पत्नी द्वारा पति के खिलाफ केवल दहेज की मांग की शिकायत दर्ज कराना क्रूरता नहीं, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि यह झूठ है: मद्रास हाइकोर्ट
Amir Ahmad
6 Jun 2024 1:34 PM IST
क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाले पति को राहत देने से इनकार करते हुए मद्रास हाइकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा केवल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराना क्रूरता नहीं माना जाएगा, जब तक कि पति यह साबित न कर दे कि शिकायत झूठी दहेज मांग की शिकायत थी।
इस प्रकार जस्टिस आर सुब्रमण्यन और जस्टिस आर शक्तिवेल ने कहा कि वे पत्नी के आचरण में कोई दोष नहीं पाते हैं, जो अपने पति के साथ रहने के इरादे से पुलिस में शिकायत दर्ज करा रही है।
न्यायालय ने कहा,
“इस न्यायालय का विचार है कि इस बात के सबूत के अभाव में कि प्रतिवादी [पत्नी] ने झूठी दहेज मांग की शिकायत दर्ज कराई। केवल ऑल वूमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराना क्रूरता नहीं माना जाएगा। याचिकाकर्ता [पति] ने यह साबित नहीं किया कि प्रतिवादी ने दहेज निषेध अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की। प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य में यह कहा कि याचिकाकर्ता के साथ रहने के इरादे से ही उसने ऑल विमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसलिए इस न्यायालय को प्रतिवादी के कृत्य में कोई दोष नहीं लगता।”
पति ने तलाक देने से इनकार करने वाले चेंगलपट्टू के प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। पति ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी के परिवार ने उसे जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। उसने तर्क दिया कि उसकी पत्नी ने उसे अपने बच्चे के जन्म के बारे में भी नहीं बताया और बच्चे के जन्म के बाद उसकी पत्नी ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया।
पति ने आगे तर्क दिया कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि उनकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है और यह शादी के सामान्य टूट-फूट से कहीं अधिक गंभीर है। इस प्रकार उसने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सराहना नहीं की और गलत निष्कर्ष निकाला कि मामला साबित नहीं हुआ।
दूसरी ओर,पत्नी ने दावा किया कि उसने पति को ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए मजबूर नहीं किया। परित्याग के आरोपों से इनकार करते हुए उसने कहा कि उसने हमेशा अपने पति के साथ रहने की कोशिश की, लेकिन वह ही था, जिसने साथ रहने से इनकार कर दिया।
उसने कहा कि वह अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार और इच्छुक थी लेकिन उसने बिना किसी कारण के लगभग 20 वर्षों तक उसे छोड़ दिया। इस प्रकार उसने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
अदालत ने कहा कि पत्नी ने अपने पति के साथ सुलह करने के प्रयास में पुलिस शिकायत दर्ज की और जबकि पति ने पुलिस को अपनी पत्नी और बच्चे को वापस अपने साथ ले जाने का आश्वासन दिया, लेकिन वह अपने शब्दों पर कायम नहीं रहा।
अदालत ने आगे कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि पत्नी ने क्रूरता की है। अदालत ने माना कि पति पत्नी की दुर्भावना को साबित करने में विफल रहा है। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई दोष नहीं पाते हुए अपील खारिज कर दी।
केस टाइटल- एबीसी बनाम एक्सवाईजेड