राज्यसभा की भूमिका मूल संरचना का एक हिस्सा, राज्यसभा चुनाव अनुच्छेद 194 के तहत विधायिका विशेषाधिकार से संरक्षित : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

5 March 2024 5:19 AM GMT

  • राज्यसभा की भूमिका मूल संरचना का एक हिस्सा, राज्यसभा चुनाव अनुच्छेद 194 के तहत विधायिका विशेषाधिकार से संरक्षित : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 मार्च) को अपने 2006 के कुलदीप नैयर फैसले को स्पष्ट करते हुए घोषणा की कि राज्यसभा चुनाव संविधान के अनुच्छेद 194(2) के दायरे में हैं।

    यह देखते हुए कि संसद के ऊपरी सदन की भूमिका संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, यह माना गया कि अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत संसदीय विशेषाधिकार केवल सदन के पटल पर विधायी गतिविधियों तक सीमित नहीं हो सकते लेकिन सदन के सत्र में न होने पर भी विधायी निकाय में निर्वाचित सदस्यों की अन्य शक्तियों और जिम्मेदारियों को भी बढ़ाया गया है।

    यह विधायकों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों के संदर्भ में संसदीय छूट पर 1998 के पीवी नरसिम्हा राव के फैसले को पलटने वाले एक व्यापक फैसले का हिस्सा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सोमवार सुबह दिए गए इस नवीनतम फैसले में कहा गया है कि संसद और विधान सभाओं के सदस्य विधायिका में वोटों या भाषणों से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते हैं।

    1998 के मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता सीता सोरेन की अपील में संदेह जताया गया था, जिन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था।

    बेंच ने अटॉर्नी-जनरल के इस तर्क को खारिज कर दिया कि राज्यसभा चुनाव के लिए वोट अनुच्छेद 194(2) के तहत 'विधायी वोट' नहीं है।

    सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी-जनरल आर वेंकटरमणी ने तर्क दिया था कि पीवी नरसिम्हा राव का आदेश सोरेन की अपील पर लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, राज्य विधानमंडल की लॉबी में राज्यसभा के लिए एक सदस्य को चुनने के लिए किया गया वोट 'विधायी वोट' नहीं होगा और इस तरह, अनुच्छेद 194(2) के सुरक्षात्मक दायरे में नहीं आएगा। इस तर्क के समर्थन में, शीर्ष कानून अधिकारी ने 2006 के कुलदीप नैयर फैसले पर भरोसा किया था, जहां अदालत ने कहा था कि राज्यसभा में सीटें भरने के लिए चुनाव अनुच्छेद 194 के तहत विधायिका की कार्यवाही नहीं है, बल्कि मताधिकार का एक मात्र अभ्यास है।

    इस तर्क का खंडन करते हुए सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने 'विधानमंडल के सदन' और विधानमंडल के बीच अंतर पर जोर दिया था। उन्होंने इस संदर्भ में प्रतिवादियों की कुलदीप नैयर (2006) पर निर्भरता पर भी संदेह जताया और कहा कि जिस हिस्से पर भरोसा किया गया, वह केवल अदालत की आज्ञा का पालन करता है।

    अंततः, अटॉर्नी-जनरल के तर्क को सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का समर्थन नहीं मिला। सोमवार को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य विधानमंडल की लॉबी में डाले गए वोट भी संविधान के अनुच्छेद 194(2) के दायरे में होंगे।

    संसदीय प्रक्रियाओं का सदन में न होना भी संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है: सुप्रीम कोर्ट

    अदालत का तर्क इस मामले को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 80 (राज्य परिषद की संरचना) और 194 (विधायिका के सदन और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि) पर आधारित था।

    संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, संसद के उच्च सदन के सदस्यों के लिए मतदान करने की शक्ति पूरी तरह से राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को सौंपी गई है। पीठ ने कहा, इसलिए, राज्यसभा के लिए मतदान का कार्य उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों का एक अभिन्न अंग है।

    फिर, अदालत यह जांचने के लिए आगे बढ़ी कि क्या अनुच्छेद 194(2) की भाषा संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित ऐसे वोट पर कोई प्रतिबंध लगाती है। प्रावधान की भाषा का विश्लेषण करते हुए, पीठ ने प्रावधान के भीतर 'विधायिका' और 'ऐसी विधायिका के सदन' शब्दों के बीच अंतर पर ध्यान दिया। रामचंद्रन के तर्क को स्वीकार करते हुए, यह देखा गया कि जबकि 'विधानमंडल' शब्द अनुच्छेद 168 के तहत व्यापक अवधारणा को संदर्भित करता है, जिसमें राज्यपाल और विधानमंडल के सदन शामिल हैं, 'विधानमंडल का सदन' विशेष रूप से अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल द्वारा बुलाए गए न्यायिक निकाय को संदर्भित करता है। ये अनिश्चित काल तक कार्य करता है और तब भी अस्तित्व में रहता है जब राज्यपाल ने सदन को नहीं बुलाया है।

    "अनुच्छेद 194(2) का पहला अंग "विधानमंडल या उसकी किसी समिति में उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी वोट" से संबंधित है। हालांकि, दूसरे भाग में, इस्तेमाल किया गया वाक्यांश "किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही के ऐसे विधायिका के सदन के अधिकार के तहत प्रकाशन के संबंध में है।" प्रावधान के दूसरे अंग में 'ऐसी विधायिका का सदन' शब्द का उपयोग करने के लिए पहले अंग में प्रयुक्त शब्द 'विधानमंडल' से स्पष्ट विचलन है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रावधान दोनों के बीच अंतर पैदा करता है।

