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आरोपी की जमानत खारिज करते वक्त ‘ आत्ममंथन’ करें अदालतें : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network
7 Feb 2018 2:20 PM GMT
आरोपी की जमानत खारिज करते वक्त ‘ आत्ममंथन’ करें अदालतें : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]
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 "संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत के लिए  अर्जी पर सुनवाई करते वक्त जज द्वारा मानवीय रवैया अपनाया जाना आवश्यक है।” बेंच ने कहा जमानत से इंकार करते वक्त ‘ आत्ममंथन’ की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अभियुक्त को जमानत देते हुए कहा कि जब  जांच अधिकारी को जांच के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी नहीं लगती तो आरोप पत्र के दायर होने के बाद उस व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में रखने के लिए एक मजबूत मामला होना चाहिए।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि  जांच के दौरान जो कि सात महीने से ज्यादा चली, अभियुक्त को जांच अधिकारी ने गिरफ्तार नहीं किया। इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ शिकायत थी कि उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ 37 लाख रुपये से अधिक की धोखाधडी की है इसलिए ये अपराध है।

अदालत ने यह भी पाया कि राज्य द्वारा जमानत का विरोध नहीं किया गया लेकिन शिकायतकर्ता ने इसका जोरदार विरोध किया।

 अदालत ने यह भी कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र के कुछ बुनियादी सिद्धांतों जैसे बेगुनाही की धारणा, इस नतीजे में खो गए हैं और इसी के चलते अधिक से अधिक व्यक्तियों को लंबी अवधि के लिए जेल में रखा जा रहा है।

 "यह हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र या हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है।कभी-कभी आत्ममंथन की आवश्यकता होती है कि क्या आरोपी व्यक्ति को जमानत के अधिकार से वंचित करना तथ्यों और किसी मामले की परिस्थितियों में सही है ? “ बेंच ने जोडा।

अदालत ने यह भी कहा कि जमानत याचिका का निर्णय करते समय निम्न कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:




  • क्या अभियुक्त को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था जब उस व्यक्ति को शायद सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा मौका मिलता है।

  • यदि जांच अधिकारी को जांच के दौरान आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करनाजरूरी नहीं लगता है तो आरोप पत्र दाखिल करने के बाद न्यायिक हिरासत में उस व्यक्ति को रखने के लिए एक मजबूत मामला बनाया जाना चाहिए।

  • क्या अभियुक्त के जांच में भाग लेने सेजांच अधिकारी संतुष्ट है और जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर फरार हुआ है या नहीं।

  • अगर कोई अभियुक्त जांच अधिकारी से छिपा नहीं है या पीड़ित होने के कुछ वास्तविक और व्यक्त किए गए डर के कारण छिप रहा है, तो यह एकउपयुक्त कारक होगा जिस पर एक न्यायाधीश को मामले में विचार करना होगा।

  • क्या अभियुक्त पहली बार का अपराधी है या अन्य अपराधों में उस पर आरोप लगाया गया है और यदि ऐसा है, तो ऐसे अपराधों की प्रकृति और उसके सामान्य व्यवहार को देखा जाए।

  • अभियुक्त की गरीबी या समझे जाने योग्य स्थिति भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है और यहां तक ​​कि संसद ने  दंड संहिता प्रक्रिया, 1973 संहिता की धारा 436 के लिए स्पष्टीकरण को शामिल करके इस पर संज्ञान लिया है।


 बेंच ने आगे कहा: " संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत के लिए  अर्जी पर सुनवाई करते वक्त जज द्वारा मानवीय रवैया अपनाया जाना आवश्यक है। इस तथ्य के लिए कई कारण हैं, इसमें एक अभियुक्त व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने, उस व्यक्ति के लिए भी जो गरीब है, संविधान के अनुच्छेद 21 की आवश्यकताएं और जेलों में बहुत अधिक संख्या है, जिससे सामाजिक और अन्य समस्याओं का सामना हो रहा है। "


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