आधार से मोबाइल नंबर लिंक करने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस कर मांगा जवाब
LiveLaw News Network
30 Oct 2017 2:16 PM IST
मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से रूप से लिंक करने के सरकारी आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
सोमवार को जस्टिस ए के सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
दरअसल वकील राघव तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दूर संचार मंत्रालय के 16 अगस्त 2016 और 23 मार्च 2017 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। इसमें मंत्रालय ने पुराने मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए और नया मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।
राघव तन्खा ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार लोकनीति फाउंडेशन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानबूझ कर गलत व्याख्या की है।सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि पुराने मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिये और नए मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया जा जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसा नही कहा था।
याचिका में कहा गया है कि लोकनीति फाउंडेशन के मामले में सुप्रीम ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल नंबर के सत्यापन करने को कहा था। केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा था कि आधार कार्ड अनिर्वाय नही हैं हालांकि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि आधार कार्ड के जरिये सत्यापन आसानी से होता है।
तन्खा का कहना है कि इसका मतलब ये नही है कि आधार कार्ड के जरिये ही पुराने मोबाइल नंबर का सत्यापन और नया मोबाइल नंबर मिल सकता है।