'Intoxicating Liquor' में 'Denatured Spirit' शामिल नहीं, लेकिन इसमें 'एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल' शामिल है: केरल राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

LiveLaw News Network

20 April 2024 2:46 PM GMT

  • Intoxicating Liquor में Denatured Spirit शामिल नहीं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल शामिल है: केरल राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को इस मुद्दे पर अपनी 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सुनवाई पूरी की कि क्या राज्यों के पास 'नशीली शराब' पर अपनी शक्तियों का उपयोग करके 'औद्योगिक शराब' को विनियमित करने की शक्ति है या क्या यह विशेष रूप से संघ के लिए आरक्षित है।

    सुनवाई के आखिरी दिन कोर्ट ने जवाबी सत्र आयोजित किया। जबकि अधिकांश राज्यों ने 'नशीली शराब' शब्द की व्यापक व्याख्या के लिए डिनेचर्ड स्पिरिट/औद्योगिक शराब को शामिल करने का विरोध किया, केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट वी गिरी का दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रविष्टि 8 सूची II में 'विकृत स्पिरिट के अलावा हर प्रकार की शराब' शामिल है। उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए- 95% गैर-स्वाद वाली अल्कोहल) को औद्योगिक अल्कोहल नहीं माना जा सकता है। यह 'डिनेचर्ड स्पिरिट' है, यानी, संशोधित/पीने योग्य स्पिरिट का विकृतीकरण जिसे औद्योगिक अल्कोहल माना जाता है।

    “विकृत स्पिरिट एक अंतिम उत्पाद है और इसलिए यह औद्योगिक शराब का पर्याय हो सकता है, यह प्रविष्टि 8 सूची II के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि प्रविष्टि 8 नशीली शराब के बारे में है और हमारे पास काल्पनिक आधार पर भी मानने के लिए कोई सामग्री नहीं है। विकृत स्पिरिट पीने योग्य अल्कोहल/संशोधित स्पिरिट के लिए एक कच्चा माल होगा।”

    उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने यह रुख अपनाया है कि 'नशीली शराब' का दायरा इतना व्यापक है कि इसमें 'औद्योगिक शराब' को भी शामिल किया जा सकता है।

    गिरि ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ईएनए को अंतिम रूप में 'नशीली शराब' या पीने योग्य शराब बनाने की प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रक्रियात्मक रूप से गठित किया गया था। चूंकि यह पीने योग्य अल्कोहल के उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए ईएनए प्रविष्टि 8 सूची II के तहत राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के अंतर्गत आता है।

    “नशीली शराब के निर्माण का हर पहलू प्रविष्टि 8 सूची II के अंतर्गत आता है, इसलिए माई लार्ड्स, ईएनए (अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल) का उत्पादन, जिसे भारतीय निर्मित विदेशी शराब / पीने योग्य शराब के निर्माण से पहले एक चरण के रूप में (जैसा कि केंद्र इसे कह सकता है, आईएमएफएल या एक पेय पदार्थ माना जाएगा।) भी प्रविष्टि 8 सूची II में शामिल है। गुड़ से शुरू करके, फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट तक, फिर ईएनए और फिर अंत में आईएमएफएल तक, जो उपभोग्य शराब/नशीली शराब के मामले में किया जाता है, प्रविष्टि 8 सूची II में शामिल है।

    प्रविष्टि 8 सूची II राज्य विधानसभाओं को नशीली शराब बनाने और संभालने के बारे में हर चीज को विनियमित करने की शक्ति देती है। इसका मतलब है कि शराब बनाने की शुरुआत से लेकर उसके बाद जो कुछ भी आता है, वह सब इस नियम के तहत है। इसमें वे कंपनियां शामिल हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) बनाती हैं लेकिन इसे भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) में नहीं बदलती हैं। इसका मतलब यह भी होगा कि ऐसे व्यवसाय जो गुड़ या माल्ट जैसे कच्चे माल से शुरू होते हैं, उन्हें रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाते हैं और फिर उन्हें ईएनए बनाने वाले अन्य लोगों को बेचते हैं, उन्हें कवर किया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि अंतिम आईएमएफएल उत्पाद तक पहुंचने वाला हर कदम प्रविष्टि 8 सूची II के अंतर्गत आता है।

