सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला किया खारिज, किशोरियों के यौन व्यवहार के बारे में की गई थी विवादास्पद टिप्पणी

Amir Ahmad

20 Aug 2024 11:25 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला किया खारिज, किशोरियों के यौन व्यवहार के बारे में की गई थी विवादास्पद टिप्पणी

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 अगस्त) को किशोरों की निजता के अधिकार के संबंध में शीर्षक से सुओ मोटो मामले में अपना फैसला सुनाया, जो 18 अक्टूबर 2023 को दिए गए फैसले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर शुरू किया गया था।

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले और किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने जैसी उसकी विवादास्पद टिप्पणियों को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने उक्त मामले में 20 साल के युवक को बरी किया था, जो नाबालिग लड़की के साथ यौन गतिविधि में लिप्त था।

    जस्टिस ओक ने कहा कि निर्णय लिखने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए। मामले के तथ्यों के संबंध में जस्टिस ओका ने कहा कि POCSO Act की धारा 6, धारा 376(3) और 376(2)(एन) IPC के तहत आरोपियों की सजा बहाल कर दी गई।

    जस्टिस ओक ने यह भी कहा कि राज्यों को POCSO Act की धारा 19(6) के प्रावधानों के साथ-साथ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 30 से 43 के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश जारी किए गए।

    जस्टिस ओक ने आगे कहा कि मामले में पीड़ित को सूचित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की गई।

    हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 के तहत 25 वर्षीय व्यक्ति की सजा पलटते हुए किशोरों विशेषकर किशोर लड़कियों के यौन व्यवहार पर व्यापक टिप्पणियां कीं।

    हाईकोर्ट ने अपने विवादित निर्णय में CrPc की धारा 482 (न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए निहित शक्तियां) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया यह देखते हुए कि बड़े किशोरों के सहमति से किए गए यौन व्यवहार की पहचान न होने के कारण उनका स्वतः ही अपराधीकरण हो गया। साथ ही सहमति से किए गए कृत्यों को गैर-सहमति से किए गए कृत्यों के साथ मिला दिया गया है।

    हाईकोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि पीड़िता ने दोषी से विवाह किया था और इस रिश्ते से एक बच्चा भी पैदा हुआ था।

    कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस चित्त रंजन दाश और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने किशोर लड़कों और लड़कियों द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्यों का एक सेट निर्धारित किया:

    “यह प्रत्येक किशोरी का कर्तव्य/दायित्व है:

    (i) अपने शरीर की अखंडता के अधिकार की रक्षा करें।

    (ii) अपनी गरिमा और आत्म-सम्मान की रक्षा करें।

    (iii) जेंडर बाधाओं को पार करते हुए अपने आत्म-विकास के लिए प्रयास करें।

    (iv) यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि समाज की नज़र में वह तब हार जाती है जब वह मुश्किल से दो मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के लिए झुक जाती है।

    (v) उसके शरीर की स्वायत्तता और उसकी निजता के अधिकार की रक्षा करें।

    किशोर लड़के का यह कर्तव्य है कि वह युवा लड़की या महिला के उपरोक्त कर्तव्यों का सम्मान करे और उसे अपने विवेक को महिला उसके आत्म-सम्मान, उसकी गरिमा और निजता और उसके शरीर की स्वायत्तता के अधिकार का सम्मान करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।

    पीठ ने आगे कहा,

    "किशोरों में सेक्स सामान्य है लेकिन यौन इच्छा या ऐसी इच्छा का उत्तेजित होना व्यक्ति द्वारा की गई किसी कार्रवाई पर निर्भर करता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। इसलिए यौन इच्छा बिल्कुल भी सामान्य और मानक नहीं है।"

    हाईकोर्ट ने 16-18 वर्ष की आयु के किशोरों के बीच सहमति से गैर-शोषणकारी संबंधों को संबोधित करने के लिए POCSO Act में प्रावधानों की अनुपस्थिति पर भी जोर दिया।

    इन टिप्पणियों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ये टिप्पणियां न केवल अत्यधिक आपत्तिजनक थीं बल्कि पूरी तरह से अनुचित भी थीं, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन करती थीं।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपील के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के अपने अधिकार क्षेत्र से हाईकोर्ट के विचलन पर चिंता व्यक्त की तथा न्यायाधीशों की व्यक्तिगत राय व्यक्त करने और उपदेश देने के लिए आलोचना की।

    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को पीड़ित-शर्मिंदा करने और रूढ़िवादी बनाने की विभिन्न न्यायालयों की सामान्य प्रवृत्ति की अस्वीकृति व्यक्त की। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह के निर्णय लिखना बिल्कुल गलत है।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत अधिकारों का प्रयोग सामाजिक रूप से परिभाषित कर्तव्यों विशेष रूप से महिलाओं पर लगाए गए कर्तव्यों को पूरा करने पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

    एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों में किसी भी अनुभवजन्य या सामाजिक तर्क का अभाव था और वे वास्तविकता से अलग थे।

    उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीशों को अपने निर्णय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बजाय संवैधानिक नैतिकता के आधार पर लेने चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट ने किशोर यौन संबंधों को मान्यता देने के लिए POCSO में संशोधन किए जाने के आधार पर दोषसिद्धि रद्द करने की अपील में CrPC की धारा 482 को लागू करने के HC के अधिकार पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने POCSO Act के तहत दोषसिद्धि केवल इस आधार पर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के अधिकार पर भी सवाल उठाया कि यौन संबंध 'सहमति' से बनाए गए थे, जबकि कानून के तहत न्यूनतम सजा निर्धारित की गई, जबकि शीर्ष अदालत को 'पूर्ण न्याय' करने का संवैधानिक जनादेश प्राप्त नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट ने किशोर यौन संबंधों के मुद्दे और नाबालिगों के बीच सहमति से बनाए गए संबंधों से जुड़े मामलों में न्यायिक विवेक की आवश्यकता पर भी सुनवाई की। POCSO Act के तहत सहमति की आयु पर विधि आयोग की 283वीं रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें किशोर यौन गतिविधि के व्यापक अपराधीकरण के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया और अदालतों को कुछ मामलों में कम सजा देने का विवेक प्रदान करने की सिफारिश की गई।

    पश्चिम बंगाल राज्य ने भी हाईकोर्ट के फैसले को उसके गुण-दोष के आधार पर चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की।

    राज्य के वकील सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने CrPc की धारा 482 और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आपराधिक दोषसिद्धि की वैधानिक कानूनों के आधार पर सख्ती से जांच की जानी चाहिए।

    केस टाइटल - किशोरों की निजता के अधिकार के संबंध में

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