सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही के चलते बोली लगाने वाले पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया, कहा- नीलामी में सार्वजनिक धन की बर्बादी को रोकने के लिए ज्यादा सावधानी की जरूरत

LiveLaw News Network

17 July 2024 11:08 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही के चलते बोली लगाने वाले पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया, कहा- नीलामी में सार्वजनिक धन की बर्बादी को रोकने के लिए ज्यादा सावधानी की जरूरत

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नीलामी एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया है, और बोली लगाने वालों को ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए सामान्य से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे समय, प्रयास और व्यय के मामले में सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो।

    न्यायालय ने कहा,

    "अनुभवी कॉरपोरेट संस्थाएं होने के नाते बोली लगाने वालों से अपेक्षा की जाती है कि वे तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता लें, और निविदा प्रक्रिया की पवित्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए सामान्य से अधिक सावधानी बरतें, यदि जरुरत ना हो तो भी सावधानी बरतें।"

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा गलत बोली लगाने के कारण खनन पट्टे के लिए नई नीलामी की अनुमति दी, लेकिन उचित सावधानी न बरतने के लिए उस पर जुर्माना लगाया।

    “राज्य और निजी पक्ष, यानी अपीलकर्ता के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, हम अपीलकर्ता को बेदाग नहीं जाने देना चाहते हैं। अपीलकर्ता द्वारा अपेक्षित सावधानी से काम करने में विफलता के कारण, जिसके कारण न केवल खनन परियोजना में अनिवार्य रूप से देरी हुई है, बल्कि प्रतिवादियों और अन्य प्रतिभागी बोलीदाताओं दोनों का कीमती समय, प्रयास और पैसा भी बर्बाद हुआ है, हम अपीलकर्ता को एक महीने के भीतर प्रथम प्रतिवादी को 3,00,00,000/- रुपये (केवल तीन करोड़ रुपये) का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।”

    यह मामला एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा खान और भूविज्ञान निदेशक, भुवनेश्वर के तत्वावधान में आयोजित एक ई-नीलामी से जुड़ा है। ओडिशा राज्य ने 9 जनवरी, 2023 को ओरहुरी मैंगनीज और लौह अयस्क ब्लॉक के लिए खनन पट्टे की ई-नीलामी के लिए एक निविदा दस्तावेज जारी किया था।

    अपीलकर्ता ने 5,00,000 रुपये की अपेक्षित फीस जमा करके भाग लिया और उसके बाद अपनी ऑनलाइन बोली प्रस्तुत की। निविदा दस्तावेज के खंड 14 में बैंक गारंटी के रूप में 9,12,21,315 रुपये की बोली सुरक्षा की आवश्यकता थी, जिसका अपीलकर्ता ने 17 फरवरी, 2023 को अनुपालन किया।

    खनिज नीलामी नियम, 2015 द्वारा शासित ई-नीलामी प्रक्रिया में दो दौर शामिल थे: तकनीकी बोलियां और प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना, उसके बाद ई-नीलामी के लिए तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं का चयन करना। इसके बाद योग्य बोलीदाताओं को फ़्लोर प्राइस के ऊपर अपना अंतिम मूल्य प्रस्ताव पेश करना था, जिसमें पिछली बोली के आठ मिनट के भीतर 0.05 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि में बोलियां लगाई जानी थीं।

    अपीलकर्ता ने पहला दौर पास कर लिया और 21 मार्च, 2023 को ई-नीलामी 84.00 प्रतिशत की फ़्लोर प्राइस के साथ हुई। नीलामी करीब सात घंटे तक चली, जिसमें 136 प्रयासों के बाद बोलियां 84 प्रतिशत से बढ़कर 104.05 प्रतिशत हो गईं। शाम 6:13 बजे, अपीलकर्ता ने गलती से इच्छित 104.10 प्रतिशत के बजाय 140.10 प्रतिशत की बोली दर्ज कर दी। कोई जवाबी बोली न होने के कारण, नीलामी अपीलकर्ता की बोली 140.10 प्रतिशत दर्ज किए जाने के साथ संपन्न हुई।

