SC/ST Act | केवल हिरासत की अवधि के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती, अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए: मद्रास हाइकोर्ट

Amir Ahmad

30 April 2024 12:29 PM GMT

  • SC/ST Act | केवल हिरासत की अवधि के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती, अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए: मद्रास हाइकोर्ट

    हाशिए के समुदाय से संबंधित व्यक्ति की हत्या के आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए मद्रास हाइकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि SC/ST Act के तहत अपराधों के संबंध में जमानत आवेदनों पर विचार करते समय अदालतों को केवल हिरासत की अवधि के आधार पर जमानत देने से बचना चाहिए।

    जस्टिस एम निर्मल कुमार ने यह देखते हुए जमानत देने से मना किया कि आरोपी को घरेलू पक्षी के जीवन की परवाह आदमी की तुलना में अधिक है, क्योंकि वह हाशिए के समाज से संबंधित है। इस प्रकार यह देखते हुए कि आरोपी ने एक जघन्य हत्या की थी, अदालत ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

    अदालत ने कहा,

    “SC/ST Act के तहत मामलों में जमानत देने का आधार हिरासत की अवधि या जांच का चरण नहीं हो सकता है, बल्कि अपराध की गंभीरता और प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए। उपरोक्त से यह देखा गया कि अपीलकर्ता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर घायल मुर्गियों और मुर्गों के लिए निर्दोष व्यक्तियों को बांधकर जघन्य हत्या की। ऐसा लगता है कि आरोपी घरेलू पक्षी के जीवन को मानव जीवन से अधिक मूल्यवान मानता है। केवल इसलिए कि वह व्यक्ति वंचित और हाशिए के समाज से आता है। पीड़ित के परिवार के सदस्य सदमे और भय की स्थिति में बिखर गए हैं। इसे देखते हुए यह न्यायालय अपीलकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।”

    अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि जब शिकायतकर्ता अपने चाचा सेंगोट्टायन के साथ पक्षियों का शिकार कर रहा था तो कुछ पत्थर पहले आरोपी के मुर्गियों और मुर्गों पर लगे। जब पक्षियों ने शोर मचाना शुरू किया तो पहला आरोपी बाहर आया दोनों को पकड़ लिया और उन्हें नारियल के पेड़ से बांध दिया। इसके बाद पहले आरोपी ने कुछ अन्य ग्रामीणों को बुलाया, जिन्होंने फिर दोनों की पिटाई की। सेनगोट्टैयन को चक्कर आने लगा, वह उदास हो गया और सरकारी अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई।

    भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 294(बी), 343, 324, 506(ii), 307, 302 के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(2)(बी) के तहत अपराध दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता सेल्वाकुमार को 7वें आरोपी के रूप में पेश किया गया और सह-आरोपी के कबूलनामे के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया।

    सेल्वाकुमार ने तर्क दिया कि विशेष अदालत ने सह-आरोपी को उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, क्योंकि वह केवल 30 दिनों के लिए जेल में बंद थे। अब यह बताते हुए कि वह 60 दिनों से अधिक समय से कारावास में है, उन्होंने जमानत के लिए प्रार्थना की।

    राज्य ने अदालत को बताया कि जांच का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और अधिकारी आरोपी और पीड़ित के जाति और समुदाय सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। अदालत को बताया गया कि आरोप पत्र अभी दाखिल नहीं किया गया और याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हिरासत की अवधि के आधार पर जमानत देना उचित नहीं है।

    शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि अन्य आरोपियों को जमानत देते समय पीड़ितों को न तो सूचित किया गया और न ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया, जिससे SC/ST Act की धारा 15ए(3) का उद्देश्य विफल हो गया।

    शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि हालांकि राज्य ने नोटिस के बारे में सूचित करने का दावा किया, लेकिन उन्हें अपने अधिकारों के बारे में कानूनी सहायता वकील के माध्यम से ही पता चला। अदालत को यह भी बताया गया कि आरोपी ने मामले को दबाने के लिए गवाहों से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की थी। शिकायतकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि पुलिस पीड़ितों को दबाने से बचाने के बजाय आरोपी की मदद कर रही है।

    अदालत ने यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता को किसी भी जमानत आवेदन में सूचित नहीं किया गया और न ही उसकी बात सुनी गई टिप्पणी की कि अधिनियमों और नियमों का पालन करने में संबंधित अधिकारियों की ओर से ढिलाई बरती गई। इस प्रकार न्यायालय ने वास्तविक शिकायतकर्ताओं को जमानत आवेदनों को रद्द करने के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान की।

    केस टाइटल- के सेल्वाकुमार बनाम राज्य और अन्य

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