हाईकोर्ट एसआईटी गठित कर जांच की निगरानी के लिए BNSS की धारा 528 के तहत याचिका पर विचार कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट से संपर्क न करने का पर्याप्त कारण दिखाया जाना चाहिए: पीएंडएच हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
17 Sept 2024 4:04 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धारा 528 बीएनएसएस के तहत हाईकोर्ट एफआईआर दर्ज करने तथा विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाकर जांच की निगरानी करने के लिए याचिका पर विचार कर सकता है, लेकिन शिकायतकर्ता को पहले इलाका मजिस्ट्रेट के पास न जाने का पर्याप्त कारण दिखाना चाहिए।
जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "किसी मामले में, यदि तथ्य/परिस्थितियां इसकी मांग करती हैं, तो हाईकोर्ट एफआईआर दर्ज करने, एफआईआर में जांच की निगरानी करने, एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन करने, जांच अधिकारी बदलने तथा इस तरह की सभी प्रार्थनाओं पर विचार करने तथा उन पर विचार करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि, यह विवेकपूर्ण होगा कि आवेदक/शिकायतकर्ता, उपरोक्त प्रकृति की प्रार्थनाओं की मांग करते हुए पहली बार बीएनएसएस, 2023 की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते समय, पहले इलाका/क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के पास न जाने का पर्याप्त कारण दिखाए।"
ये टिप्पणियां एक कथित बलात्कार पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसमें कहा गया था कि पुलिस बलात्कार करने और शिकायतकर्ता को गर्भवती करने के लिए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और एफआईआर में केवल आईपीसी की धारा 354, 323, 506 और 34 है।
डीएसपी द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी जिसमें उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ शादी से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और उसे गर्भवती करने के आरोप साबित नहीं हो सके, क्योंकि याचिकाकर्ता कोई भी ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा और इस तरह कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
प्रस्तुतियां सुनने के बाद, न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया, "क्या किसी व्यक्ति/शिकायतकर्ता को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जारी करने के लिए बीएनएसएस, 2023 की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए या ऐसे व्यक्ति/शिकायतकर्ता को बीएनएसएस, 2023 की धारा 173 और 175 के मद्देनजर, पहले मामले में संबंधित इलाक़ा/न्यायालय मजिस्ट्रेट से संपर्क करना चाहिए।"
न्यायालय ने कहा कि बीएनएसएस, 2023 की धारा 528 वास्तव में हाईकोर्ट के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत की वैधानिक मान्यता की पुनरावृत्ति है।
कोर्ट ने कहा, इन शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित हितकारी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए: (ए) कोड के तहत पारित किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए (बी) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए (सी) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।
कोर्ट ने आगे बताया कि बीएनएसएस, 2023 की धारा 173 और 175 के वैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने, ऐसी एफआईआर में जांच की निगरानी करने और मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता होने पर जांच अधिकारी को बदलने के निर्देश सहित सभी अपेक्षित शक्तियां प्रदान की गई हैं।
न्यायाधीश ने कहा, "किसी मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर दर्ज करने, उसमें जांच की निगरानी करने तथा जांच अधिकारी को बदलने का आदेश देने के लिए अपेक्षित शक्तियां होने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि वह बीएनएसएस, 2023 की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट की इस तरह के निर्देश जारी करने की स्वाभाविक शक्तियों को छीन लेता है। आम तौर पर, किसी वादी/शिकायतकर्ता को इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए पहले मजिस्ट्रेट से संपर्क करना चाहिए, लेकिन इससे हाईकोर्ट को उसके निहित पूर्ण अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं किया जा सकता।"
जस्टिस गोयल ने कहा कि न्याय प्रदान करने के लिए स्वतंत्र और मजबूत तंत्र उपलब्ध होने पर भी सीधे हाईकोर्ट से संपर्क करने की प्रवृत्ति "चिंताजनक" है। न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट एक मजबूत न्यायिक व्यवस्था है, जिसे विशेष रूप से वादी की उचित और आसान पहुंच के भीतर त्वरित और सुलभ न्यायिक उपाय के लिए स्थापित किया गया है। इसमें कहा गया है, "बिना किसी उचित कारण के मजिस्ट्रेट की अवहेलना करना सामान्य रूप से न्यायिक प्राधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके बजाय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना सीधे तौर पर न्यायिक प्रक्रिया के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। निस्संदेह, हाईकोर्ट में आने वाली ऐसी याचिकाओं की संख्या संवैधानिक न्यायालय के कामकाज और दक्षता को बाधित कर रही है।"
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि "जब तक कोई महत्वपूर्ण तथ्य/परिस्थिति न हो, किसी वादी/शिकायतकर्ता को बीएनएसएस, 2023 की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए; प्रथम दृष्टया; एफआईआर दर्ज करने, उसमें निष्पक्ष जांच आदि के लिए निर्देश मांगना। इस न्यायालय को सावधानी के एक शब्द को जोड़ना चाहिए अर्थात बीएनएसएस, 2023 की धारा 528 के तहत दायर याचिका, जिसके द्वारा उपरोक्त प्रार्थना के लिए हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का आह्वान किया जाता है, सख्त अर्थों में "अनुरक्षणीय" है, लेकिन ऐसी याचिका पर विचार करना "वांछनीय" नहीं हो सकता है, अन्यथा हाईकोर्ट इस तरह के मुकदमों से भर जाएगा।"
उपर्युक्त के आलोक में, न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को पहले बीएनएसएस, 2023 की धारा 175 का आह्वान करते हुए इलाका मजिस्ट्रेट से संपर्क करना चाहिए था।
केस टाइटलः AXXXXX बनाम पंजाब राज्य और अन्य [CRM-M-34678-2024]
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (PH) 256