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उन्नाव रेप केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर जुर्माना भरने के लिए और समय दिया, सीबीआई को नोटिस जारी

LiveLaw News Network
17 Jan 2020 2:13 PM GMT
उन्नाव रेप केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर जुर्माना भरने के लिए और समय दिया, सीबीआई को नोटिस जारी
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दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को निचली अदालत द्वारा निर्देशित मुआवजा राशि जमा करने के लिए 60 दिन की और मोहलत दी है।

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने निष्कासित भाजपा विधायक को अदालत की रजिस्ट्री में पहले 25 लाख जमा करने का निर्देश दिया है। इसमें से 10 लाख पीड़िता को बिना किसी शर्त के जारी किए जाएंगे। बाकी रकम फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी जाएगी।

16 दिसंबर को, सेंगर को भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम के तहत अपराधों के लिए तीस हजारी में एक जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराया गया था। 20 दिसंबर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और उस पर ₹ 25 लाख अर्थदंड भी लगाया गया था।

इस राशि को 30 मिनट के भीतर जमा करना था, जिसमें दोषी विफल रहा। इसके बाद सीबीआई को उसकी संपत्ति ज़ब्त करने के निर्देश दिए गए थे।

आज, ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और आजीवन कारावास की सजा के आदेश के खिलाफ अपनी आपराधिक अपील को आगे बढ़ाते हुए, सेंगर ने एक आवेदन भी दिया जिसमें उसकी सजा और मुआवजे की राशि के निलंबन की मांग की गई थी।

सेंगर के लिए वरिष्ठ वकील हरिहरन ने तर्क दिया कि मुआवजे को जमा करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित समयसीमा को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि अपील दायर करने के लिए दोषी 60 दिनों की वैधानिक अवधि का हकदार है। उन्होंने कहा, 'ट्रायल कोर्ट अपील की इस अवधि को सजा के आदेश में ऐसी तारीख डालकर कैसे रोक सकता है', उन्होंने दलील दी।

इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट ने घटना के समय सेंगर के कहीं और होने के सबूतों की ठीक से सराहना नहीं की। उन्होंने कहा,

'सेंगर के पास मौजूद मोबाइल फोन के सीडीआर रिकॉर्ड बताते हैं कि घटना के समय वह कानपुर में थे और उन्नाव में मौजूद नहीं हो सकते थे।'

ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि के विस्तार के लिए तर्क देते हुए, हरिहरन ने अदालत के सामने प्रस्तुत किया कि सेंगर अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं, इस प्रकार, उसकी हिरासत से परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।

'सेंगर और उसका भाई दोनों हिरासत में हैं। घर में कोई दूसरा आदमी नहीं है और परिवार में सेंगर एकमात्र कमाने वाला है। इसके अलावा, उन्हें मुकदमेबाजी का खर्च भी उठाना पड़ता है।

बेंच ने तस तर्क को मानने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि सेंगर के पास क्षतिपूर्ति राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, वही ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से भी प्रकट होता है।

बेंच ने कहा,

'आपके पास एक फॉर्च्यूनर कार है और कुछ अन्य संपत्ति हैं ... आपको उस तरह की त्रासदी को देखना होगा जो पीड़ित को भोग रही है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, जैसा कि आप (हरिहरन) सुझाव दे रहे हैं। '

इसलिए, अदालत ने फैसला किया कि, इस समय यह सजा को निलंबित करने की मांग को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। यह कहा गया कि:

'वह एक उपक्रम नहीं है, वह एक अपराधी है। मासूमियत का अनुमान उस पर लागू नहीं होता है। वह सिर्फ डेढ़ साल से जेल में रहा है। 'कोर्ट ने सीबीआई और पीड़िता को भी नोटिस जारी किया है। दलील के लिए अपील की सुनवाई 4 मई को सूचीबद्ध है।




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