केंद्र ने राजनीतिक चंदे के लिए इलेक्टोरल बांड योजना को अधिसूचित किया [अधिसूचना पढ़े]

LiveLaw News Network

4 Jan 2018 2:57 PM GMT

  • केंद्र ने राजनीतिक चंदे के लिए इलेक्टोरल बांड योजना को अधिसूचित किया [अधिसूचना पढ़े]

    केंद्र सरकार ने मंगलवार को इलेक्टोरल बांड स्कीम को अधिसूचित कर दिया। ऐसा उसने “देश में राजीनतिक चंदे की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए” किया है।

    इलेक्टोरल बांड को लागू करने की चर्चा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल अपने बजट भाषण में की थी। इस भाषण के 11 महीने बाद इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस अधिसूचना की मुख्य बाते हैं :




    • इलेक्टोरल बांड प्रोमिसरी नोट की शक्ल में होगा और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसे कोई भी भारतीय नागरिक और निकाय जो कि भारत में पंजीकृत है, खरीद सकता है।

    • यह बांड 1000, 10 हजार, एक लाख, 10 लाख और एक करोड़ रुपए की कीमत के होंगे और ये भारतीय स्टेट बैंक की चुनिन्दा शाखाओं में उपलब्ध होंगे।

    • बांड के लिए KYC (Know Your Customer) नियम का पालन करना होगा और इस पर पानेवाले का नाम नहीं होगा।

    • इस बांड को डिमांड ड्राफ्ट, चेक, ईसीएस और क्रेता के खाते से सीधे डेबिट के द्वारा खरीदा जा सकता है।

    • इस बांड को हर वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में खरीदा जा सकता है और इन महीनों में 10 दिनों तक इनकी बिक्री होगी। जिस साल संसदीय चुनाव होंगे उस साल अतिरिक्त 30 दिन ये बांड खरीदे जा सकेंगे।

    • इन बांड को खरीदे जाने के 15 दिनों के भीतर सिर्फ उन राजनीतिक दलों को चंदे के लिए देने होंगे जो जन प्रतिनिधित्व क़ानून, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं।

    • सिर्फ वे राजनीतिक दल इलेक्टोरल बांड से चंदा पाने के हकदार होंगे जिन्हें पिछले संसदीय या विधानसभा चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत वोट मिला हो।


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