    इस संदर्भ में, पीठ ने तदर्थ समितियों और स्थायी समितियों जैसी संसदीय प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला, जो आवश्यक रूप से सदन के पटल पर नहीं होती हैं। ये प्रक्रियाएं, जिनमें राज्यसभा के चुनाव और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव शामिल हैं, फिर भी समग्र रूप से विधायिका और संसदीय लोकतंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक हैं।

    अदालत ने तर्क दिया कि कोई कारण नहीं है ऐसी समितियों में होने वाले विचार-विमर्श को संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित क्यों नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) के पाठ में भी कोई प्रतिबंध नहीं दिखता है, जो राज्यसभा या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए ऐसे चुनावों को प्रावधानों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के बाहर धकेलता है।

    अदालत ने कहा कि ऐसे चुनाव विधानमंडल के परिसर के भीतर तब भी कराए जा सकते हैं, जब संसद या राज्य विधानसभाओं का सत्र नहीं चल रहा हो।

    फिर इसमें जोड़ा गया -

    “हालांकि, वे संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का एक अभिन्न अंग हैं। ऐसे चुनावों के लिए वोट विधायिका या संसद में दिया जाता है, जो अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के पहले अंग के संरक्षण को लागू करने के लिए पर्याप्त है। ऐसी प्रक्रियाएं विधायिका के कामकाज और संसदीय लोकतंत्र की व्यापक संरचना के लिए महत्वपूर्ण हैं।”

    बेंच ने अनुच्छेद 194(2) के दायरे में आने वाले राज्यसभा चुनावों के पहलू पर कुलदीप नैयर के फैसले को स्पष्ट किया

    इसके बाद, कुलदीप नैयर मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई टिप्पणी को संबोधित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट किया है कि राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान अनुच्छेद 194 (2) के दायरे में आता है।

    “अपीलकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने तर्क दिया है कि कुलदीप नैयर की टिप्पणियां निर्णय के अनुपात निर्णायक का गठन नहीं करती हैं और आपत्तिजनक हैं। यह प्राचीन कानून है कि यह अदालत केवल पिछले फैसले के अनुपात से बंधी है। इस विवाद में कुछ दम हो सकता है. हालांकि, किसी भी स्थिति में, इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों का संयोजन होने के नाते, यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए मतदान अनुच्छेद 194(2) के दायरे में आता है। अन्य सभी मोर्चों पर, कुलदीप नैयर मामले में संविधान पीठ का फैसला अच्छा कानून बना हुआ है।

    राज्यसभा की भूमिका बुनियादी ढांचे का हिस्सा, संसद के उच्च सदन के चुनावों के लिए अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

    संविधान के ढांचे के भीतर राज्यसभा चुनावों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए, अदालत ने संसद के उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव करते समय विधान सभा सदस्यों द्वारा मताधिकार के स्वतंत्र और निडर अभ्यास की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

    इसमें कहा गया है कि राज्यसभा ने न केवल हमारे लोकतंत्र के कामकाज में एक अभिन्न भूमिका निभाई है, बल्कि इसकी भूमिका संविधान की मूल संरचना का एक मूलभूत हिस्सा है।

    "राज्यसभा या राज्यों की परिषद हमारे लोकतंत्र के कामकाज में एक अभिन्न कार्य करती है और राज्यसभा द्वारा निभाई गई भूमिका संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है"

    "अनुच्छेद 80 के तहत राज्य सभा के सदस्यों को चुनने में राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिका महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता है कि वोट का प्रयोग स्वतंत्र रूप से और कानूनी उत्पीड़न के डर के बिना किया जाए। राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव करते समय विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मताधिकार का स्वतंत्र और निडर प्रयोग निस्संदेह राज्य विधान सभा की गरिमा और कुशल कामकाज के लिए आवश्यक है। कोई भी अन्य व्याख्या अनुच्छेद 194(2) के पाठ और संसदीय विशेषाधिकार के उद्देश्य को झुठलाती है।”

    अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 द्वारा प्रदत्त संरक्षण को आम बोलचाल की भाषा में 'संसदीय विशेषाधिकार' कहा जाता है, न कि 'विधायी विशेषाधिकार'। अंत में, इसने स्पष्ट किया कि यह विशेषाधिकार सदन के पटल पर कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निर्वाचित सदस्यों की अन्य शक्तियों और जिम्मेदारियों तक भी विस्तारित है, तब भी जब सदन सत्र में नहीं चल रहा हो।

    "यह केवल सदन के पटल पर कानून बनाने तक ही सीमित नहीं हो सकता है, बल्कि निर्वाचित सदस्यों की अन्य शक्तियों और जिम्मेदारियों तक भी विस्तारित होता है, जो विधायिका या संसद में होते हैं, तब भी जब सदन नहीं चल रहा होता है।"

    सुप्रीम कोर्ट की ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां 1998 के पीवी नरसिम्हा राव के फैसले को पलटने वाले फैसले के एक हिस्से के रूप में आईं। 1998 के मामले में, पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से कहा था कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 105 (2) और 194(2) द्वारा प्रदत्त संसदीय विशेषाधिकारों का आनंद लेते हुए सदन में उनके भाषण या वोट से संबंधित रिश्वत को अभियोजन से छूट दी गई है बशर्ते कि वे उस सौदे के अंत को बरकरार रखें जिसके लिए उन्हें रिश्वत मिली थी।

    जेएमएम नेता सीता सोरेन की अपील में इस फैसले पर संदेह किया गया था, जिसने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा इस हालिया संविधान पीठ के फैसले का मार्ग प्रशस्त किया।

    मामले का विवरण- सीता सोरेन बनाम भारत संघ | आपराधिक अपील संख्या - 451/ 2019

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