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हरियाणा जूडिशियल सर्विस (प्रारंभिक)एग्जाम के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

LiveLaw News Network
6 Oct 2017 4:03 PM GMT
हरियाणा जूडिशियल सर्विस (प्रारंभिक)एग्जाम के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
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हरियाणा जूडिशियल सर्विस (प्रारंभिक) एग्जाम पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया है और अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय कर दी है।

एक कैंडिडेट सुमन ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि एग्जाम से एक दिन पहले सुनीता और सुशीला नामक लड़कियों ने उसे अप्रोच किया था औऱ प्रश्नपत्र देने के बदले एक करोड़ रुपये मांगे थे साथ ही प्रश्नपत्र में दर्ज दो पहले सवाल उसको बताए थे जो बाद में एग्जाम में वही सवाल उसने देखे। हाई कोर्ट ने इस मामलेेे में की गई शिकायत पर हरियाणा जूडिशियल सर्विस (जेबी) प्रारंभिक परीक्षा 2017 कैंसल कर दिया। इसके लिए रिक्रूटमेंट/प्रोमोशन/कोर्ट क्रिएशन कमिटी (सब ऑर्डिनेट जूडिशियल सर्विसेज) ने सिफारिश की थी जिसके बाद एग्जाम कैंसल किया गया।

ऐसा पाया गया था कि कुछ आवेदक को सवाल पहले ही मिल गया थआ। जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस रंजन गुप्ता और जस्टिस जीएस संधावालिया की बेंच को बताया गया कि रजिस्ट्रार डॉक्टर शर्मा और एक साजिशकर्ता सुनीता के बीच एक साल में 760 कॉल और एसएमएस का आदान प्रदान हुआ था। कमिटी की सिफारिश पर डॉक्टर बलविंदर कुमार शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ उनका ट्रांसफर किया गया और साथ ही पुलिस ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा-8 (घूस लेकर पब्लिक सर्वेंट को प्रभावित करना), धारा-9 (रिश्वत लेकर अपने पद का दुरुपयोग करना), धारा-13 (साजिश रचने) औरर आईपीसी की धारा-409 (अमानत में खयानत), 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश रचने) के तहत डॉक्टर शर्मा पर केस दर्ज किया है।

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