सुप्रीम कोर्ट ने कैश-फॉर-जॉब घोटाले में CBI मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष को जमानत दी
Amir Ahmad
29 Nov 2024 12:32 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को CBI द्वारा दर्ज कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाला मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता कुंतल घोष को जमानत दी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना को देखते हुए राहत दी। हालांकि जनवरी 2024 में आरोपपत्र दाखिल किया गया, लेकिन विशेष अदालत ने इस पर संज्ञान नहीं लिया क्योंकि इसमें कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए। साथ ही CBI पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव कर रही है।
यह स्वीकार करते हुए कि आरोपों की प्रकृति और एकत्र किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए मामले की जांच में कुछ समय लग सकता है, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को लगातार जेल में रखना उचित नहीं हो सकता है।
खंडपीठ ने आदेश में कहा,
"निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी, याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखना, आपराधिक न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा।"
जमानत के लिए शर्तें याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसे अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी के पास जमा करना चाहिए। निचली अदालत/जांच एजेंसी की पूर्व अनुमति के बिना पश्चिम बंगाल राज्य नहीं छोड़ना चाहिए। उसे अपना मोबाइल नंबर जांच एजेंसी और निचली अदालत के साथ साझा करना चाहिए।
CBI के वकील ने अनुरोध किया कि अदालत को यह शर्त लगानी चाहिए कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसे कोई राजनीतिक पद नहीं लेना चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि वह ऐसा निर्देश नहीं दे सकती। लेकिन पीठ ने निर्देश दिया कि मामले के लंबित रहने तक उसे कोई सार्वजनिक पद नहीं लेना चाहिए।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए संबंधित मामले में हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी।
दलीलें
घोष के वकील ने कहा कि उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा PMLA मामले में जमानत दी गई। उन्होंने यह कहते हुए राहत मांगी कि निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता 19 महीने से अधिक समय से हिरासत में है (20 फरवरी, 2023 को गिरफ्तारी के बाद से) और तीन सह-आरोपियों को जमानत मिल गई।
CBI की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दलील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि घोष व्यापक घोटाले का हिस्सा थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की मूल वेबसाइट जैसी एक फर्जी वेबसाइट बनाई। उन्हें भर्ती करने के लिए अयोग्य उम्मीदवारों से लगभग 4 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि घोष पश्चिम बंगाल राज्य पर शासन करने वाली पार्टी से संबंधित प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनकी रिहाई से गवाहों को डराया-धमकाया जाएगा। एएसजी ने कहा कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि सीबीआई पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव कर रही है।
मुकदमे की शुरुआत में देरी पर सवाल उठाते हुए जस्टिस कांत ने कहा,
"पिछली बार आपने कहा कि आप 183 गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव रखते हैं। आपकी जांच पूरी नहीं हुई। हम आपकी जांच में बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन तथ्य यह है कि प्रक्रिया में और समय लग रहा है।"
घोष पर भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित अपराधों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप हैं।
उनकी गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने उन्हें मार्च 2023 में निलंबित कर दिया।
केस टाइटल: टाइटल कुंतल घोष बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो