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गौरक्षा मामले में राजनीति ना हो : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network
6 Sep 2017 7:28 AM GMT
गौरक्षा मामले में राजनीति ना हो : सुप्रीम कोर्ट
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गौरक्षक दलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त अलग माहौल देखने को मिला जब एक  मसले पर सुप्रीम कोर्ट की राय अलग दिखी।बुधवार तो गौरक्षा के नाम पर हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में शामिल जस्टिस ऐ एम खानवेलकर ने याचिकाकर्ता से कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही जब बिहार में एक साथ 200 से ज़्यादा पशुओं को काटा गया था और उनके कंकाल सडक किनारे मिले थे तो उस पर भी याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। कोर्ट ने साफ किया कि एेसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट सिर्फ ये देखेगा कि विजिलेंटिज्म के नाम पर हो रही हिंसा की घटनाओं को रोका जा सके। घटना से पहले ही रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से पेश कॉलिन गोंजाल्विस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि हिंसा की इन घटनाओं के पीछे नेता ही हैं जो लगातार गौरक्षक दलों का बचाव करते हैं। वो राष्ट्रीय चैनलों पर भी सावर्जनिक तौर पर एेसी बयानबाजी करते हैं। उनके पास एेसे उदाहरण भी हैं। जो लोग इस तरह से हिंसा के लिए उकसाते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए।

वहीं इंदिरा जयसिंह ने भी पानीपत में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि गौरक्षों के खिलाफ केस वापस लिए जाएंगे।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मुद्दे में नहीं जाना चाहते। गौरक्षा मुद्दा गंभीर है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

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