क़ानूनों का अनुप्रयोग वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सहमति से नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने वाले युवक के खिलाफ POCSO मामला रद्द किया
Amir Ahmad
19 March 2024 4:32 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पति के खिलाफ बलात्कार का मामला रद्द कर दिया, जिस पर अपनी नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) जैसे कानूनों को लागू करने स्थिति की वास्तविकता से तलाक नहीं लिया जा सकता।
युवा जोड़ा सरकारी अस्पताल गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि नाबालिग पत्नी गर्भवती है। उन्होंने POCSO Act की धारा 19 के मद्देनजर पुलिस को इसकी सूचना दी। यह कहा गया कि इस जोड़े की शादी उनके परिवारों के आशीर्वाद से हुई थी और पति के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। हालांकि, एफआईआर दर्ज की गई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।
सहमति से विवाहित युवा जोड़े की दुर्दशा पर ध्यान देते हुए जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,
"वर्तमान एफआईआर की उत्पत्ति POCSO Act की धारा 19 के तहत डॉक्टरों द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 (नाबालिग पत्नी) की गर्भावस्था की रिपोर्टिंग में निहित है। जबकि महिलाओं विशेषकर बच्चों के यौन शोषण को अपराध घोषित करने वाले कानूनों के पीछे का इरादा सभी अर्थों में नेक है। यह समझा जाना चाहिए कि ऐसे कानूनों को लागू करने को आपराधिक कार्यवाही ने जीवन पर तत्काल याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी की स्थिति की कहर बरपाया है, वास्तविकता से अलग नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act 1955) 1955 की धारा 5 के अनुसार,
"दो व्यक्तियों के बीच विवाह आयु मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, शुरू से ही अमान्य नहीं होता है। ऐसा विवाह नाबालिग पक्ष के कहने पर अमान्य होगा। इसलिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मद्देनजर ऐसी घोषणा के अभाव में विवाह कायम रहता है और पति अपनी नाबालिग पत्नी का कानूनी अभिभावक हो सकता है।"
इसमें कहा गया कि यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे न केवल याचिकाकर्ता को अनावश्यक कारावास होगा, बल्कि नाबालिग पत्नी भी वित्तीय और भावनात्मक समर्थन से वंचित हो जाएगी।
अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चंडीगढ़ के सारंगपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) और POCSO Act की धारा 6 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई।
डॉक्टरों के कहने पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पाया गया कि उस व्यक्ति की नाबालिग पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। व्यक्ति की ओर से दलील दी गई कि उसकी पत्नी को शिकायतकर्ता बताते हुए उसकी सहमति के बिना एफआईआर दर्ज की गई। उसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। नतीजतन पुलिस ने किसी भी दस्तावेज को सत्यापित किए बिना याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण दंपति ने अपने नवजात शिशु को भी खो दिया।
इसके बाद विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज की और हाइकोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया।
हाइकोर्ट ने मार्च 2023 में राज्य को संबंधित न्यायालय के समक्ष जोड़े और उनके परिवारों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया और कानूनी सहायता वकील को कानून के अनुसार एफआईआर रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर करने के लिए कहा।
पीड़िता को ऐसे आघात से गुजरने के लिए मुआवजा देने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ को एक और निर्देश भी दिया गया, जिसमें उसने बिना किसी गलती के बच्चे को खो दिया।
निर्देशों के अनुपालन में समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि पक्षों के बीच कोई दुर्भावना नहीं है। यदि एफआईआर रद्द कर दी जाती है तो पीड़ित को कोई आपत्ति नहीं है।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि भले ही पत्नी नाबालिग है और वयस्क नहीं हुई है। उसके और याचिकाकर्ता के बीच यौन संपर्क सहमति से हुआ था और यह घटना किसी भी आपराधिक कारण से रहित है, क्योंकि युगल कानूनी रूप से विवाहित के रूप में एक साथ रह रहे हैं।
दूसरी ओर राज्य के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी एफआईआर दर्ज होने के समय 8 महीने की गर्भवती थी, जो POCSO Act के साथ-साथ आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) को लागू करने के लिए पर्याप्त है। लड़की नाबालिग थी, इसलिए उस समय यौन क्रिया के लिए उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है।
दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि कथित पीड़िता ने याचिकाकर्ता के साथ खुशी-खुशी शादी कर ली है। स्पष्ट रूप से कहा कि उसने न तो कोई शिकायत दर्ज कराई और न ही याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की कार्रवाई की इच्छा रखती है। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता की पत्नी वयस्क हो गई और अपना वैवाहिक जीवन जारी रखना चाहती है।
अदालत में अपने स्वयं के प्रस्ताव (लज्जा देवी) बनाम राज्य [2012(4) सीसीआर 72] पर दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि दो व्यक्तियों के बीच विवाह, जो आयु मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, अब इनिटो, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शून्य नहीं होते हैं।
ऐसा विवाह नाबालिग पक्ष के कहने पर शून्यकरणीय होगा। इसमें कहा गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के मद्देनजर ऐसी घोषणा के अभाव में विवाह कायम रहता है और पति अपनी नाबालिग पत्नी का कानूनी अभिभावक हो सकता है।
यांत्रिक रूप में देखने पर न्याय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा
यह कहा गया,
“जस्टिस बराड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्याय का व्यापक उद्देश्य जो योग्य है, उसकी सेवा करना है और जवाबदेही और निष्पक्षता इसकी विशेषताओं की पहचान कर रहे हैं। हालांकि यदि न्याय को संदर्भ और बारीकियों से रहित, उसके पूर्ण यांत्रिक रूप में देखा जाता है तो उक्त उद्देश्य विफल हो जाएगा।”
आगे कहा गया,
"हालांकि न्याय अपने आप में गतिशील अवधारणा है, जो सीधे तौर पर विकसित हो रहे समाज की नैतिकता से प्रभावित है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूर्ण निष्पक्षता और करुणा की कमी अक्सर निष्पक्षता को हताहत होने का दावा करती है।"
कोर्ट ने आगे कहा कि कल्याणकारी राज्य में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वंचितों की भेद्यता को पहचाना जाए और न्याय के अनुप्रयोग को नए दृष्टिकोण से देखा जाए।
इसमें कहा गया कि इस युवा विवाहित जोड़े की दुर्दशा, जिन्होंने हाल ही में एक बच्चा खो दिया है और अपने जीवन में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। सही मायने में केवल तभी संबोधित किया जा सकता है जब करुणा न्याय को आगे बढ़ाती है।
नतीजतन न्यायालय ने कहा कि न्याय तभी काफी हद तक संभव हो सकता है, जब दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर वर्तमान मामले में एफआईआर रद्द कर दी जाए।
केस टाइटल- XXX बनाम यू.टी. राज्य चंडीगढ़ और अन्य