भारत में आर्म्स के आयात, निर्यात और परिवहन पर प्रतिबंध और नियंत्रण: आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 11 और 12
Himanshu Mishra
7 Dec 2024 7:20 PM IST
आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 11 और 12 केंद्र सरकार को आर्म्स (Arms) और गोला-बारूद (Ammunition) के आयात, निर्यात और देश के अंदर परिवहन (Transport) पर नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान करती हैं।
ये प्रावधान (Provisions) राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) और सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन धाराओं का उद्देश्य अवैध गतिविधियों को रोकना और आर्म्स की अनधिकृत (Unauthorized) आवाजाही को रोकना है।
ये प्रावधान पहले की धाराओं जैसे धारा 3, जो शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस (License) की आवश्यकता बताती है, और धारा 10, जो आयात और निर्यात के लिए लाइसेंसिंग (Licensing) को नियंत्रित करती है, के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इन सभी धाराओं को एक साथ पढ़ने पर आर्म्स और गोला-बारूद पर एक मजबूत कानूनी ढांचा (Legal Framework) तैयार होता है।
आर्म्स के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध (Prohibition on Import and Export of Arms) - धारा 11
धारा 11 के अंतर्गत, केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह सरकारी अधिसूचना (Notification) के माध्यम से किसी विशेष प्रकार के आर्म्स और गोला-बारूद के आयात या निर्यात पर रोक लगा सके। इस अधिसूचना में उन आर्म्स और गोला-बारूद की श्रेणियां और विवरण (Description) स्पष्ट रूप से बताया जाता है, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह प्रावधान सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित समस्याओं या उभरते खतरों का सामना करने के लिए त्वरित (Dynamic) प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सीमा क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी (Smuggling) बढ़ जाती है, तो सरकार उन हथियारों के आयात पर रोक लगा सकती है।
उदाहरण (Illustration): मान लें कि पड़ोसी देश में हाई-पावर राइफल (High-Power Rifle) का इस्तेमाल हिंसक गतिविधियों में बढ़ गया है। सरकार को सूचना मिलती है कि ये राइफल्स अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर सकती हैं। ऐसे में, धारा 11 के तहत सरकार एक अधिसूचना जारी कर इन राइफल्स के आयात पर प्रतिबंध लगा सकती है।
आर्म्स के परिवहन पर प्रतिबंध और नियंत्रण (Restriction and Prohibition on Transport of Arms) - धारा 12
धारा 12 के तहत, केंद्र सरकार को आर्म्स और गोला-बारूद के देश के अंदर परिवहन को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने का अधिकार प्राप्त है।
पहले, धारा 12(1)(a) के तहत सरकार यह निर्देश दे सकती है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के आर्म्स और गोला-बारूद का परिवहन बिना वैध लाइसेंस के न किया जाए। यह लाइसेंस इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार जारी किया जाना चाहिए।
दूसरे, धारा 12(1)(b) के तहत सरकार आर्म्स और गोला-बारूद के परिवहन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकती है। यह उपाय तब लागू किया जाता है जब लाइसेंस के साथ भी परिवहन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
इसके अतिरिक्त, धारा 12(2) स्पष्ट करती है कि यदि किसी बंदरगाह (Seaport) या हवाई अड्डे (Airport) पर आर्म्स का स्थानांतरण (Transshipment) होता है, तो इसे भी परिवहन माना जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि अंतरराष्ट्रीय पारगमन (International Transit) में शामिल शस्त्र और गोला-बारूद भी भारतीय कानून के दायरे में आते हैं।
उदाहरण 1: यदि किसी राज्य में चुनाव के दौरान हिंसा की संभावना अधिक हो, तो सरकार धारा 12(1)(b) के तहत वहां आर्म्स के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा सकती है।
उदाहरण 2: मान लें कि एक अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट में हथियार हैं, जो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भारत के किसी बंदरगाह पर स्थानांतरित किया जाना है। धारा 12(2) के अनुसार, यह स्थानांतरण भारतीय कानून के अधीन होगा और इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है।
अन्य धाराओं के साथ संबंध (Relation with Other Provisions)
धारा 11 और 12 आर्म्स एक्ट, 1959 की अन्य नियामक धाराओं के साथ मिलकर काम करती हैं। जहां धारा 3 शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य बनाती है और धारा 10 आयात और निर्यात को नियंत्रित करती है, वहीं धारा 11 और 12 सरकार को अतिरिक्त अधिकार देती हैं ताकि किसी विशेष परिस्थिति में आयात, निर्यात, और परिवहन को पूरी तरह से रोका जा सके।
उदाहरण के लिए, धारा 10 के तहत सीमित आयात और निर्यात की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन धारा 11 के तहत सरकार किसी विशिष्ट प्रकार के आर्म्स और गोला-बारूद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा सकती है।
महत्व (Significance)
धारा 11 और 12 सरकार को आर्म्स और गोला-बारूद की आवाजाही पर सख्ती से नियंत्रण रखने में मदद करती हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से अवैध तस्करी को रोका जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि शस्त्र असामाजिक तत्वों, आतंकवादियों या अनधिकृत व्यक्तियों के हाथों में न जाएं।
आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 11 और 12, आयात, निर्यात और परिवहन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सशक्त बनाती हैं। जहां धारा 11 आयात और निर्यात पर रोक लगाती है, वहीं धारा 12 आर्म्स के देश के अंदर परिवहन को नियंत्रित करती है। इन धाराओं को अन्य प्रावधानों जैसे धारा 3, 5 और 10 के साथ पढ़ना चाहिए ताकि कानून की संपूर्ण समझ विकसित की जा सके।