'अत्यधिक तकनीकी व्याख्या से बचा जाए ' : सुप्रीम कोर्ट ने महिला जीएसटी अधिकारी को 'महिला आरक्षित श्रेणी' उम्मीदवार बनाने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

12 Feb 2024 1:33 PM IST

  • अत्यधिक तकनीकी व्याख्या से बचा जाए  : सुप्रीम कोर्ट ने महिला जीएसटी अधिकारी को महिला आरक्षित श्रेणी उम्मीदवार बनाने की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अदालतों को खंड(खंडों) की अत्यधिक तकनीकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए जो शुद्धिपत्र/निर्देशों के प्रभाव को खत्म कर दे।

    हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने केंद्र को एक महिला उम्मीदवार के सामान्य श्रेणी में चयन पर विचार और उस पर लाभ प्रदान का विचार करने का निर्देश दिया, जिसे बिक्री कर अधिकारी के रूप में 'महिला आरक्षित श्रेणी' के स्थान पर चुना गया था।

    विवाद का सार यह था कि महाराष्ट्र सरकार के तहत 'ग्रुप ए' और 'ग्रुप बी' अधिकारियों के राजपत्रित पद पर व्यक्तियों की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ शर्तों के अधीन महिला आरक्षण के लाभ पर विचार किया गया, जिसमें शामिल था (i) कि उम्मीदवार को महाराष्ट्र का मूल निवासी होना चाहिए; और (ii) उम्मीदवार को नॉन-क्रीमी लेयर ("एनसीएल") से संबंधित होना चाहिए।

    एनसीएल श्रेणी से संबंधित महिला उम्मीदवार (अपीलकर्ता) ने आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध एनसीएल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण 'खुली सामान्य श्रेणी' के तहत उपरोक्त परीक्षा के लिए अपना आवेदन जमा किया था। हालांकि, स्वीकार्य रूप से, और निस्संदेह अपीलकर्ता आपेक्षित विज्ञापन के अनुसार आयोजित होने वाली अंतर्निहित परीक्षा के लिए 'आरक्षित महिला श्रेणी' के तहत आवेदन करने के लिए पात्र थी।

    प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, अपीलकर्ता को जीएसटी विभाग में बिक्री कर अधिकारी के रूप में चुना गया। इसके बाद, सरकार द्वारा एक शुद्धिपत्र जारी किया गया, जिसने अपीलकर्ता को एनसीएल प्रमाणपत्र के मुकाबले एनसीएल प्रमाणपत्र जमा करने में सक्षम बनाया, जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी 01.06.2022 को वैध होना चाहिए था।

    शुद्धिपत्र के कारण हुए बदलाव के आलोक में अपीलकर्ता ने मांग की कि उसके चयन को खुली सामान्य श्रेणी के स्थान पर 'महिला आरक्षित श्रेणी' में माना जाए। लेकिन, उनके आवेदन को विभाग और उसके बाद महाराष्ट्र प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

    हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता की रिट याचिका को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि यदि अपीलकर्ता को अपनी श्रेणी बदलने की अनुमति दी जाती है, तो इससे मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने कहा है।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा,

    "केवल इसलिए कि एक शुद्धिपत्र जारी किया गया है, याचिकाकर्ता को इस चरण में श्रेणी बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इससे भी अधिक, पैराग्राफ संख्या 1.2.5.6 और 1.2.5.7 में निहित उम्मीदवार के लिए सामान्य निर्देशों की पृष्ठभूमि पर, जो फॉर्म भरने के बाद कोई भी बदलाव करने की अनुमति ट नहीं देता है । यदि याचिकाकर्ता सामान्य महिला वर्ग के लिए आवेदन करने की इच्छुक थी, तो उसे परिश्रम दिखाते हुए पहले ही एनसीएल प्राप्त कर लेना चाहिए था, जिसमें वह विफल रही।''

    बॉम्बे हाईकोर्ट के आक्षेपित आदेश पर आपत्ति जताते हुए अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सिविल अपील दायर की है।

    शुरुआत में, भर्ती से संबंधित विज्ञापन और शुद्धिपत्र पर गौर करने के बाद, अदालत ने देखा कि शुद्धिपत्र ने अपीलकर्ता को चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित एनसीएल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बना दिया है।

    "आक्षेपित विज्ञापन के पैराग्राफ 5.14 के साथ पढ़े गए पैराग्राफ 5.10 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि 'आरक्षित महिला श्रेणी' के तहत किसी भी आवेदन को एनसीएल प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित किया जाना था जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध था यानी, 01.06.2022 तक। इसके बाद, शुद्धिपत्र जारी होने के बाद, उपरोक्त स्थिति बदल गई; और उम्मीदवार अब चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित एनसीएल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पात्र थे।

    अदालत ने माना कि आपेक्षित विज्ञापन के अनुसार प्रस्तुत आवेदन में बदलाव की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि शुद्धिपत्र के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए।

    अदालत ने सरकार के इस तर्क से असहमति जताई कि अपीलकर्ता को 'महिला आरक्षित श्रेणी' में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि उसने उस प्रश्न के सामने 'हां' का निशान नहीं लगाया था, जिसमें पूछा गया था कि क्या आवेदक के पास एनसीएल प्रमाणपत्र है।

    “अपीलकर्ता का उपरोक्त आचरण प्रामाणिक है। तदनुसार, हमारे विचार में अपीलकर्ता को केवल अपीलकर्ता की ईमानदारी और संयम के आधार पर महिला आरक्षण के लाभ से अनुचित तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसने उसे अंतर्निहित सहायक दस्तावेज़ के अभाव में, एनसीएल के एक संभावित उम्मीदवार की स्थिति के बारे में पूछताछ करने वाले कॉलम के सामने 'हां' पर निशान लगाने की अनुमति नहीं दी।

    इसके अलावा, अदालत ने खुली सामान्य श्रेणी के बजाय 'महिला आरक्षित श्रेणी' में चयनित होने के शुद्धिपत्र के आधार पर अपीलकर्ता के दावे को खारिज करते हुए हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई अति-तकनीकी व्याख्या पर नाराज़गी व्यक्त की।

    “हमारी सुविचारित राय में, हाईकोर्ट ने इस बात की सराहना किए बिना निर्देशों की एक अति-तकनीकी व्याख्या को अपनाया कि इस तरह की व्याख्या शुद्धिपत्र के प्रभाव को समाप्त कर देगी। ऐसी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में अपनाया गया है कि अन्य व्यक्तियों को शुद्धिपत्र का लाभ दिया गया है; और प्रतिवादी ने ऐसे व्यक्तियों के लिए निर्देशों में ढील दी है ताकि वैध एनसीएल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा सके।

    अदालत ने आपेक्षित /अंतर्निहित आदेश को रद्द करते हुए कहा,

    “तदनुसार, मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए; और अपीलकर्ता एक मेधावी उम्मीदवार है जिसने महिला आरक्षण के लाभ के योग्य होने के बावजूद 'खुली सामान्य श्रेणी' के तहत मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है, हम समता को संतुलित करने और भारत का संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके न्याय करने के इच्छुक हैं। तदनुसार, हम प्रतिवादी को निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को तुरंत 'आरक्षित महिला श्रेणी' के तहत एक उम्मीदवार के रूप में माना जाए।''

    मामले का विवरण: प्रियंका प्रकाश कुलकर्णी बनाम महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (SC) 107

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