शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा मामला- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव अधिसूचना जारी करने पर रोक 21 दिसंबर तक बढ़ाई, समान याचिकाओं को क्लब किया

Brij Nandan

21 Dec 2022 8:15 AM IST

  • शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा मामला- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव अधिसूचना जारी करने पर रोक 21 दिसंबर तक बढ़ाई, समान याचिकाओं को क्लब किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार की 5 दिसंबर की उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उसने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा तय करने पर आपत्ति मांगी थी।

    कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की है।

    कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना घोषित करने से रोकने के अपने पहले के आदेश को भी 21 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

    जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश दिया कि इस तरह की याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को मुख्य जनहित याचिका [वैभव पांडे बनाम यूपी राज्य, प्रिं.सचिव, विभाग शहरी विकास, सिविल सचिव, और एक अन्य जनहित याचिका संख्या – 878 ऑफ 2022] में पक्षकारों के बीच दलीलों के आधार पर निपटाया जा सकता है।

    गौरतलब है कि इस जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि यूपी सरकार विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य LL 2021 SC 13 के मामले में ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 'ट्रिपल टेस्ट' औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए राज्य में 4 मेयर सीटें आरक्षित करने के बाद शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का इरादा रखती है।

    संदर्भ के लिए, विकास किशनराव गवली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रावधान करने से पहले ट्रिपल टेस्ट का पालन किया जाना है। उक्त ट्रिपल टेस्ट के अनुसार-

    1) राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की एक समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करना;

    (2) आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकाय-वार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना, ताकि अतिव्याप्ति का उल्लंघन न हो; और

    (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल सीटें, कुल 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

    पिछले हफ्ते मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जानना चाहा कि क्या उसने 5 दिसंबर को अपने मसौदा आदेश के साथ आने से पहले 'ट्रिपल टेस्ट' की औपचारिकता पूरी कर ली है।

    कोर्ट के इस प्रश्न के जवाब में, राज्य सरकार ने इस सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 'ट्रिपल टेस्ट' जनादेश का अनुपालन कर रही है।

    हाईकोर्ट के समक्ष पूछे गए प्रश्न के जवाब में हाईकोर्ट में दायर एक जवाबी हलफनामे में प्रस्तुत किया गया, जिसमें पूछा गया था कि क्या शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के उद्देश्य से सीटों को आरक्षित करने की प्रक्रिया में, राज्य सरकार ने 'ट्रिपल टेस्ट' औपचारिकताएं पूरी की हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है।

    केस टाइटल - वैभव पाण्डेय बनाम यूपी राज्य और अन्य [पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) नंबर - 878 of 2022]

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:






    Next Story