कॉलेजियम के प्रस्तावों को प्रकाशित करने पर जस्टिस कूरियन और जस्टिस लोकुर ने CJI को पत्र लिखा

LiveLaw News Network

24 Dec 2017 8:29 AM GMT

  • कॉलेजियम के प्रस्तावों को प्रकाशित करने पर जस्टिस कूरियन और जस्टिस लोकुर ने CJI को पत्र लिखा

    कॉलेजियम के प्रस्तावों को सावर्जनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कूरियन जोसफ ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है। 

    ये निर्णय इसी साल अक्टूबर में "पारदर्शिता सुनिश्चित करने" के लिए लिया गया था और सीजीआई मिश्रा, जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस गोगोई, जस्टिस लोकुर और जस्टिस जोसफ  ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।

    ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस जोसफ ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा है  कि ये कदम भरोसे का  उल्लंघन है और यह जनादेश के विपरीत है। पत्र में कहा गया है, “ आपके पास विश्वास और जनादेश का उल्लंघन हुआ है और आपके बहन और भाई जजों के अनुरोध की  अवज्ञा हुई है। प्रस्तावों को अपलोड करने के लिए चुना गया जिसमें ऐसी जानकारी शामिल थी जो कुछ लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकती है, यदि अन्य अधिकार नहीं हैं,  तो उन न्यायिक अधिकारियों के अधिकार जो अभी काम जारी रखे हुए हैं। “

    उन्होंने आगे लिखा, “ यदि कॉलेजियम के पांच में से तीन सदस्यों मे  आपको इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए अनुरोध किया है, तो क्या आप इस तरह के अनुरोध को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं?  हम सभी को गंभीरता से पारदर्शिता में दिलचस्पी है लेकिन क्या हमे पारदर्शी होने के हमारे प्रयासों से प्रभावित अन्य लोगों के अधिकारों की भी सम्मान नहीं करना चाहिए ? क्या हम कॉलेजियम के इतिहास में नहीं हैं, जहां आप सदस्य हैं और पहले ऐसे पुनरीक्षण किए गए हैं? “

    उसी समय जस्टिस लोकुर ने भी चीफ जस्टिस को  पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया है कि इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है और "किसी भी व्यक्ति को पारदर्शिता के लिए कोई आपत्ति नहीं है, गोपनीयता की समस्या समान रूप से महत्वपूर्ण है और दोनों के बीच  संतुलन बनाने के लिए ये जरूरी है।  "

    याद रहे कि इससे पहले जस्टिस चेलामेश्वर ने भी कॉलेजियम की बैठकों में ये कहकर भाग लेने से इंकार कर दिया था कि वो गुपचुप लिए गए निर्णयों में हिस्सा नहीं लेंगे। वो पांच जजों के  संविधान पीठ द्वारा  एनजेएसी के फैसले में दिए एकमात्र जज थे जिन्होंने इससे असहमति जताई थी। उन्होंने न केवल एनजेएसी कानून का समर्थन किया था बल्कि कॉलेजियम प्रणाली में प्रभावशीलता की कमी भी बताया था।  इसके बाद उन्होंने कॉलेजियम के  फैसले के बाकी हिस्सों में शामिल हो गए, क्योंकि उसमें कॉलेजियम सिस्टम में सुधार करने की मांग की थी।

    कोर्ट ने इसके बाद जजों की  नियुक्ति के लिए सरकुलेशन विधि को अपनाया और जस्टिस चेलामेश्वर द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया। इस विधि के लिए कॉलेजियम से  सदस्यों को अनुशंसा मंजूर या अस्वीकार करने के लिए लिखित रूप में अपने कारणों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है।

    जजों की नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रस्तावों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया।

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