रोजगार अनुबंधों में लॉक-इन अवधि से संबंधित विवादों का निपटारा किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

15 July 2024 10:10 AM IST

  • रोजगार अनुबंधों में लॉक-इन अवधि से संबंधित विवादों का निपटारा किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना है कि रोजगार अनुबंधों के अस्तित्व के दौरान लागू होने वाले लॉक-इन अवधि से संबंधित विवादों का निपटारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत किया जा सकता है।

    हाईकोर्ट ने माना कि तीन साल की लॉक-इन अवधि कर्मचारियों के रोजगार के अधिकार में अनुचित कटौती नहीं करती है और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। इसने नोट किया कि इस तरह के खंड आमतौर पर स्वेच्छा से बातचीत करके आपसी सहमति से तय किए जाते हैं।

    संक्षिप्त तथ्य:

    लिली पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता) नालीदार पैकेजिंग के निर्माण और व्यापार के साथ-साथ सोर्सिंग और आउटसोर्सिंग सामग्री के व्यवसाय में लगी हुई है। 16 अप्रैल 2022 को याचिकाकर्ता ने सुश्री वैष्णवी विजय उमक (प्रतिवादी) को 'डी बेले' नामक अपने प्रभाग में एक फैशन डिजाइनर के रूप में नियुक्त किया, और उनकी सेवाओं के दायरे को परिभाषित करते हुए एक समझौता किया गया।

    इस समझौते में वेतन, लाभ, काम के घंटे, रोजगार की शर्तें, लॉक-इन अवधि, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा जैसी कई शर्तें शामिल थीं। समझौते के खंड 5 में तीन साल की लॉक-इन अवधि निर्दिष्ट की गई थी, जिसके दौरान कर्मचारी अपनी नौकरी समाप्त नहीं कर सकता था। खंड 9 में एक नकारात्मक बात थी, जिसमें कर्मचारी को अपना पूरा समय और ऊर्जा कंपनी को समर्पित करने की आवश्यकता थी, और खंड 10 में कंपनी के नियमों के अनुपालन और गोपनीय जानकारी की सुरक्षा पर जोर दिया गया था। समझौते में बौद्धिक संपदा, डेटा सुरक्षा और समाप्ति पर खंड भी शामिल थे, जिसमें खंड 17 विवादों के मामले में मध्यस्थता का प्रावधान करता है।

    याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि खंड 5 में निर्दिष्ट लॉक-इन अवधि के बावजूद, प्रतिवादी 14 जून 2023 को छुट्टी पर चली गया, और कभी वापस नहीं लौटी। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता गोपनीयता, बौद्धिक संपदा और डेटा सुरक्षा खंडों के संभावित उल्लंघन के बारे में चिंतित था। प्रतिवादी के जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने मांग का नोटिस जारी किया और मध्यस्थता का आह्वान किया।

    हालांकि, प्रतिवादी के जवाब ने उत्पीड़न और अपमान का दावा करते हुए आरोपों से इनकार किया और मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत होने से इनकार कर दिया। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थ ट्रिब्यूनल की नियुक्ति के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिका में उठाए गए विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं थे।

    हाईकोर्ट द्वारा अवलोकन:

    हाईकोर्ट ने ब्रह्मपुत्र चाय कंपनी लिमिटेड बनाम स्कार्थ के 1885 के मामले का उल्लेख किया, जहां कलकत्ता सिविल अपीलीय न्यायालय ने जांच की कि क्या किसी कर्मचारी को निर्दिष्ट अवधि के लिए अनन्य रोजगार के लिए बाध्य करना वैध था। न्यायालय ने माना कि किसी कर्मचारी को रोजगार के बाद पांच साल तक चाय की खेती में संलग्न होने से प्रतिबंधित करने वाला अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 के तहत शून्य था। हालांकि, इसने रोजगार अवधि के दौरान विशेष सेवा की आवश्यकता वाले अनुबंध की वैधता को बरकरार रखा और तदनुसार हर्जाना देने का आदेश दिया।

    निरंजन शंकर गोलिकरी बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को और स्पष्ट किया, जहां इसने रोजगार अवधि के दौरान नकारात्मक अनुबंधों और समाप्ति के बाद के अनुबंधों के बीच अंतर किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रोजगार अवधि के दौरान नकारात्मक अनुबंध, जिसके लिए विशेष सेवा की आवश्यकता होती है, आम तौर पर कानून के विपरीत नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण को रोकने के लिए कर्मचारी के खिलाफ निषेधाज्ञा भी दी।

    इस सिद्धांत को परसेप्ट डी' मार्क (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम जहीर खान और अन्य में दोहराया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनुबंध अवधि के दौरान सक्रिय अनुबंधों और समाप्ति के बाद के अनुबंधों के बीच अंतर किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रोजगार के दौरान प्रतिबंधात्मक अनुबंध वैध हैं जबकि रोजगार अवधि से आगे के अनुबंध शून्य हैं।

    एफ़ल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सौरभ सिंह में, दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि रोजगार अवधि से आगे प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने वाले अनुबंध अप्रवर्तनीय हैं लेकिन अनुबंध अवधि के दौरान वैध हैं।

    हाईकोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता कंपनी के साथ सेवा रोजगार समझौते किए, जिसमें एक लॉक-इन अवधि खंड शामिल था, जिसके तहत उन्हें शामिल होने की तिथि से तीन साल तक नियोक्ता की सेवा करनी थी। हाईकोर्ट ने माना कि यह खंड भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। इसने कहा कि ऐसे खंडों पर आम तौर पर स्वेच्छा से बातचीत की जाती है और आपसी सहमति से प्रवेश किया जाता है।

    हाईकोर्ट ने पाया कि ये लॉक-इन अवधि विभिन्न उद्योगों में कार्यकारी स्तरों पर प्रचलित हैं और कर्मचारी पलायन को कम करने और संगठनात्मक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

    इसलिए, हाईकोर्ट ने माना कि तीन साल की लॉक-इन अवधि कर्मचारियों के रोजगार के अधिकार में अनुचित कटौती नहीं करती है और प्रतिवादियों द्वारा दावा किए गए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।

    हाईकोर्ट ने कहा:

    “हालांकि, रोजगार अनुबंधों में नियम के संबंध में कानून निपटारा हो चुका है। रोजगार की अवधि के दौरान लागू होने वाले वैध और उचित अनुबंध वैध और लागू करने योग्य हैं। ऐसे अनुबंध भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या विवाद मध्यस्थता अधिनियम के तहत मध्यस्थता योग्य थे, हाईकोर्ट ने लोम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने खंड 55 की वैधता की जांच की जिसमें मध्यस्थता का आह्वान करने की शर्त के रूप में मध्यस्थता दावे के एक निश्चित प्रतिशत की पूर्व-जमा राशि की आवश्यकता वाले मध्यस्थता खंड शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मध्यस्थता के लिए पूर्व-जमा राशि की आवश्यकता वाले समझौते ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है, क्योंकि यह किसी पक्ष को कानून के अनुसार कानूनी उपायों का लाभ उठाने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसा खंड जो मध्यस्थता तक पहुंचने के लिए दावा की गई राशि के एक हिस्से को जमा करने को अनिवार्य करता है, अवैध और लागू करने योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने माना कि रोजगार अनुबंधों के अस्तित्व के दौरान लॉक-इन अवधि से संबंधित विवादों का मध्यस्थता से निपटारा किया जा सकता है। इसने बीएलबी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स लिमिटेड बनाम रामाकर झा में एक समान तथ्यात्मक स्थिति का उल्लेख किया, जहां विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। इस मामले में, रोजगार अनुबंध में एक खंड शामिल था जो कर्मचारी को तीन साल तक नियोक्ता की सेवा करने के लिए बाध्य करता था। कर्मचारी ने एक वर्ष के बाद रोजगार छोड़कर इस अनुबंध का उल्लंघन किया। न्यायालय ने माना कि सेवा अनुबंध के अस्तित्व के दौरान संचालित अनुबंध में नकारात्मक वाचा व्यापार के प्रतिबंध में नहीं थी और इसलिए, विवाद मध्यस्थता से निपटाए जा सकते थे।

    हाईकोर्ट ने माना:

    “वर्तमान मामलों में, यह न्यायालय मानता है कि रोजगार अनुबंधों में उचित लॉक-इन अवधि जो रोजगार की अवधि के दौरान लागू होती है, कानून में मान्य है और भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। इसलिए, इस न्यायालय की राय में, रोजगार अनुबंधों के अस्तित्व के दौरान लागू होने वाले लॉक-इन अवधि से संबंधित विवाद, अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता योग्य हैं।”

    हाईकोर्ट ने डेसीकेंट रोटर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बनाम बप्पादित्य सरकार और अन्य में अपने फैसले पर भी विचार किया। इस मामले में, कर्मचारी ने एक दायित्व समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो उसे समाप्ति के बाद प्रतिस्पर्धी व्यवसाय के साथ रोजगार की तलाश करने से रोकता था। हाईकोर्ट ने इस खंड को अमान्य पाया। हालांकि, न्यायालय ने नियोक्ता के आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों से नियोक्ता के साथ प्रतिस्पर्धा में व्यवसाय की मांग करने से कर्मचारी को रोकने वाले निषेधाज्ञा को बरकरार रखा।

    लेकिन हाईकोर्ट ने नोट किया:

    “वर्तमान मामलों में, नियोक्ता रोजगार समझौतों की समाप्ति के बाद कर्मचारियों को नियोक्ता के किसी भी प्रतिस्पर्धी के साथ रोजगार की तलाश करने से रोकने की मांग नहीं कर रहा है। वर्तमान रोजगार समझौतों में नियम केवल रोजगार समझौतों के अस्तित्व के दौरान ही लागू होते हैं।”

    हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी को धारा 21 के तहत मध्यस्थता का आह्वान करने वाले पत्रों की समीक्षा की। इसने नोट किया कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य अपनी गोपनीय जानकारी की रक्षा करना और प्रतिवादी से हर्जाना मांगना था।

    परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने माना कि उठाए गए विवाद मध्यस्थता अधिनियम के तहत मध्यस्थता योग्य थे। रोजगार अनुबंधों के तहत विवादों का निपटारा करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अक्षय मखीजा को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

    केस: लिली पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम वैष्णवी विजय उमक और संबंधित मामले

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