PMLA| एफआईआर पर रोक ED को ECIR दर्ज करने से नहीं रोकती: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

Amir Ahmad

8 March 2024 11:57 AM GMT

  • PMLA|  एफआईआर पर रोक ED को ECIR दर्ज करने से नहीं रोकती: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी अपराध पर दर्ज एफआईआर पर रोक का मतलब यह नहीं कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज नहीं कर सकता।

    यह टिप्पणी उस याचिका के जवाब में आई, जिसमें गुरुग्राम में आवास परियोजना विकसित करने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद निवेशकों को धोखा देने के लिए बिल्डरों पर लगे आरोपों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की गई।

    सीजेएम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि, हाइकोर्ट की एकल पीठ ने सीजेएम के आदेशों के क्रियान्वयन और परिणामी एफआईआर में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

    जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा,

    "एफआईआर में कार्यवाही पर रोक का मतलब अंतरिम आदेश के संचालन के दौरान एफआईआर में आगे की जांच नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि ECIR भी दर्ज नहीं किया जा सकता।"

    आरोपी सिकंदर सिंह और अन्य ने ECIR को इस आधार पर चुनौती दी कि हाइकोर्ट की एकल पीठ ने अलग कार्यवाही में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के सीजेएम के आदेश पर रोक लगाई।

    यह तर्क दिया गया कि इसलिए ED इस बीच उसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज नहीं कर सकती।

    याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि एक बार सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर शिकायत पर मूल आदेश पारित हो गया। रद्द कर दिया गया था, धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120-बी आईपीसी के तहत एफआईआर लागू नहीं होंगी और अमान्य हो जाएंगी।

    आगे यह तर्क दिया गया कि एक बार सीजेएम के आदेशों की कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर शिकायत पर पारित हुई। फिर परिणामी एफआईआर में आगे की कार्यवाही पर हाइकोर्ट की एकल पीठ द्वारा रोक लगा दी गई ECIR दर्ज नहीं किया जा सका।

    दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि सीजेएम के आदेशों के कारण ईसीआईआर दर्ज नहीं किया गया।

    आगे यह नोट किया गया कि जिन एफआईआर पर रोक लगाई गई, उनकी जांच ECIR में की जा रही है, लेकिन उन एफआईआर के अलावा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कई अन्य एफआईआर हैं, जिनकी जांच ECIR में की जा रही है।

    न्यायालय ने कहा कि एफआईआर में कार्यवाही पर रोक का मतलब अंतरिम आदेश के संचालन के दौरान एफआईआर में आगे की जांच नहीं करना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि ECIR भी दर्ज नहीं की जा सकती।

    यह भी माना गया कि जब एकल पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया तो प्रवर्तन निदेशालय कहीं भी शिकायतों या दायर याचिकाओं में तस्वीर में नहीं था, जिसने सीजेएम के आदेश को चुनौती दी थी। इसलिए एकल पीठ के फैसले से प्रवर्तन निदेशालय (ED) बाध्य नहीं है।

    विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य पर भरोसा रखा गया। यह रेखांकित करने के लिए कि भले ही याचिकाकर्ताओं में से एक को आरोपी नहीं दिखाया गया हो, जब तक अनुसूचित अपराध मौजूद है तब तक उस पर PMLA के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

    अदालत ने कहा कि अनुसूचित अपराध न केवल उन एफआईआर में है, जिन पर रोक लगा दी गई, बल्कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर अन्य एफआईआर में भी है।

    कोर्ट ने कहा कि विजय मदनलाल चौधरी मामले से यह भी स्पष्ट है कि अन्य एफआईआर भी हैं, इसलिए अपराध की आय से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं किया गया।

    यह कहते हुए कि मामला अभी जांच के स्तर पर है, इस स्तर पर निर्णायक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल- सिकंदर सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य

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