'उच्च धार्मिक पूजा का कार्य': मद्रास हाईकोर्ट ने भक्त को सादे पत्तों पर लेटने की रस्म की अनुमति दी, जिन पर अन्य लोग खाना खाते हैं

LiveLaw News Network

20 May 2024 5:32 AM GMT

  • उच्च धार्मिक पूजा का कार्य: मद्रास हाईकोर्ट ने भक्त को सादे पत्तों पर लेटने की रस्म की अनुमति दी, जिन पर अन्य लोग खाना खाते हैं

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि निजता के अधिकार में किसी का यौन और लैंगिक रुझान शामिल है, तो इसमें किसी का आध्यात्मिक रुझान भी शामिल होगा और इस प्रकार व्यक्ति को उचित समझे जाने वाले धार्मिक आचरण करने की अनुमति मिल जाएगी।

    अदालत ने कहा,

    “अगर निजता के अधिकार में यौन और लिंग रुझान शामिल है, तो इसमें निश्चित रूप से किसी का आध्यात्मिक रुझान भी शामिल है। किसी व्यक्ति के लिए यह खुला है कि वह इस रुझान को उस तरीके से व्यक्त कर सके जैसा वह उचित समझे। बेशक, इससे दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता पर असर नहीं पड़ना चाहिए। जब तक इस सीमा को पार नहीं किया जाता, तब तक राज्य या अदालतों के लिए किसी की कार्रवाई में बाधा डालना संभव नहीं है।"

    जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने इस प्रकार कहा कि एक व्यक्ति को अंगप्रदक्षिणम करने का पूरा अधिकार है, वो अनुष्ठान जहां व्यक्ति खाने के बाद अन्य भक्तों द्वारा छोड़े गए केले के पत्तों पर लेटता है। अदालत ने कहा कि प्रथा का उनका अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(बी), 21 और 25(1) के तहत संरक्षित है।

    अदालत ने कहा,

    “अभ्यास की आध्यात्मिक प्रभावकारिता के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए विश्वास को चुनौती देना अदालत के लिए खुला नहीं है… मेहमानों के खाने के बाद केले के पत्तों पर अंगप्रदक्षिणम करना श्री सदाशिव ब्रह्मेंद्रल के भक्तों द्वारा उच्च धार्मिक पूजा का एक कार्य है। यह अधिकार भारत के संविधान के भाग III [अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(डी), 21 और अनुच्छेद 25(1)] द्वारा संरक्षित है।"

    पृष्ठभूमि

    2015 में, मद्रास हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी को भी अंगप्रदक्षिणम न करने दिया जाए। एकल न्यायाधीश ने कहा था कि हालांकि धार्मिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप करने की अदालत की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन धर्म के नाम पर किसी भी प्रथा या रीति-रिवाज का पालन करके किसी भी इंसान को अपमानित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता, जो अंगप्रदक्षिणम करना चाहता था, ने इसके लिए अनुमति मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जबकि उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें धर्म का पालन करने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए, अधिकारियों ने अदालत को सूचित किया कि पहले के फैसले के मद्देनजर उनके हाथ बंधे हुए हैं।

    धार्मिक प्रथाओं के संबंध में पहले की न्यायिक घोषणाओं को देखते हुए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के तहत अपने द्वारा किए गए धार्मिक व्रत को पूरा करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, जबकि उसका मानना है कि ऐसा कार्य आध्यात्मिकता का लाभ प्रदान करेगा।

    एकान्तता का अधिकार

    अदालत ने कहा कि यह मामला निजता के अधिकार के दायरे में भी आता है। अदालत ने कहा कि जीवन के तरीके को नियंत्रित करने वाली किसी की व्यक्तिगत पसंद निजता के लिए अंतर्निहित है और निजता केवल इसलिए नहीं खोती या छोड़ी नहीं जाती क्योंकि व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर है।

    अदालत ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार केवल पैदल चलने या वाहन परिवहन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अंगप्रदक्षिणम भी शामिल होगा।

    अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना अनावश्यक है क्योंकि उसे पारंपरिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अंगप्रदक्षिणम कर सकता है और अधिकारी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अदालत ने आगे कहा कि यदि कोई बाधा थी, तो यह पुलिस का कर्तव्य था कि वह याचिकाकर्ता को उसके मौलिक अधिकार का प्रयोग करने में सहायता करे और बाधाओं को दूर करे।

    मद्रास हाईकोर्ट का पूर्व आदेश

    हाईकोर्ट के पहले आदेश के संबंध में जिसने इस प्रथा को रोका था, अदालत ने कहा कि उक्त आदेश आवश्यक पक्षों के गैर-जुड़ने के घातक दोष से ग्रस्त था क्योंकि भक्तों को प्रतिनिधि क्षमता में शामिल नहीं किया गया था।

    अदालत ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि वे उन भक्तों और मंदिर के ट्रस्टियों को केले के पत्तों पर लेटने की अनुमति न दें, जिन्हें नोटिस नहीं दिया गया था या अपना मामला रखने का अवसर नहीं दिया गया था।

    अदालत ने यह भी कहा कि याचिका में संविधान के अनुच्छेद 17 को गलत तरीके से इस धारणा पर लागू किया गया था कि अन्य समुदायों के लोग ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गए इस्तेमाल किए गए केले के पत्तों पर लेटते हैं। अदालत ने कहा कि जिला प्रशासन के अनुसार भी, भक्तों ने, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, अंगप्रदक्षिणम किया। अदालत ने कहा कि यह प्रथा सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता की ओर इशारा करती है।

    इस प्रकार अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और अधिकारियों को अंगप्रदक्षिणम के संचालन में हस्तक्षेप करने से रोक दिया।

    Next Story