केवल गलत आदेश पारित करने के लिए किसी लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, जब कि यह सबूत ना हो कि आदेश बाहरी विचारों से प्रभावित है: केरल हाईकोर्ट11 Jun 2021 11:13 AM IST