    “जहां तक प्रविष्टि 8 सूची II का संबंध है, राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता नशीली शराब के निर्माण से संबंधित हर चरण और यहां तक कि उसके बाद के चरणों से भी निपटेगी। ऐसे उद्योग हैं जो केवल ईएनए का निर्माण करते हैं लेकिन इसे आईएमएफएल के अगले चरण में नहीं ले जाते हैं, वे किसी अन्य इकाई को बेच सकते हैं, वह भी प्रविष्टि 8 सूची II के अंतर्गत आता है। ऐसे उद्योग हैं जो गुड़ या माल्ट खरीदते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट के चरण में आते हैं और फिर इसे ईएनए बनाने वाली दूसरी इकाई को बेचते हैं... लेकिन इसके हर पहलू को प्रविष्टि 8 सूची II द्वारा कवर किया जाएगा... प्रक्रिया के हर पहलू को जो अंततः हम आईएमएफएल के चरण में पहुंचेंगे उसे प्रविष्टि 8 सूची II द्वारा कवर किया जाएगा।

    सीजेआई ने तब देखा कि 'नशीली शराब' की उत्पादन प्रक्रिया के अर्थ के तहत ईएनए जैसे कच्चे माल को शामिल करने का गिरि का उक्त तर्क टीका रामजी के मामले में निर्धारित 'उद्योग' की परिभाषा के विपरीत होगा। गिरि के अनुसार, 'नशीली शराब' का अर्थ केवल उत्पादन चरण तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल भी शामिल होंगे।

    "प्रविष्टि 8 सूची II पर आपका तर्क कि उत्पादन ईएनए (इस मामले में एक कच्चा माल है) सहित हर पूर्वकाल को कवर करेगा, तब टीका रामजी के तर्क के विपरीत चलेगा"

    टीकारामजी में, विषय वस्तु पर कानून बनाने वाली शक्तियों का टकराव मौजूद था। 1953 यूपी गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम की वैधता पर सवाल सामने लाया गया, जो 1954 के यूपी गन्ना आपूर्ति और खरीद आदेश के आधार के रूप में कार्य करता है। अधिनियम की वैधता के लिए चुनौती इस दृष्टिकोण पर टिकी है कि इसमें 'उद्योग' क्षेत्र शामिल है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे संघ को सार्वजनिक हित की इच्छा के लिए निगरानी में रखने के लिए माना जाता है, सूची I की प्रविष्टि 52 में संसद के निर्देश के तहत (संघ की शक्तियां) 'नियंत्रित उद्योग' जनहित में घोषित)। जवाब में,उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस कानून ने आम अच्छे के लिए विशिष्ट उद्योगों को विनियमित करने में संघ की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, इन उद्योगों को पहली अनुसूची में शामिल किया गया, जिसमें वे भी शामिल हैं जो चीनी के विनिर्माण या उत्पादन से संबंधित हैं।

    न्यायालय ने व्याख्या की कि "उद्योग" की अवधारणा में तीन प्राथमिक तत्व शामिल हैं: औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवश्यक कच्चा माल, विनिर्माण या उत्पादन की वास्तविक प्रक्रिया, और अंतिम उत्पादों की वितरण प्रक्रिया। यह समझाया गया कि विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे सूची II की प्रविष्टि 24 द्वारा कवर किए जाते हैं, जब तक कि उद्योग केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में न हो, जिस बिंदु पर, यह सूची I की प्रविष्टि 52 द्वारा शासित होता है।

    इस तर्क के विपरीत कि सूची I की प्रविष्टि 52 में "उद्योगों" का उल्लेख है, जो कच्चे माल या औद्योगिक वस्तुओं के वितरण से संबंधित कानूनों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे घटक सूची I डोमेन की प्रविष्टि 52 में नहीं आते हैं।

    बेंच के पहले के सवाल के संबंध में कि क्या टीका रामजी का निर्णय वर्तमान मामले को तय करने में आवश्यक है, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि टीका रामजी शायद वर्तमान मामले की तुलना में एक अलग स्तर पर है। एसजी ने निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डाला: (1) निर्णय में प्रासंगिक दो अधिनियमों की तुलना की गई है और माना गया है कि गन्ने के विषय पर कानून बनाने की राज्य की शक्तियों का कोई विरोध नहीं है; (2) उद्योग शब्द का अर्थ केवल उत्पादन/विनिर्माण चरण के अर्थ के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष केवल एक ओबिटर है; (3) यह निर्णय 'कब्जे वाले क्षेत्र' के प्रश्न पर केंद्रित नहीं है और न ही यह नियम है कि केंद्र द्वारा अधिसूचित आदेश के अभाव में, विषय वस्तु पर विनियमन के लिए क्षेत्र राज्यों के लिए खुला है।

    राज्यों द्वारा प्रत्युत्तर तर्क

    अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुतीकरण में, सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी (यूपी राज्य के लिए) ने निम्नलिखित पर जोर दिया,

