आर्म्स के आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता: आर्म्स अधिनियम, 1959 की धारा 10
Himanshu Mishra
6 Dec 2024 7:45 PM IST
आर्म्स अधिनियम, 1959 की धारा 10 भारत में आर्म्स और गोला-बारूद (Arms and Ammunition) के आयात और निर्यात को नियंत्रित करती है। यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन गतिविधियों पर सख्त नियम लागू करता है।
यह धारा अधिनियम की अन्य धाराओं, जैसे कि धारा 3 (लाइसेंस), धारा 5 (निर्माण पर प्रतिबंध), और धारा 8 (बिना पहचान चिह्न वाले शस्त्रों का प्रतिबंध) के साथ जुड़ी हुई है। इन प्रावधानों का उद्देश्य शस्त्रों का व्यापक रूप से नियमन करना और उनके दुरुपयोग को रोकना है।
आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता (Requirement of a Licence for Import and Export)
धारा 10(1) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को समुद्र, भूमि, या वायु के माध्यम से भारत में आर्म्स या गोला-बारूद लाने या ले जाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उनके पास इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जारी किया गया वैध लाइसेंस न हो।
यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि शस्त्रों का सीमा-पार परिवहन (Cross-border Transport) कानूनन और निगरानी में हो।
उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोग के लिए भारत में आर्म्स आयात करना चाहता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।
लाइसेंस की आवश्यकता से छूट (Exceptions to the Licence Requirement)
इस धारा में दो विशेष परिस्थितियों में लाइसेंस की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है, लेकिन यह छूट भी कुछ शर्तों के अधीन है:
1. अधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत उपयोग (Personal Use by Authorized Individuals)
पहली छूट के तहत, ऐसे व्यक्ति जो इस अधिनियम या किसी अन्य प्रचलित कानून के अनुसार आर्म्स रखने के पात्र हैं, वे बिना लाइसेंस के सीमित मात्रा में आर्म्स या गोला-बारूद (Reasonable Quantity) आयात या निर्यात कर सकते हैं, बशर्ते यह केवल उनके निजी उपयोग के लिए हो।
उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति के पास वैध आर्म्स लाइसेंस है और वह विदेश यात्रा पर व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सीमित मात्रा में गोला-बारूद ले जाना चाहता है, तो यह छूट लागू हो सकती है।
2. विशिष्ट देशों के पर्यटक (Tourists from Specific Countries)
दूसरी छूट उन पर्यटकों (Tourists) पर लागू होती है, जो किसी ऐसे देश से आते हैं जिसे केंद्रीय सरकार ने अधिसूचित (Notified) किया है।
ये पर्यटक बिना लाइसेंस के शर्तों के तहत सीमित मात्रा में आर्म्स और गोला-बारूद भारत में ला सकते हैं, लेकिन यह केवल खेल (Sport) के उद्देश्य से और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए।
अधिनियम "पर्यटक" को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो भारतीय नागरिक नहीं है और मनोरंजन, पर्यटन, या किसी सरकारी बैठक या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए छह महीने से अधिक अवधि तक भारत नहीं आता है।
उदाहरण: यदि एक विदेशी खिलाड़ी, जिसे भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त देश से आने वाले पर्यटक के रूप में अधिसूचित किया गया है, एक खेल प्रतियोगिता (Sports Competition) में भाग लेने के लिए अपनी शिकार राइफल (Hunting Rifle) भारत लाता है, तो यह छूट लागू होगी।
सरकारी निगरानी और छूट की संदेहास्पद परिस्थितियां (Government Oversight and Doubts on Applicability)
धारा 10(2) ऐसे मामलों के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करती है, जहां छूट के प्रावधान की स्पष्टता पर संदेह हो।
यदि सीमा शुल्क आयुक्त (Commissioner of Customs) या सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी किसी व्यक्ति की छूट दावे पर या उसके द्वारा लाई गई गोला-बारूद की मात्रा पर संदेह करता है, तो वह तब तक शस्त्रों या गोला-बारूद को जब्त कर सकता है जब तक कि उसे सरकार का आदेश प्राप्त न हो।
उदाहरण: यदि कोई पर्यटक भारत में बड़ी मात्रा में गोला-बारूद लेकर आता है और दावा करता है कि यह केवल खेल के उद्देश्य से है, तो सीमा शुल्क अधिकारी इसे जब्त कर सकता है। इसके बाद, केंद्रीय सरकार यह तय करेगी कि मात्रा उचित है या नहीं और उपयोग वैध है या नहीं।
धारा 10 के उदाहरण (Illustrations of Section 10)
1. लाइसेंसधारी भारतीय नागरिक द्वारा आयात (Licensed Import by an Indian Citizen)
एक भारतीय व्यवसायी, जिसके पास वैध आर्म्स लाइसेंस है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए शिकार राइफल आयात करने के लिए आवेदन करता है। सभी लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उसे आयात की अनुमति मिलती है। हालांकि, बिना लाइसेंस के ऐसा आयात धारा 10(1) के तहत अवैध होगा।
2. खेल के लिए आर्म्स लाने वाला पर्यटक (Tourist Bringing Firearms for Sport)
एक विदेशी निशानेबाज (Competitive Shooter) खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी पिस्तौल और सीमित मात्रा में गोला-बारूद भारत लाता है। धारा 10(1)(b) की शर्तों का पालन करने के कारण, उसे आर्म्स के लिए अलग से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
3. गोला-बारूद की अनुचित मात्रा (Doubtful Quantity of Ammunition)
एक यात्री, जो कई शस्त्रों और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद लेकर आता है, दावा करता है कि यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। सीमा शुल्क अधिकारी इसे जब्त कर लेते हैं और केंद्रीय सरकार से आदेश प्राप्त होने तक इसे रोक लेते हैं। बाद में सरकार निर्णय लेती है कि यह मात्रा निजी उपयोग के लिए अनुचित है।
अन्य प्रावधानों के साथ संबंध (Relationship with Other Provisions)
धारा 10 आर्म्स अधिनियम, 1959 के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है, जो शस्त्रों को नियंत्रित करने और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। यह धारा लाइसेंसिंग प्रावधान (धारा 3), निर्माण संबंधी नियम (धारा 5), और विशिष्ट व्यक्तियों पर प्रतिबंध (धारा 9) के साथ मिलकर काम करती है।
इसके माध्यम से शस्त्रों और गोला-बारूद की सीमा-पार गतिविधियां कानूनी और पारदर्शी बनती हैं।
आर्म्स अधिनियम, 1959 की धारा 10 भारत में आर्म्स और गोला-बारूद के आयात और निर्यात को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ऐसी गतिविधियों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता पर जोर देती है, लेकिन निजी और खेल उद्देश्यों के लिए सख्त शर्तों के साथ छूट प्रदान करती है।
इस प्रावधान से यह सुनिश्चित होता है कि वैध उपयोग को सुविधाजनक बनाया जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। अन्य संबंधित धाराओं को समझने के लिए, लाइव लॉ में प्रकाशित पहले के लेखों का संदर्भ लें, जैसे धारा 3, 5 और 9