अदालतों को जघन्य अपराध करने के आरोपी सिलसिलेवार अपराधियों के लिए एक साथ सजा का आदेश नहीं देना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट
Amir Ahmad
16 April 2024 11:39 AM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि जहां व्यक्ति सिलसिलेवार अपराधी है और वह भी जघन्य अपराध करने के लिए अदालतों को ऐसे मामलों में सजा के साथ-साथ चलने का आदेश नहीं देना चाहिए।
जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,
"एक ऐसी सजा नीति, जो अपने संचालन में असामान्य रूप से हल्की और सहानुभूतिपूर्ण है, उसका समाज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा और कानून की प्रभावकारिता में जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे।"
न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां कोई व्यक्ति लगातार अपराधी है और वह भी जघन्य अपराध करने के लिए न्यायालयों के लिए बेहतर होगा कि वे सीआरपीसी की धारा 427(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग न करके सजा को एक साथ चलाने का आदेश दें।
न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के साथ धारा 427(1) के तहत बृज मोहन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें निर्देश मांगा गया कि 2006 में हत्या के प्रयास के मामले (एफआईआर नंबर 422) में दी गई सजा और उसी वर्ष हत्या के एक अन्य मुकदमे (एफआईआर नंबर 376) में दी गई सजा को एक साथ चलाया जाए।
मोहन को हत्या के प्रयास के मामले में 6 साल और 2006 में हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
हत्या के अन्य मामले (एफआईआर नंबर 372, तीसरा मामला) में दी गई सजा, जिसमें उसे 2001 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उसको 2006 में हत्या के दोषसिद्धि से उत्पन्न मुकदमे में दी गई सजा के साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 427(1) के अनुसार हाइकोर्ट यह निर्देश दे सकता है कि बाद की सजा पिछली सजा के साथ-साथ चले। यदि इस न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और अन्याय सहना पड़ेगा।
प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने धारा 427(2) का उल्लेख किया और कहा यह न्यायालय के लिए सकारात्मक आदेश की प्रकृति में है कि वह सभी मामलों में सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश देगा, जहां पहली सजा आजीवन कारावास की है और दूसरी सजा एक निश्चित अवधि या आजीवन कारावास की है।
न्यायाधीश ने कहा कि धारा 427(1) सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग कुछ मापदंडों के आधार पर न्यायालय की व्यक्तिपरक संतुष्टि है।
जोगिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1996(3) आर.सी.आर. (आपराधिक) 74 का हवाला देते हुए हाइकोर्ट ने कहा कि इस मामले में शक्ति का प्रयोग किया गया, क्योंकि इसमें अभियुक्तों को एक ही दिन और एक ही न्यायालय द्वारा अलग-अलग निर्णयों द्वारा पांच अलग-अलग मामलों में एक ही अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।
जस्टिस बेदी ने कहा,
"एफआईआर नंबर 422 दिनांक 24.11.1999 में 19.07.2006/24.07.2006 को एडिशनल सेशन जज फरीदाबाद की अदालत द्वारा दोषसिद्धि दर्ज की गई। बाद की एफआईआर नंबर 376 और 374 दोनों धारा 302 आईपीसी के तहत थीं और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फरीदाबाद की अलग-अलग अदालतों द्वारा अलग-अलग दोषसिद्धि की ओर ले गईं।"
न्यायालय ने कहा कि इस न्यायालय के लिए सीआरपीसी की धारा 427(1) के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने का कोई उचित कारण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मामले में विचाराधीन अपराध पूरी तरह से अलग हैं, एक ही लेनदेन से उत्पन्न नहीं होते हैं और जघन्य अपराध हैं।
इसने आगे कहा कि यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाए कि प्रत्येक मामले में न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 427(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए तो विभिन्न न्यायालयों द्वारा विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग समयावधि के लिए कई दोषसिद्धि होंगी और न्यायालयों को एक साथ सजा सुनाने का आदेश देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जो कि ऐसी सजा देने के उद्देश्य को ही विफल कर देता है, जो न केवल प्रकृति में निवारक होनी चाहिए बल्कि अपराध के अनुरूप भी होनी चाहिए।
उपर्युक्त के आलोक में याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटल- बृज मोहन @ बृजेश बनाम हरियाणा राज्य