पुलिसिंग का उद्देश्य किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के हितों की सेवा करना नहीं: दिल्ली पुलिस के खिलाफ पर्दानशीन मुस्लिम महिला की याचिका पर हाइकोर्ट

Amir Ahmad

2 March 2024 1:14 PM IST

  • पुलिसिंग का उद्देश्य किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के हितों की सेवा करना नहीं: दिल्ली पुलिस के खिलाफ पर्दानशीन मुस्लिम महिला की याचिका पर हाइकोर्ट

    दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि पुलिस व्यवस्था केवल किसी विशिष्ट धार्मिक या किसी सांस्कृतिक समुदाय के हितों की सेवा के लिए नहीं बनाई गई है। इसे निष्पक्षता और तर्कसंगतता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा सांस्कृतिक संवेदनशीलता और धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आम भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए और बिना किसी भेदभाव के कानून को बनाए रखना चाहिए।

    जस्टिस शर्मा पर्दानशीन मुस्लिम महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उसे बिना घूंघट के उसके आवास से जबरन ले जाया और अवैध रूप से पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा।

    उन्होंने उन सभी महिलाओं के पवित्र धार्मिक सामाजिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं के बारे में दिल्ली पुलिस को संवेदनशील बनाने की भी मांग की, जो धार्मिक विश्वास के रूप में या किसी भी धर्म से संबंधित अपनी व्यक्तिगत पसंद के हिस्से के रूप में पर्दा का पालन करती हैं, जिसकी गारंटी भारत का संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है।

    अदालत ने माना कि पुलिस जांच में गुमनामी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि न्याय सुनिश्चित करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पहचान आवश्यक है।

    इसमें कहा गया कि धार्मिक प्रथा या व्यक्तिगत पसंद की आड़ में गुमनामी की अनुमति देने से दुरुपयोग का दरवाजा खुल सकता है और जांच प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।

    अदालत ने कहा,

    “यह महत्वपूर्ण है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होने पर व्यक्तियों की पहचान करने का अधिकार हो, पर्दा प्रथा की परवाह किए बिना और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि ये प्रथाएं संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत कवर की जाएंगी या नहीं। इससे जांच प्रक्रिया में शामिल सभी व्यक्तियों के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित होगा।”

    महिला ने दावा किया कि 05-06 नवंबर की मध्यरात्रि को चांदनी महल पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस अधिकारी लगभग 03:00 बजे उसके आवास पर आए, तलाशी ली, उसे बिना घूंघट के ले गए और अवैध रूप से पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया। उसके साथ कथित तौर पर अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार किया गया, जिसमें शारीरिक हमला भी शामिल है।

    उनकी याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि महिलाओं द्वारा सिर ढंकने को घूंघट या पर्दा डालकर चेहरे को ढंकने के बराबर नहीं किया जा सकता। ऐसी महिलाओं को पर्दानशीन नहीं कहा जा सकता।

    इस्लाम में हिजाब या बुर्का पहनने की प्रथा पर अदालत ने कहा कि क्या ऐसी प्रथाएं आवश्यक धार्मिक प्रथा के अंतर्गत आती हैं, जिससे उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के दायरे में लाया जा सके यह एक मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। न्यायालय और इस स्तर पर यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि इस्लाम में कहा जाने वाला परदा या बुर्का पहननाॉ आवश्यक धार्मिक अभ्यास होगा।

    अदालत ने कहा,

    “इस न्यायालय के विचार में पर्दानशीं शब्द का उल्लेख मात्र से ही ऐसी छवि उभरती है, जो केवल शब्द या तस्वीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत में महिलाओं की पूरी यात्रा है, जो उन्होंने सशक्त होने से लेकर बोझ से मुक्त होने तक तय की है। घूंघट का, घूंघट कहे जाने वाले कपड़े के वजनहीन टुकड़े के अवर्णनीय बोझ तक, जो चुनौतियों, परेशानियों और सामाजिक संघर्षों से भरा है।”

    इसमें कहा गया कि हिंदुओं में पर्दा या घूंघट पहनने या हिंदू महिलाओं को उनके धर्म के आधार पर पर्दानशीन रखने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। सिख महिलाओं के मामले में भी यही स्थिति है। अदालत ने कहा कि हालांकि भारत में हर कोई अपनी व्यक्तिगत पसंद चुन सकता है।

    अदालत ने कहा,

    “जहां तक ​​याचिकाकर्ता के वकील द्वारा रामायण में माता सीता के संदर्भ का सवाल है, इस न्यायालय का मानना ​​है कि न तो रामायण में न ही हिंदुओं के किसी भी प्राचीन या आधुनिक मंदिर में माता सीता को पर्दा या घूंघट या परदा पहने हुए दिखाया गया है।”

    रामचरितमानस के उद्धरणों का अवलोकन करते हुए अदालत ने कहा कि माता सीता घूंघट नहीं पहनती थीं। इसलिए उन्हें पर्दानशीं महिला के रूप में संदर्भित करना भी धार्मिक ग्रंथों में माता सीता के वर्णन को विकृत करने के अलावा कुछ नहीं होगा।

    यह देखते हुए कि हिंदू धर्म में समझे जाने वाले धर्म और धर्म के बीच अंतर है, अदालत ने कहा कि जीवन शैली, पेशे और विभिन्न व्यक्तिगत रिश्तों आदि का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति उस रिश्ते या पेशे या कार्य के अनुसार अपने धर्म का पालन कर रहा है।

    अदालत ने कहा,

    “इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी अलग-अलग भूमिकाओं में अलग धर्म का पालन किया जाता है, चाहे वह पेशेवर हो या व्यक्तिगत जैसा कि हिंदू धर्म में समझा जाता है। इस प्रकार धर्म शब्द हिंदू धर्म में समझे जाने वाले धर्म से अलग है।”

    यह जोड़ा गया,

    “इस प्रकार यह न्यायालय याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील के प्रति गहरी सराहना व्यक्त करता है। एम. सुफियान सिद्दीकी इस मामले को इस न्यायालय के समक्ष लाने के लिए साथ ही एमिक्स क्यूरी मनीषा अग्रवाल नारायण, जिन्होंने अपनी गहन शोध और विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से वर्तमान मामले में प्रासंगिक विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला।”

    केस टाइटल- रेशमा बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस

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