1993 बम धमाकों में 10 साल की सजायाफ्ता रियाज़ सिद्धीकी को प्रदीप जैन हत्याकांड में उम्रकैद

LiveLaw News Network

12 Sep 2017 9:12 AM GMT

  • 1993  बम धमाकों में 10 साल की सजायाफ्ता रियाज़ सिद्धीकी को प्रदीप जैन हत्याकांड में उम्रकैद

    1993 मुंबई बम धमाकों में 10 साल की सजायाफ्ता रियाज़ सिद्धीकी को मुंबई की टाडा अदालत ने बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

    दरअसल प्रदीप जैन की 7 मार्च 1995 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रियाज़ सिद्धीकी पर हत्या की साजिश में शामिल होने का दोषी करार दिया गया था।

    प्रदीप जैन हत्याकांड में अबू सलेम, मेहंदी हसन शेख औऱ वीरेंद्र कुमार पहले ही उम्रक़ैद की सजा पाए चुके हैं।दिलचस्प बात ये है कि रियाज़ को पहले इस मुकदमे में सरकारी गवाह बनाया गया था लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गया इसलिए फिर से उसे आरोपी बनाकर मुकदमा चला जिसमे वो दोषी साबित हुआ और अब उम्रकैद की सजा सुनवाई गई है।

    गौरतलब है कि 6 सितंबर को ही 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट ने 24 साल बाद बडा फैसला सुनाते हुए अबू सलेम को उम्रकैद के साथ साथ ताहिर मर्चेन्ट और फिरोज़ खान को मौत की सजा सुनाई थी। अबू सलेम के अलावा करीमुल्लाह खान को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी जबकि  पांचवे दोषी रियाज़ सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। सलेम और करीमुल्ला पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। छठे दोषी की मौत हो गई थी।

    गौरतलब है कि 16 जून 2017 को टाडा कोर्ट ने इस केस में अबू सलेम समेत 6 को दोषी करार दिया था। इनमें से मुस्तफा दौसा की 28 जून को हार्टअटैक से मौत हो गई थी।

    दरअसल गैंगस्टर अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि होने की वजह से कोर्ट सलेम को फांसी या उम्रकैद की सजा नहीं दे सकती।  सजा पर बहस के दौरान प्रॉसिक्यूशन ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी।

    दरअसल  12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन धमाकों में बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। पहले दौर में दिए गए फैसले में अदालत ने 100 लोगों को दोषी पाया था, जिन्हें फांसी और उम्रकैद की सजा हुई थी। इन धमाकों में 27 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। अभी इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन समेत 27 आरोपी फरार हैं। रियाज सिद्दीकी को एक्सप्लोसिव लाने के लिए अबु सलेम को अपनी कार देने का दोषी करार दिया।

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