बेटियों को भी संपत्ति में समान हक, भले ही वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले पैदा हुई हों : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]
LiveLaw News Network
4 Feb 2018 7:31 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले पैदा होने के बावजूद बेटियां भी पैतृक संपत्ति में बेटे की तरह बराबर का हिस्सा लेने की हकदार हैं। ये फैसला एक विभाजन वाद के फैसले को बेटियों द्वारा चुनौती देने के मामले में लिया जिसमें बेटियों को हक से बाहर रखा गया था।
ये विभाजन वाद 2002 में एक संयुक्त परिवार के मृत हिस्सेदार के पोते ने दायर किया था।ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि बेटियों को संपत्ति में हिस्सेदारी पाने का हक नहीं था, क्योंकि वे 19 56 से पहले पैदा हुई थीं जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ था। कोर्ट ने उन्हें 2005 के संशोधन के लाभ से वंचित कर दिया, जिसके तहत बेटियों को बेटों को बराबर समानता प्रदान की गई। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की डिक्री को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने ये कहकर चूक की है कि बेटियां विभाजन की हकदार नहीं हैं क्योंकि वे 1956 से पहले पैदा हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कोई सहस्वामी अपने पीछे जब एक कक्षा 1 अधिनियम की अनुसूची की महिला (जिसमें एक बेटी भी शामिल है) को छोड जाता है तो अविभाजित संपत्ति सिर्फ जीवित रहने वाले पुरुषों की नहीं होती बल्कि उनके उत्तराधिकारियों द्वारा निर्वाचित उत्तराधिकार के अनुसार महिला भी उसकी हकदार होती हैं।
इसलिए, मृतक के हित उसके उत्तराधिकारियों पर लागू होते हैं और इनमें बेटियां भी शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि बेटियां भी 2005 के संशोधन के लाभ की हकदार हैं।
यह प्रकाश बनाम फुलावती (2016) 2 एससीसी 36 के फैसले कहा गया है कि संशोधन के दिन उपलब्ध रहने वाली बेटियों के साथ साथ ये हक उन्हें भी मिलेगा जो बाद में पैदा हुई हों।
वर्तमान मामले में न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की बेंच ने इसे आगे समझाया और कहा कि संशोधन में कहा गया है कि एक बेटी जो ‘ जन्म’ से होगी वो बेटे की तरह ही हकदार होगी। इसलिए, बेटी को संशोधन के आधार पर 'जन्म के बाद से' अधिकार प्राप्त होगा।
इसे निम्नानुसार देखा गया: - धारा 6 में संशोधन के अनुसार, संशोधित अधिनियम, 2005 की शुरुआत में और उसके बाद से, एक सह स्वामी की बेटी बेटे की तरह ही सहस्वामी बन जाएगी।
यह स्पष्ट है कि पुराने वर्ग के तहत बेटों को पुराने हिंदू कानून के तहत उन्हें जन्म के बाद से हमवारिस का दर्जा दिया गया और संशोधित प्रावधान अब संवैधानिक रूप से बेटियों को जन्म के बाद से हमवारिस के अधिकार के रूप में पहचानता है। इस खंड में शब्दों का इस्तेमाल पुत्र और पुत्री दोनों के रूप में किया जाता है। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि बेटे और बेटियों को जन्म से हमवारिस बनाने का अधिकार दिया गया है। हमवारिस संपत्ति का विकास के बाद के चरण और एक हमवारिस की मौत का एक परिणाम है। एक तथ्य यह था कि विभाजन सूट 2002 में दाखिल किया गया था जो अब अप्रासंगिक हो गया लेकिन न्यायालय ने कहा कि जहां तक विभाजन सूट का संबंध है, विभाजन केवल अंतिम डिक्री के पारित होने पर अंतिम होता है और ये डिक्री 2007 में पारित की गई जबकि यहां, 2005 में बेटियों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया। इसलिए 2007 में डिक्री के पास होने के दौरान ट्रायल कोर्ट को उस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए था। न्यायालय ने यह भी बताया कि 2005 में संशोधन समानता की
कसौटी पर लाया गया था क्योंकि उसे बेटियों को लेकर विकलांग और पूर्वाग्रह बताकर हटाने की मांग थी।
कोर्ट ने कहा कि मूल रूप से 2005 में संशोधन करके हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1 9 56 के बारे में मौलिक परिवर्तन सामने आए, शायद रोस्को पाउंड के अमर शब्दों इसे बताते हैं। जैसे कि संधियों, कानून में आदर्श तत्व के लिए उन्होंने कहा, “ कानून स्थिर होना चाहिए और फिर भी वह अभी भी खड़े नहीं हो सकता इसलिए कानून के बारे में सभी सोच स्थिरता और परिवर्तन की आवश्यकता की परस्पर विरोधी मांगों के साथ संघर्ष करने की कोशिश कर रही है।इसलिए यह कहा गया कि बेटियों को भी समान हिस्सा मिलेगा।