अंडर-रिपोर्टिंग और गलत रिपोर्टिंग को अलग-अलग और विशिष्ट अपराध माना जाता है; दिल्ली हाइकोर्ट ने जुर्माना रद्द किया
Amir Ahmad
7 Jun 2024 7:49 AM GMT
दिल्ली हाइकोर्ट ने जुर्माना रद्द करते हुए कहा कि अंडर-रिपोर्टिंग और गलत रिपोर्टिंग दोनों को अलग-अलग और विशिष्ट अपराध माना जाता है।
जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि धारा 270ए(1) के अनुसार यदि धारा 270ए(2) के खंड (ए) से (जी) में बताई गई आकस्मिकताएं आकर्षित होती हैं, तो किसी व्यक्ति को अपनी आय कम रिपोर्ट करने वाला माना जाएगा। धारा 270ए(3) के अनुसार, कम रिपोर्ट की गई आय की गणना निर्धारित शर्तों के अनुसार की जानी चाहिए।
आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) की धारा 270AA(4) के तहत जुर्माना लगाने से छूट दिए जाने के याचिकाकर्ता के आवेदनों को खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए दो रिट याचिकाएं दायर की गईं। रिट याचिकाओं में जिन संशोधनों को पेश करने की अनुमति दी गई। उनके अनुसार, याचिकाकर्ता ने धारा 270A के तहत जुर्माना लगाने के नोटिस को चुनौती दी है।
अपीलकर्ता/अनिवासी करदाता भारतीय फर्मों को सॉफ्टवेयर लाइसेंस और अन्य आईटी सहायता सेवाएं देने का व्यवसाय करता है। करदाता को आयकर अधिनियम की धारा 9(1)(vi) के अनुसार रॉयल्टी के रूप में संस्थाओं से प्राप्त भुगतान पर कर लगाया गया, जिसे भारत-यूएसए डीटीएए के अनुच्छेद 12 के साथ पढ़ा गया।
विभाग ने भुगतान को रॉयल्टी के रूप में वर्गीकृत किया। दंड कार्यवाही धारा 270A के तहत शुरू की गई।
करदाता ने धारा 270AA के तहत छूट के लिए आवेदन दायर किया, जिसे एDelhi High CourtUnder ReportingMisreportingSeparateMisdemeanoursओ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मांग का भुगतान मात्र धारा 270A(9) के तहत गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ सुरक्षा या दावे के बराबर नहीं है।
करदाता ने एओ के आदेश और धारा 270A के तहत जुर्माना कार्यवाही शुरू करने वाले नोटिस को चुनौती दी।
न्यायालय ने नोट किया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के समय मौजूद कानूनी स्थिति में अनिश्चितता और गलत रिपोर्टिंग के दायरे से बाहर के परिदृश्य के कारण करदाता द्वारा कर का भुगतान न करना उचित था।
न्यायालय ने धारा 270A के तहत जुर्माना कार्यवाही शुरू करने वाले कारण बताओ नोटिस को खारिज कर दिया और परिणामस्वरूप मामले को पुनर्विचार के लिए एओ को वापस भेजने या आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं पाया।
केस टाइटल- जीई कैपिटल यूएस होल्डिंग्स इंक बनाम आयकर उप आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)