    सबसे पहले, प्रविष्टि 8 सूची II के तहत 'नशीली शराब' के अर्थ की व्याख्या करने के लिए, किसी को सरकार के निर्माताओं के इरादे को समझना होगा। भारत अधिनियम 1935 जिसने पहली बार सूची II की प्रविष्टि 31 पेश की, जिसमें तब निर्धारित किया गया था कि प्रांतीय विधानमंडल नशीली शराब के उत्पादन, निर्माण, परिवहन, खरीद, कब्जे और बिक्री से संबंधित कोई भी कानून पारित कर सकता है। उक्त प्रविष्टि 31 सूची II वर्तमान में संविधान की प्रविष्टि 8 सूची II के रूप में है; दूसरे, शीर्ष अदालत के न्यायिक उदाहरणों में यह माना गया है कि जब सूची I और सूची II में प्रविष्टियों के बीच कोई टकराव होता है, तो उसे सामंजस्यपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए- "यह केवल तब होता है जब कोई सुलह संभव नहीं होती है, तभी संसदीय सर्वोच्चता इस जगह आती है "

    तीसरा, ब्रिटिश राज के दौरान कोई भी स्थानीय अधिनियम, जिससे वर्तमान में शराब की बुनियादी समझ प्राप्त हुई है, औद्योगिक अल्कोहल/डिनेचर्ड स्पिरिट और पीने योग्य अल्कोहल के बीच स्पष्ट अंतर नहीं करता है और अंत में, केंद्र द्वारा 'अधिसूचित आदेश' की आवश्यकता होती है। आईडीआर अधिनियम की धारा 18 जी के तहत एक सकारात्मक दिशा है और सहनशीलता के सिद्धांत पर संघ की पहले की निर्भरता से इसका बचाव नहीं किया जा सकता है। उक्त सिद्धांत के अनुसार, संघ किसी प्रावधान के तहत अधिसूचित आदेश लागू न करके किसी विषय पर चुपचाप विनियमन करना चुनता है। - "एक संकेत होना चाहिए, अगर केंद्र को बिना किसी विनियमन के नियमन करना है, तो उसे एक आदेश पारित करना होगा और ऐसा कहना होगा।"

    यह याद किया जा सकता है कि आईडीआर अधिनियम की धारा 18 जी में प्रावधान है कि संघ अधिसूचना द्वारा अल्कोहल उद्योग की उत्पादन के बाद की प्रक्रियाओं (आपूर्ति, वितरण, व्यापार, वाणिज्य) को विनियमित कर सकता है।

    अरविंद दातार (यूपी के लिए ), बलबीर सिंह (महाराष्ट्र के लिए), जयदीप गुप्ता (पश्चिम बंगाल के लिए) सहित कई अन्य वरिष्ठ वकीलों द्वारा भी पहले के तर्कों को दोहराया गया, जिन्होंने प्रत्युत्तर सत्र में अपने पिछले बिंदुओं पर विस्तार किया।

    इसके बाद 9 जजों की संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर 6 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या 'डिनेचर्ड स्पिरिट या औद्योगिक शराब' को राज्य विधान की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' के अर्थ में लाया जा सकता है।

    पृष्ठभूमि

    यह मामला 2007 में नौ-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था और यह उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18जी की व्याख्या से संबंधित है। धारा 18जी केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देती है कि अनुसूचित उद्योगों से संबंधित कुछ उत्पादों को उचित रूप से वितरित किया जाए और ये उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। वे इन उत्पादों की आपूर्ति, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 33 के अनुसार, राज्य विधायिका के पास संघ नियंत्रण के तहत उद्योगों और इसी तरह के आयातित सामानों के उत्पादों के व्यापार, उत्पादन और वितरण को विनियमित करने की शक्ति है। यह तर्क दिया गया कि सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड बनाम यूपी राज्य मामले में, सात न्यायाधीशों की पीठ राज्य की समवर्ती शक्तियों के साथ धारा 18जी के हस्तक्षेप को संबोधित करने में विफल रही थी।

    तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

    "यदि 1951 अधिनियम की धारा 18-जी की व्याख्या के संबंध में सिंथेटिक्स एंड केमिकल मामले (सुप्रा) में निर्णय को कायम रहने की अनुमति दी जाती है, तो यह सूची III की प्रविष्टि 33 (ए) के प्रावधानों को निरर्थक बना देगा। "

    इसके बाद मामला नौ जजों की बेंच के पास भेजा गया। गौरतलब है कि प्रविष्टि 33 सूची III के अलावा, प्रविष्टि 8 सूची II भी 'नशीली शराब' के संबंध में राज्य को विनियमन शक्तियां प्रदान करती है। प्रविष्टि 8 सूची II के अनुसार, राज्य के पास कानून बनाने की शक्तियां हैं - "नशीली शराब, यानी नशीली शराब का उत्पादन, निर्माण, कब्ज़ा, परिवहन, खरीद और बिक्री"

    9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिसअभय एस ओक, जस्टिस बी वी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं।

    मामले का विवरण: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम/एस लालता प्रसाद वैश्य सीए संख्या- 000151/2007 एवं अन्य संबंधित मामले

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