NCDRC के आदेश के खिलाफ अपील/संशोधन अधिकार क्षेत्र वाला हाईकोर्ट के पास: दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया

Amir Ahmad

14 Sept 2024 1:11 PM IST

  • NCDRC के आदेश के खिलाफ अपील/संशोधन अधिकार क्षेत्र वाला हाईकोर्ट के पास: दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) द्वारा पारित आदेश दिल्ली राज्य आयोग के अलावा किसी अन्य राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ अपील या संशोधन पर विचार करते समय उसके समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसे मामलों पर उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है।

    उन्होंने देखा कि ऐसे आदेश को चुनौती 'अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट या संबंधित हाईकोर्ट के पास है, जहां पहली बार कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के पास इस मामले पर केवल इसलिए अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि NCDRC दिल्ली में स्थित है।

    उदाहरण के लिए, यदि NCDRC ने कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश से संबंधित अपील पर निर्णय लिया तो NCDRC के आदेश को चुनौती देने का अधिकार कर्नाटक हाईकोर्ट के पास होगा, क्योंकि यहीं से कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है।

    जस्टिस मनोज जैन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि यह मुद्दा सिद्धार्थ एस मुखर्जी बनाम माधब चंद मित्तर (सिविल अपील नंबर 3915-16/2024) में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के निर्णय द्वारा कवर किया गया और उक्त मामले पर चर्चा की।

    सिद्धार्थ एस मुखर्जी में कार्रवाई का कारण कोलकाता में उत्पन्न हुआ, क्योंकि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, कोलकाता ने शिकायत खारिज की। इसलिए शिकायतकर्ता ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया, जिसने उनका आवेदन स्वीकार किया। पुनर्विचार याचिका मे NCDRC ने राज्य आयोग का आदेश खारिज कर दिया।

    इसके बाद शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे न्यायालयीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

    शिकायतकर्ता ने NCDRC के दिल्ली में स्थित होने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट को 'न्यायालयीय हाईकोर्ट माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के पास इस मामले पर अधिकार क्षेत्र नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि दिल्ली हाईकोर्ट के पास इस मामले पर अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि कार्रवाई का पूरा कारण कोलकाता में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार, न्यायालय ने शिकायतकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

    इस मामले पर चर्चा करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की,

    “यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तथ्य के बावजूद कि NCDRC का स्थान दिल्ली में था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्रवाई का कारण कोलकाता में उत्पन्न हुआ था। इसलिए अधिकार क्षेत्र वाला हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट होगा और केवल इस तथ्य से कि NCDRC द्वारा याचिका को अनुमति दी गई, दिल्ली हाईकोर्ट को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं मिलेगा।"

    वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सिद्धार्थ एस मुखर्जी एक बाध्यकारी मिसाल नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य, 1997 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर अपराध है।

    इसके बाद न्यायालय ने एल. चंद्र कुमार पर चर्चा की। इस मामले में चुनौती भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B को शामिल करने की, जिसने सेवा मामलों के संबंध में अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर दिया। संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को दिया गया।

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत हाईकोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर करना असंवैधानिक था। इसने यह भी माना कि अधीनस्थ विधान की संवैधानिकता पर ट्रिब्यूनल का निर्णय हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष जांच के अधीन होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित ट्रिब्यूनल आता है।

    न्यायालय ने देखा कि एल चंद्र कुमार का मुद्दा बिल्कुल अलग था,

    “सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष यह कभी विचार में नहीं था कि अनुच्छेद 227 के तहत ऐसी किसी भी याचिका पर विचार करने के लिए कौन-सा अधिकार क्षेत्र वाला न्यायालय सक्षम होगा।”

    इस प्रकार, न्यायालय याचिकाकर्ताओं की इस दलील से सहमत नहीं था कि सिद्धार्थ एस मुखर्जी एल चंद्रा के अनुरूप नहीं हैं, क्योंकि बाद के मामले में याचिका दायर करने के लिए 'न्यायालय क्षेत्राधिकार' का मूल्यांकन कभी नहीं किया गया।

    याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि कार्रवाई का कारण तथ्यों का समूह होता है और पुनर्विचार या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश भी कार्रवाई का नया कारण प्रदान करेंगे। हालांकि न्यायालय इस स्थिति से सहमत नहीं था।

    इसने देखा कि कार्रवाई का कारण किसी मामले के शुरू होने से पहले मौजूद तथ्यों का समूह होता है। इसने कहा कि केवल इसलिए कि किसी हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित किए गए, कार्रवाई का नया कारण उत्पन्न नहीं कहा जा सकता।

    “कार्रवाई का कारण किसी भी मामले के शुरू होने से पहले मौजूद तथ्यों का समूह होता है। मामला दायर करने के बाद केवल इस तथ्य के कारण कि आदेश किसी हाईकोर्ट या प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए, कार्रवाई के किसी नए कारण के उत्पन्न होने के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।”

    न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 53 का संदर्भ दिया, जो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आयोग की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने का अधिकार देती है। इसने टिप्पणी की कि स्वाभाविक रूप से, यदि ये स्थापित हैं, तो किसी भी ऐसी क्षेत्रीय पीठ द्वारा पारित किसी भी आदेश को केवल अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट के समक्ष ही चुनौती दी जा सकती है।

    यह देखते हुए कि NCDRC विभिन्न राज्य आयोगों की अपीलों की सुनवाई करता है, इसने टिप्पणी की,

    “प्रश्नाधीन ट्रिब्यूनल यानी NCDRC राष्ट्रीय आयोग है, जो देश भर में स्थित राज्य आयोगों द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न अपीलों और संशोधनों पर विचार करता है। उक्त आयोग की उपरोक्त अनूठी विशेषता को ध्यान में रखते हुए यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि सिद्धार्थ एस मुखर्जी (सुप्रा) में दिया गया निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा।”

    इस प्रकार, इसने माना कि वर्तमान याचिकाएं अधिकार क्षेत्र के अभाव में उसके समक्ष विचारणीय नहीं थीं। इसने याचिकाकर्ताओं को संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।

    केस टाइटल- महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम रोहित मल्होत्रा ​​और अन्य।

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