैसे मैं सही समझता हूं।  कोर्ट को बार के वरिष्ठ सदस्यों पर विश्वास है या नहीं। "

     "मैं बहस की रेखा पर कोई सार नहीं दूँगा। मैं जिस तरह से चाहता हूं, उसी तरह मैं तर्क दूंगा। अदालत मेरे दायरे के अधिकार में कटौती नहीं कर सकती, “ उन्होंने दोहराया।

    इस समय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने धवन की बात में हस्तक्षेप किया: " जोश से  से बचा जाना चाहिए।”

     धवन ने पूछा: "क्या जोश ?  मैं दोहराता हूं कि मैं  केवल उसी तरह बहस करूंगा जैसे मैं चाहता  हूं।”

    मुख्य न्यायाधीश ने फिर धवन से पूछा: "क्या  हमने किसी से किसी भी सार के लिए पूछा है?  धवन क्यों गुस्सा हो रहे हैं? "  धवन ने उत्तर दिया: "मैंने केवल इतना कहा था  कि कोई भी पक्ष यह संकेत नहीं दे सकता कि दूसरे पक्षों के प्रस्तावों का तर्क क्या होना  चाहिए “

     मुख्य न्यायधीश ने फिर कहा: "प्रस्तावना  गलतियों को जन्म देती है, जो अनुमानों को जन्म  देती है, जो असत्य का कारण बनती है, जिससे  मूर्खता हो जाती है, जो खतरे का कारण बनती है, जिससे अपराध हो जाता है, जो एक आदमी को मार सकता है।”

    तब  धवन ने कहा: "मैं सभी के लिए दोषी नहीं हूं।”

    अभ्यास से रिटायर हुए और फिर इसे वापस ले  लिया

     यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धवन ने 11 दिसंबर को रामजन्म भूमि विवाद और दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल अधिकार के मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई मिश्रा के साथ कुछ तीखी बहस के  बाद अदालत में अभ्यास से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी और फिर 28 दिसंबर को निर्णय वापस ले  लिया।

     रिटायर होने के अपने फैसले को वापस लेने के लिए धवन ने सीजीआई मिश्रा को लिखा कि वह बाबरी मस्जिद विवाद जैसे कई लंबित मामलों में अपने दायित्वों को पूरा करना जारी रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा, अदालत के कई पूर्व न्यायाधीश और एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने कई वरिष्ठ और अन्य सहयोगियों के साथ उनसे  रिटायरमेंट के बारे में अपना वक्तव्य वापस लेने  के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने लिखा,  "मैंने सुप्रीम कोर्ट और  मेरे सहकर्मियों सहित न्यायिक  व्यवस्था से बहुत कुछ सीखा है और इसके कर्ज  का भुगतान नहीं किया है।"

     धवन ने लिखा, "अदालत और उसकी  कार्यप्रणाली के साथ मौलिक रूप से कुछ चीजें  हैं। लेकिन मैं कानून के शासन में कभी भी  विश्वास नहीं छोड़ूंगा, जिसके लिए कानूनी समुदाय सहित पूरी न्यायपालिका लोगों के लिए  संरक्षक हैं।"

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