मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
Himanshu Mishra
25 Feb 2024 12:00 PM IST
राष्ट्रपति ने 29 December, 2023 को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नया विधेयक स्वीकृत किया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश के चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुधारना है।
संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और राष्ट्रपति द्वारा तय की गई एक निश्चित संख्या में चुनाव आयुक्त (ईसी) होते हैं। भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) मतदाता सूची बनाने और संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।
संविधान कहता है कि राष्ट्रपति संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सीईसी और ईसी की नियुक्ति करते हैं। पिछले दिनों संविधान सभा की बहस के दौरान यह चर्चा हुई थी कि राष्ट्रपति ये नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर करते हैं।
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव मशीनरी को सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। संविधान सभा के सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि संसद को ईसीआई के सदस्यों की नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रक्रिया का निर्णय लेने देना चाहिए।
चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता पर अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामला
अनूप बरनवाल नाम के एक व्यक्ति ने 2015 में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) को चुनने के लिए एक निष्पक्ष प्रणाली बनाने के निर्देश देने की मांग की गई। मार्च 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति कैसे की जाए, इस संबंध में पिछले 73 वर्षों में (संविधान अपनाने के बाद से) संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है, जो एक समस्या है।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, जो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), सूचना आयोग और लोकपाल जैसी अन्य संस्थाओं के पास अपने नेताओं या सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र तरीके हैं।
अतीत में, चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और विधि आयोग जैसी समितियों ने चुनाव सुधारों पर अपनी 255वीं रिपोर्ट (2015) में सुझाव दिया था कि सीईसी और ईसी का चयन प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए।
इन सुझावों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कहा कि सीईसी और ईसी का चयन अब प्रधान मंत्री, सीजेआई और विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल से बनी एक समिति द्वारा किया जाएगा। लोकसभा. यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक संसद इस मामले पर कानून नहीं बना देती.
विधेयक के मुख्य प्रावधान:
यह विधेयक 2023 का है और इसका उद्देश्य है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें, और कार्यालय की अवधि को सुनिश्चित करना। इसके अलावा, विधेयक 1991 के अधिनियम को रद्द करता है और एक नए प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास करता है।
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर क्या कहता है नया कानून?
नई प्रणाली में सीईसी और ईसी के लिए नियुक्ति, वेतन, और निकासी जैसे मुद्दे शामिल हैं। राष्ट्रपति चयन समिति के आधार पर नियुक्ति होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, और विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो वर्तमान में या पहले भारत सरकार के सचिव पद के समान पद पर थे। इस चयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, कानून और न्याय मंत्री के नेतृत्व में एक खोज समिति होगी।
यह समिति चयन समिति द्वारा विचार हेतु पांच व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी। राष्ट्रपति इस चयन समिति की सिफारिश के आधार पर सीईसी और ईसी की नियुक्ति करेंगे। समिति में प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।
यह पहली बार है कि संसद सीईसी और ईसी की भूमिकाओं के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया का सुझाव दे रही है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रस्तावित विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को चयन प्रक्रिया से बाहर रखता है, जो मूल रूप से अनूप बरनवाल मामले में स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा था।
संविधान में परिवर्तन:
यह विधेयक सीईसी और ईसी के लिए वेतन और सेवा की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट जज के स्तर की बराबरी बनाता है। सीईसी और ईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हुए, यह संसद द्वारा स्वीकृत किया गया है।