गुजरात हाईकोर्ट ने कदाचार के कारण GNLU द्वारा लॉ स्टूडेंट को हॉस्टल से निलंबित करने के आदेश पर रोक लगाई
Amir Ahmad
10 Oct 2024 1:02 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (9 अक्टूबर) को गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (GNLU) द्वारा सितंबर में जारी किए गए नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी, जिसमें कथित कदाचार की घटना के संबंध में एक स्टूडेंट को तत्काल प्रभाव से हॉस्टल से निलंबित किया गया था।
अंतरिम आदेश याचिकाकर्ता स्टूडेंट की याचिका पर पारित किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के 20 सितंबर के निलंबन नोटिस और 24 घंटे के भीतर हॉस्टल खाली करने के निर्देश को चुनौती दी गई थी।
मीना द्वारा कथित असहयोग के कारण यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट अनुशासन समिति की सिफारिश के बाद निलंबन जारी किया गया था, क्योंकि पिछले महीने कथित घटना के संबंध में एक बैठक में भाग लेने के लिए कहा गया।
स्टूडेंट की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध पी माई की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा,
"याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से हॉल ऑफ रेजिडेंस से निलंबित करने वाला 20.9.2024 का विवादित नोटिस अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। प्रतिवादी नंबर 1 यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति पर याचिकाकर्ता को हॉल ऑफ रेजिडेंस में उसके आवंटित कमरे में तत्काल प्रभाव से बहाल करे।”
स्टूडेंट-गौरव मीना अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि सितंबर 2023 में उन्होंने यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (UGC) के साथ एंटी रैगिंग शिकायत शुरू की थी।
उन्होंने कहा कि जांच की गई। इस निर्देश के साथ निष्कर्ष निकाला गया कि एंटी रैगिंग शिकायत में प्रतिवादी को याचिकाकर्ता स्टूडेंट से माफ़ी मांगनी चाहिए।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि UGC के आदेश का पालन नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने ई-समाधान पोर्टल पर UGC को एक मैसेज किया।
उन्होंने कहा कि इसके अनुसरण में UGC ने 10 सितंबर को अपने मैसेज द्वारा GNLU के रजिस्ट्रार को मामले को देखने और जितनी जल्दी हो सके आवश्यक कार्रवाई करने और याचिकाकर्ता को सीधे सूचित करने के लिए लिखा।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि GNLU की स्टूडेंट अनुशासन समिति (SDC) ने 11 सितंबर को अपने मैसेज द्वारा उन्हें 5 जुलाई को हुई कथित कदाचार की घटना के संबंध में 13 सितंबर को समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया।
ईमेल प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता ने उसी दिन तुरंत इसका उत्तर देते हुए समिति को सूचित किया कि उनके पास क्रमशः 13, 17 और 20 सितंबर को विभिन्न विषयों के लिए निरंतर मूल्यांकन परीक्षण हैं।
उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ समायोजन की मांग की और इस बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा कि क्या पहली बैठक में उन्हें जांच/पूछताछ के उद्देश्य से उनके खिलाफ कदाचार की शिकायत की कॉपी दी जाएगी।
आदेश में कहा गया,
"14.9.2024 को याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने 13.9.2024 को परीक्षा के समय के बाद संबंधित अधिकारी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन संबंधित अधिकारी ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। इसलिए याचिकाकर्ता ने दूसरी तारीख मांगी।"
"याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसके बाद 20.9.2024 को याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 1 यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से नोटिस मिला कि याचिकाकर्ता के असहयोग के कारण SDC जांच लंबित रहने तक स्टूडेंट अनुशासन समिति ने याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से हॉस्टल से निलंबित करने की सिफारिश की है। इसलिए उसे तत्काल प्रभाव से हॉस्टल से निलंबित कर दिया गया। उसे अगले आदेश तक 24 घंटे के भीतर हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया गया।"
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 20 सितंबर के पत्र के अनुसार उन्होंने अगले दिन यानी 21 सितंबर को हॉस्टल खाली कर दिया।
मामले को 25 नवंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख से पहले जवाब दाखिल किए जाएं।
केस टाइटल: गौरव मीना बनाम गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार आई/सी और अन्य के माध्यम से