जानलेवा ब्लू व्हेल पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर, केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

LiveLaw News Network

15 Sep 2017 11:00 AM GMT

  • जानलेवा ब्लू व्हेल पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर, केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

    जानलेवा ब्लू व्हेल गेम पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम केंद्र ने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है।

    शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने सुनवाई करते हुए अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल से आग्रह किया है कि वो इस केस में कोर्ट की मदद करें

    दरअसल तमिलनाडू से मदुरै के रहने वाले 73 साल के वकील पोन्नियम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट जानलेवा ब्लू व्हेल गेम पर रोक लगाए। वकील पोन्नियम ने अपनी याचिका में कहा है कि ब्लू व्हेल गेम को लेकर अलग अलग अदालतों में मामले चल रहे हैं। लेकिन अभी तक पूरे देश में इस पर रोक नही लग पाई है। जिसकी वजह से बच्चों द्वारा खुदकुशी किए जाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

    पोन्नियम ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि कोर्ट सभी राज्य सरकारों को आदेश दे कि वो लोगों के बीच इस खेल को लेकर सामाजिक जागरूकता फैलाये।गौरतलब है कि एक ऐसा ही मामला में दिल्ली हाई कोर्ट में भी लंबित है जिसमें ब्लू व्हेल गेम पर रोक लगाने की मांग की गई है।

    23 अगस्त 2017 को ब्लू वेल गेम को बैन करने को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने सर्च इंजन फेसबुक, गूगल,याहू और केंद्र सरकार को शो कॉज नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने सभी से इस मामले मे स्टेटस रिपोर्ट माँगी है। कोर्ट ने गूगल याहू और फ़ेसबुक को 19 सितंबर को कोर्ट अपना जवाब सौंपने को कहा है। उन्हें बताना है कि ऑनलाइन ब्लू वेल गेम को रोकने के लिए क्या कदम उठाए है ?

    केंद्र सरकार की ओर से हाइकोर्ट को बताया गया है कि आई टी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत 11 अगस्त को ही वो फ़ेसबुक,गूगल और याहू समेत सभी सर्च इंजन को नोटिस भेज चुके है।

     दरअसल 18 अगस्त को ब्लू व्हेल चैंलेज गेम को लेकर  दिल्ली हाईकोर्ट ने इस खेल पर हैरानी जताते हुए कहा था कि ये कैसा खेल है जिसमें बच्चे तो बच्चे, बालिग लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं ?  बच्चों का तो समझ में आता है लेकिन एेसा क्या है कि बालिग लोग बिल्डिंग से कूद जाते हैं ?
    हालांकि सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि ब्लू व्हेल खेल को लेकर केंद्र सरकार ने पहले ही कोई आदेश जारी किए हैं। पहले कोर्ट को ये पता होना चाहिंए कि सरकार ने क्या आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा  है कि वो केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट के सामने रखें।
    वकील गुरमीत सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि इंटरनेट की बड़ी कंपनियों को तत्काल ब्लू व्हेल चैलेंज से संबंधित किसी भी सामग्री को अपलोड करने से रोका जाए। इस गेम के ऑनलाइन लिंक को गूगल, फेसबुक और अन्य वेबसाइटों से हटाने के लिए मांग भी की गई है। इसके अलावा बोंबे हाईकोर्ट भी एेसे ही मामले की सुनवाई कर रहा है।

    दरअसल ब्लू व्हेल चैलेंज गेम में यूजर्स को सोशल मीडिया के जरिए 50 दिन में कुछ चैलेंज को पूरा करने के टास्क दिए जाते हैं जिसमें अंतिम टास्क में यूजर्स को खुदकुशी य जैसे चैलेंज भी देते हैं।

    Next Story