    गलती का एहसास होने पर, अपीलकर्ता ने खान निदेशक को कई बार फोन किया और उसी दिन रात 8:17 बजे बोली में सुधार की मांग करते हुए एक ईमेल भेजा। 22 मार्च, 2023 को, सुधार के लिए अपीलकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और उसे पसंदीदा बोलीदाता के रूप में पुष्टि की गई। अपीलकर्ता को पंद्रह दिनों के भीतर अग्रिम भुगतान की पहली किस्त के रूप में 3,64,88,526 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया, ऐसा न करने पर सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि यह गलती एक वास्तविक त्रुटि थी।

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, अपीलकर्ता को अपनी बोली से बाध्य माना और कहा कि विवाद रिट क्षेत्राधिकार की सीमाओं से परे है। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    अपीलकर्ता के लिए पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने 137 बोलियों में से 47 बोलियां लगाईं, जिनमें 0.05 प्रतिशत से 2.00 प्रतिशत के बीच की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि 140.10 प्रतिशत की अंतिम बोली एक मानवीय भूल थी, न कि जानबूझकर किया गया कार्य, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि गलत बोली पिछली बोली से 36.05 प्रतिशत अधिक थी, जबकि आवश्यकता केवल 0.05 प्रतिशत अधिक होने की थी।

    प्रतिवादियों के लिए एडवोकेट प्रकाश रंजन नायक ने तर्क दिया कि ई-नीलामी प्रक्रिया अंतिम रूप ले चुकी थी, और अपीलकर्ता कथित गलती के कारण इसे फिर से नहीं खोल सकता था।

    प्रतिवादी ने अदालत को बताया कि ई-नीलामी मंच एक पॉप-अप दिखाता है जिसमें बोली राशि संख्यात्मक और शब्दों दोनों में प्रदर्शित होती है, जिसके लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, जिसका अपीलकर्ता ने अनुपालन किया। नतीजतन, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि 140.10 प्रतिशत की बोली एक गलती थी।

    अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक समीक्षा सीमित है, लेकिन सद्भावनापूर्ण गलतियों के लिए न्यायसंगत राहत दी जा सकती है। अदालत ने गलती के बारे में अधिकारियों को सूचित करने में अपीलकर्ता की त्वरित कार्रवाई पर ध्यान दिया और ई-नीलामी की अंतिमता के बारे में प्रतिवादियों के तर्क को अप्रभावी पाया।

    अदालत ने कहा कि बोली में सुधार या वापसी की कोई गुंजाइश नहीं थी। अदालत ने माना कि अपीलकर्ता की 140.10 प्रतिशत की बोली गलत थी। वाणिज्यिक समझ की कमी थी और यह एक वास्तविक गलती थी, जिसे बर्दाश्त करना अनुचित होगा।

    न्यायालय ने आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि स्पष्ट मानवीय भूल के लिए, बिना किसी दुर्भावना के, सुरक्षा जमा को जब्त करना अनुपातहीन और दंडनीय है।

    अदालत ने आगे कहा,

    "अन्यथा वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य बोली का प्रवर्तन, जिसमें जमा राशि की जब्ती अपीलकर्ता के सिर पर डेमोक्लीज़ की तलवार की तरह लटकी हुई है, शायद ही किसी भी पक्ष के सर्वोत्तम हित में कहा जा सकता है। शायद, प्रतिवादी मानवीय त्रुटियों और गलतियों से बचने के लिए, पक्ष से क्रॉस चेक और पुष्टि प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं।"

    न्यायालय ने विवादित संचार को रद्द कर दिया और एक नई ई-नीलामी की अनुमति दी। इसने अपीलकर्ता को एक महीने के भीतर 3,00,00,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। 2,75,00,000 रुपये विभिन्न लागतों और 25,0000 रुपये, जिस जिले में खदान स्थित है, वहां की युवा आदिवासी आबादी के लिए धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाएंगे।

    केस – मेसर्स ओमसाईराम स्टील्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बनाम खान एवं भूविज्ञान निदेशक, भुवनेश्वर एवं अन्य।

    Next Story