हमारे देश में अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई मिली: यासीन मलिक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI से कहा
Amir Ahmad
21 Nov 2024 12:23 PM IST
1989 में 4 भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या से संबंधित मामले में सुनवाई के लिए कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक को जम्मू कोर्ट में पेश करने के आदेश के खिलाफ CBI द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की।
सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मलिक को शारीरिक रूप से पेश करने के निर्देश पर आपत्ति जताई।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ को बताया कि मलिक को सुनवाई के लिए जम्मू नहीं ले जाया जा सकता। कानून अधिकारी ने कहा कि गवाहों की सुरक्षा भी चिंता का विषय है।
एसजी ने कहा कि मलिक इस बात पर जोर देकर चालबाजी कर रहे हैं कि वह वकील की मदद के बिना व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। मलिक की पाकिस्तानी आतंकवादी और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के साथ मंच साझा करते हुए एक तस्वीर दिखाते हुए एसजी ने जोर देकर कहा कि मलिक कोई साधारण अपराधी नहीं है।
क्रॉस-एग्जामिनेशन ऑनलाइन कैसे किया जाएगा?
जम्मू में शायद ही कोई कनेक्टिविटी है, जस्टिस ओक ने आश्चर्य जताया।
एसजी ने दोहराया कि मलिक सिर्फ एक और आतंकवादी नहीं था और हाफिज सईद से मिलने के लिए कई बार पाकिस्तान गया। एसजी ने कहा कि हम सरकार के तौर पर ऐसे मामलों में नियम-कायदों के हिसाब से नहीं चल सकते।
"हमारे देश में अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई दी गई थी।"
जस्टिस ओक ने एसजी से यह निर्देश लेने को कहा कि मुकदमे में कितने गवाह थे।
एसजी ने कहा कि मलिक ही कानूनी प्रतिनिधित्व से इनकार कर रहा था।
एसजी ने कहा,
"गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता होगी, गवाहों में से एक की हत्या कर दी गई थी।"
जस्टिस ओक ने पूछा कि क्या जेल में मुकदमा चलाने का विकल्प तलाशा जा सकता है। जज ने आगे कहा कि आदेश पारित करने से पहले मामले में सभी आरोपियों की सुनवाई की जानी चाहिए।
एसजी ने कहा कि मौजूदा याचिका में भी मलिक ने वकील नहीं रखा। एक मामले में मलिक, जो दूसरे मामले में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश हुआ, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा हुईं, एसजी मेहता ने बताया।
जस्टिस ओक ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति दी जा सकती है। अंततः मामले को अगले गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे CBI को सभी आरोपियों को प्रतिवादी बनाने के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति मिल गई।
जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जज तिहाड़ जेल अधिकारियों को मामले की सुनवाई के लिए मलिक को पीठ के समक्ष शारीरिक रूप से पेश करते देखकर हैरान रह गए। तब CBI के वकील ने अदालत को सूचित किया कि मलिक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने पर जेल अधिकारियों द्वारा लाया गया।
यह कहते हुए कि यह सुरक्षा मुद्दा था, एसजी मेहता ने तब आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे कि यह घटना दोबारा न हो।
जस्टिस दीपांकर दत्ता ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू के तीसरे एडिशनल सेशन जज (टाडा/पोटा) के आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसके तहत चार भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या और 1989 में मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के संबंध में गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मलिक की शारीरिक उपस्थिति मांगी गई थी।
मई 2022 में NIA कोर्ट ने मलिक को दोषी ठहराए जाने के बाद साजिश राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकवाद को वित्तपोषित करने आदि के आरोपों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। NIA ने उसके लिए मौत की सजा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है।
केस टाइटल: सीबीआई बनाम मोहम्मद यासीन मलिक एसएलपी