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लोक शिकायत निवारण सिस्टम के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं: दिल्ली हाई कोर्ट

LiveLaw News Network
25 July 2017 2:27 PM GMT
लोक शिकायत निवारण सिस्टम के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं: दिल्ली हाई कोर्ट
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सिटिज़ेन चार्टर की मांग कर रहि याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ने लोक शिकायत निवारण सिस्टम के लिए कदम उठाए हैं ।


हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरि शंकर की बेंच ने इस मामले में याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की अर्जी का निपटारा करते हुए उक्त आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया था कि समय बद्ध तरीके से शिकायतों का निपटारा करने केलिए केंद्र को निर्देश दिया जाए कि हर विभाग में सिटिजन चार्टर सुनिश्चित किया जाए। यूनाइटेड नेशन कंवेंशन को लागू करने की गुहार लगाई गई थी ताकि करप्शन को रोका जा सके।

बेंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को रेकॉर्ड पर लिया जिसमें कहा गया था कि सिटिजन चार्टर को लागू करने के बारे में काम चल रहा है। केंद्र इस मामले में एक्शन ले रहा है। केंद्र ने पहले कोर्ट को बताया था कि नई सरकार बनने केबाद इस मामले में नया बिल लाया जा रहा है। राइट टु सर्विसेज एंड ग्रिवांसेज रिड्रेस बिल 2014 प्रस्तावित है। केंद्र ने ये भी कहा था कि तमाम डिपार्टमेंट को ये निर्देश जारी किया गया है कि वह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रिवांसेज का गठन करे ताकि लोगों की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से ननिपटारा किया जाए। किसी भी शिकायत को 60 दिनों के भीतर निपटान किया जाए।

गाइडलाइंस के मुताबिक प्रत्येक मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट औऱ संगठन को कहा गया है कि वह जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को पब्लिक ग्रिवांस के डायरेक्टर बनाएं। लोगों की शिकायत को देखने के लिए डायरेक्टर प्रत्येक बुधवार को पब्लिक के लिए उपलब्ध रहें। 12 मार्च 2015 को ये गाइडलाइंस जारी किया गया है।






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