हाइकोर्ट जांच करने, आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए सक्षम नहीं: गुवाहाटी हाइकोर्ट ने पीएम कृषक सिंचाई योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

Amir Ahmad

24 Feb 2024 6:42 PM IST

  • हाइकोर्ट जांच करने, आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए सक्षम नहीं: गुवाहाटी हाइकोर्ट ने पीएम कृषक सिंचाई योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

    गुवाहाटी हाइकोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री कृषक सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल (PMKSY-PDMC) जैसी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया।

    चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने कहा कि हाइकोर्ट सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए सक्षम नहीं है और याचिकाकर्ता के उचित कार्रवाई का उचित तरीका पंजीकरण के लिए आपराधिक न्यायालय से संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में आपराधिक मामले से संपर्क करना है।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि भ्रष्टाचार गतिविधियों के संबंध में, जिसमें सरकारी अधिकारी और निजी संस्थाएं शामिल हैं। वह पहले ही असम के मुख्यमंत्री और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मुख्यमंत्री सतर्कता सेल के साथ-साथ अधिकारी से संपर्क कर चुका है। मायोंग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन देकर मामला दर्ज किया गया, लेकिन प्रतिवादी सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया।

    इस प्रकार याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि भ्रष्ट अधिकारियों के साथ-साथ संदर्भित योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार में शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रतिवादियों को एक रिट जारी की जाए।

    न्यायालय ने कहा,

    “याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद हमारा विचार है कि यदि याचिकाकर्ता संज्ञेय अपराध के घटित होने और एफआईआर दर्ज करने के अपने प्रयास के बारे में शिकायत कर रहा है। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है तो याचिकाकर्ता के लिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उचित शिकायत दर्ज करना हमेशा खुला है।”

    इस प्रकार न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणी के संदर्भ में रिट याचिका खारिज की।

    केस टाइटल- प्रदीप बरुआ बनाम असम राज्य और अन्य।

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