[Loksabha Election] करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र से Congress उम्मीदवार द्वारा BJP उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
Amir Ahmad
23 July 2024 5:27 PM IST
करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र से Congress उम्मीदवार द्वारा BJP उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र से विजयी BJP उम्मीदवार कृपानाथ मल्लाह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80, धारा 80ए और धारा 81 के तहत सम्मन जारी किया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके विरोधी BJP उम्मीदवार (प्रतिवादी नंबर 1) ने चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव के दिन भी कई 'भ्रष्ट आचरण' किए, जिसमें व्यापक धांधली, बूथ कैप्चरिंग, अनुचित प्रभाव और रिश्वत के माध्यम से मतदाताओं को डराना-धमकाना आदि शामिल है और उन्होंने चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की।
याचिका में कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 1 को याचिकाकर्ता के खिलाफ मात्र 1.6 प्रतिशत मतों के अंतर से विजेता घोषित किया गया।
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि मतदान के दिन उनकी कानूनी टीम ने लगातार ईमेल के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग (ECI) के पास शिकायतें दर्ज कराईं, जिसमें 20 मतदान केंद्रों पर धांधली और बूथ कैप्चरिंग के विशिष्ट मामलों को चिह्नित किया गया।
इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि याचिकाकर्ता के चुनाव एजेंट ने भी मतदान की तारीख को बूथ कैप्चरिंग की भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं का विवरण देते हुए 31 विशिष्ट मतदान केंद्रों में की गई धांधलियों का विवरण देते हुए एक शिकायत प्रस्तुत की थी।
याचिका में याचिकाकर्ता ने 47 मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया, जो याचिकाकर्ता और जीतने वाले उम्मीदवारों के बीच के अंतर से लगभग दोगुना है।
याचिकाकर्ता ने मतदान प्रक्रिया की अखंडता के बारे में भी मुद्दे उठाए, क्योंकि ECI ने अपने मतदाता मतदान डेटा में कहा कि 11,36,538 वोट डाले गए, जो डाक मतपत्रों को जोड़ने के बाद कुल 11,43,796 वोट हो गए। हालांकि, मतगणना की तारीख पर कुल मतों की संख्या 11,47,607 थी, जिसके परिणामस्वरूप अस्पष्टीकृत अतिरिक्त 3,811 वोट गिने गए।
जस्टिस संजय कुमार मेधी की एकल न्यायाधीश पीठ ने प्रतिवादियों को समन जारी किया।
न्यायालय ने कहा,
"प्रतिवादियों पर दस्ती कदम उठाने की अनुमति है, जिसे इस न्यायालय की रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा जाना है। चुनाव मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसी दस्ती की अनुमति दी गई।"
यह मामला 19 अगस्त को फिर से सूचीबद्ध किया गया।
केस का टाइटल- हाफिज रशीद अहमद चौधरी बनाम कृपानाथ मल्लाह और 2 अन्य।