दिल्ली वायु प्रदूषण: ट्रकों पर प्रतिबंध के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया, एंट्री पॉइंट का निरीक्षण करने के लिए 13 वकीलों को नियुक्त किया

Amir Ahmad

22 Nov 2024 3:13 PM IST

  • दिल्ली वायु प्रदूषण: ट्रकों पर प्रतिबंध के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया, एंट्री पॉइंट का निरीक्षण करने के लिए 13 वकीलों को नियुक्त किया

    दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 नवंबर) को बार के 13 सदस्यों को दिल्ली में एंट्री पॉइंट का दौरा करने और यह वेरीफाई करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया कि ट्रकों का प्रवेश रोका जा रहा है या नहीं।

    वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लगाए गए GRAP-IV प्रतिबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित है।

    कोर्ट ने अनुपालन पर असंतोष व्यक्त किया।

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा,

    "जहां तक ​​शिकायत का सवाल है हम संतुष्ट नहीं हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि चरण IV के उपायों का अनुपालन करने के लिए कितने प्रवेश बिंदुओं पर अधिकारी मौजूद हैं।"

    एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा कि 113 एंट्री पॉइंट हैं लेकिन दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि मुख्य रूप से 13 प्रमुख एंट्री पॉइंट पर सतर्कता बरती जाती है। न्यायालय ने कहा कि इसका मतलब यह है कि अन्य 100 पॉइंट पर वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो चरण IV के तहत प्रतिबंधित है।

    खंडपीठ ने आदेश दिया,

    "हम दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि सभी 113 एंट्री पॉइंट पर तुरंत चेकपोस्ट स्थापित किए जाएं।"

    13 एडवोकेट कमिश्नरों की नियुक्ति करते हुए न्यायालय ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वे उनके नाम दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजें, जिससे वे एंट्री पॉइंट पर जा सकें। वे तस्वीरें ले सकते हैं और न्यायालय को रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं।

    खंडपीठ ने कहा,

    "113 में से लगभग 100 एंट्री पॉइंट मानव रहित हैं, इस अर्थ में कि वहां ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है, हमने बार के सदस्यों से उन बिंदुओं पर जाकर जांच करने को कहा। हमें यह जानकर खुशी हुई कि बार के 13 युवा सदस्यों ने स्वेच्छा से इस न्यायालय के आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए आगे आए हैं।"

    यह निर्देश एमसी मेहता मामले में पारित किया गया था, जिसमें न्यायालय Delhi-NCR की वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है।

    सुनवाई के दौरान जस्टिस ओक ने मौखिक रूप से कहा,

    "जहां तक ​​ट्रकों के प्रवेश का सवाल है तो इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। 100 एंट्री पॉइंट मानव रहित हैं। आतिशबाजी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, निर्माण कार्य पर कोई अमल नहीं किया गया। किसी को तो जवाबदेह होना ही चाहिए। इन ट्रकों से होने वाले प्रदूषण का प्रतिशत बहुत अधिक है। यह पुलिस और दिल्ली सरकार की लापरवाही है।"

    खंडपीठ 25 नवंबर को इस मामले पर फिर से विचार करेगी कि क्या GRAP-IV प्रतिबंध जारी रखे जाने चाहिए।

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