फायर आर्म्स के अधिग्रहण, कब्जे, बिक्री और स्थानांतरण पर रोक: धारा 9, आर्म्स अधिनियम, 1959

Himanshu Mishra

5 Dec 2024 5:30 PM IST

  • फायर आर्म्स के अधिग्रहण, कब्जे, बिक्री और स्थानांतरण पर रोक: धारा 9, आर्म्स अधिनियम, 1959

    आर्म्स अधिनियम, 1959 की धारा 9 कुछ व्यक्तियों को फायर आर्म्स या गोला-बारूद (Ammunition) के अधिग्रहण, कब्जे, बिक्री, और स्थानांतरण से रोकती है।

    यह प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि हथियार ऐसे व्यक्तियों के हाथों में न जाएं जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं या जिन्हें कानूनी रूप से अयोग्य घोषित किया गया है।

    यह धारा पहले के प्रावधानों जैसे धारा 3 (लाइसेंस का प्रावधान), धारा 5 (निर्माण और बिक्री पर रोक), धारा 6 (हथियारों में संशोधन पर रोक), और धारा 8 (पहचान चिह्न के बिना हथियारों पर रोक) पर आधारित है। ये सभी प्रावधान मिलकर भारत में फायर आर्म्स के नियमन की एक सुदृढ़ व्यवस्था तैयार करते हैं।

    फायर आर्म्स के अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग पर प्रतिबंध

    धारा 9(1)(a) उन व्यक्तियों के वर्गों को परिभाषित करती है जिन्हें फायर आर्म्स और गोला-बारूद के अधिग्रहण, कब्जे, और उपयोग से रोका गया है।

    1. आयु सीमा (Age Restriction)

    21 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने वाला व्यक्ति फायर आर्म्स या गोला-बारूद का अधिग्रहण, कब्जा, या उपयोग नहीं कर सकता। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि आग्नेयास्त्र ऐसे व्यक्तियों को न दिए जाएं जो उन्हें जिम्मेदारी से संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्व न हों।

    उदाहरण के लिए, एक 19 वर्षीय कॉलेज का छात्र, भले ही उसके पास आर्थिक साधन हों, फिर भी कानूनी रूप से हथियार नहीं खरीद सकता।

    2. हिंसा या नैतिक पतन से जुड़े अपराधों के लिए दोषसिद्धि (Conviction for Violence or Moral Turpitude)

    जिस व्यक्ति को हिंसा या नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और किसी भी अवधि की सजा सुनाई गई हो, वह अपनी सजा समाप्त होने के बाद पांच वर्षों तक फायर आर्म्स का अधिग्रहण या कब्जा नहीं कर सकता।

    उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को डकैती के लिए दोषी ठहराया गया और दो साल की सजा सुनाई गई, तो वह अपनी सजा समाप्त होने के पांच साल बाद तक हथियार नहीं खरीद सकता।

    3. शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए बंधपत्र (Bond for Peace or Good Behavior)

    जिस व्यक्ति को शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए बंधपत्र (Bond) भरने का आदेश दिया गया हो, वह उस अवधि के दौरान आग्नेयास्त्र का अधिग्रहण या कब्जा नहीं कर सकता।

    उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को एक वर्ष के लिए सार्वजनिक अशांति में शामिल होने के कारण बंधपत्र भरने के लिए कहा गया हो, तो वह उस अवधि के दौरान हथियार नहीं रख सकता।

    फायर आर्म्स की बिक्री या स्थानांतरण पर प्रतिबंध

    धारा 9(1)(b) में यह प्रावधान है कि ऐसे व्यक्तियों को हथियार न बेचे जाएं जो धारा 9(1)(a) के अंतर्गत अयोग्य हैं।

    1. अयोग्य व्यक्तियों को हथियारों की बिक्री पर रोक (Sale to Disqualified Persons)

    कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में यह पता हो या यह संदेह हो कि वह धारा 9(1)(a) के अंतर्गत आता है, उसे आग्नेयास्त्र बेचना, स्थानांतरित करना, मरम्मत करना, या परीक्षण करना अवैध है।

    उदाहरण के लिए, एक हथियार विक्रेता ऐसे व्यक्ति को बंदूक नहीं बेच सकता जो 21 वर्ष से कम उम्र का हो या जिसने पिछले पांच वर्षों में हिंसक अपराध किया हो।

    2. मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों पर रोक (Unsound Mind)

    ऐसे व्यक्तियों को भी हथियार बेचना या स्थानांतरित करना अवैध है जो मानसिक रूप से अस्थिर हों।

    उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है या मानसिक अस्थिरता के सबूत प्रस्तुत करता है, तो विक्रेता को सौदा अस्वीकार करना होगा।

    प्रशिक्षण (Training) के लिए अपवाद

    धारा 9(2) में यह प्रावधान है कि जो व्यक्ति निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुका है, वह कुछ शर्तों के तहत प्रशिक्षण के लिए फायर आर्म्स का उपयोग कर सकता है। सरकार विभिन्न प्रकार के फायर आर्म्स के लिए अलग-अलग आयु सीमाएं निर्धारित कर सकती है।

    उदाहरण के लिए, सामान्य आयु सीमा 21 वर्ष हो सकती है, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक शूटिंग (Competitive Shooting) में प्रशिक्षण के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की जा सकती है।

    अन्य धाराओं से संबंध

    धारा 9 अन्य संबंधित धाराओं के साथ जुड़ी हुई है:

    • धारा 3: लाइसेंसिंग की आवश्यकता को और मजबूत करती है।

    • धारा 5: सुनिश्चित करती है कि हथियार निर्माताओं और विक्रेताओं द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को हथियार न बेचे जाएं।

    • धारा 6: अयोग्य व्यक्तियों द्वारा हथियारों में संशोधन रोकती है।

    • धारा 8: अयोग्य व्यक्तियों और बिना पहचान चिह्न वाले हथियारों तक पहुंच को सीमित करती है।

    ये प्रावधान मिलकर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और अवैध या गैर-जिम्मेदाराना उपयोग को रोकते हैं।

    व्यावहारिक उदाहरण

    1. आयु सीमा लागू करना

    एक 20 वर्षीय युवा आग्नेयास्त्र का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, लेकिन उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया जाता है कि वह 21 वर्ष का नहीं हुआ है।

    2. दोषसिद्धि का इतिहास

    एक व्यक्ति जिसने पांच साल पहले हमला किया था, आग्नेयास्त्र खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धारा 9(1)(a)(ii) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

    3. मानसिक स्वास्थ्य चिंताएं

    एक हथियार विक्रेता एक ग्राहक को बंदूक बेचने से मना कर देता है क्योंकि वह अस्थिर व्यवहार प्रदर्शित करता है।

    4. प्रशिक्षण अपवाद

    18 वर्षीय छात्र सरकार द्वारा अनुमोदित शूटिंग प्रतियोगिता में निर्धारित शर्तों के तहत आग्नेयास्त्र का उपयोग करता है।

    आर्म्स अधिनियम, 1959 की धारा 9 सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ व्यक्तियों को फायर आर्म्स तक पहुंच से रोकती है। यह प्रावधान पहले की धाराओं जैसे धारा 3, 5, 6, और 8 को और सुदृढ़ करता है। इन सभी प्रावधानों को एक साथ समझने के लिए लाइव लॉ के पहले प्रकाशित लेखों का संदर्भ लिया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि

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