UAPA– 'सत्र न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार करने के आदेश को केवल एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत डिवीजन बेंच के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है': मद्रास हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
15 July 2021 5:11 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने परस्पर विरोधी विचारों का निपटारा करते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (यूएपीए) के तहत एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करने वाले सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम की धारा 21 के तहत अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अपील पर केवल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ही सुनवाई कर सकती है। आगे कहा कि यूएपीए मामले में सत्र न्यायालय द्वारा जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 या 397 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है।
जस्टिस पीएन प्रकाश, जस्टिस वी शिवगनम, जस्टिस आरएन मंजुला की तीन जजों की बेंच ने कहा कि,
"गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराध से जुड़े मामले में जमानत आवेदन को खारिज करने वाले सत्र न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत अपील के माध्यम से चुनौती दी जानी चाहिए। नतीजतन, ऐसी अपील राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21 (2) के तहत केवल एक डिवीजन बेंच के समक्ष की जानी चाहिए। ए राजा मोहम्मद (सुप्रीम कोर्ट) मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच का निर्णय और अब्दुल्ला (सुप्रीम कोर्ट) मामले में एक एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय विपरीत हैं, ओवररूल होंगे।"
न्यायमूर्ति एडी जगदीश चंडीरा की एकल पीठ ने इस साल जनवरी में यूएपीए मामले में एनआईए अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में दो निर्णयों में परस्पर विरोधी विचारों को ध्यान में रखते हुए संदर्भ दिया है, जिसकी राज्य पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
निम्नलिखित प्रश्नों को संदर्भित किया गया;
i) क्या यूएपीए अधिनियम से संबंधित मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ आवेदन को जमानत आवेदन या अपील के रूप में गिना जाएगा।
ii) क्या इसे एकल न्यायाधीश या इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष पोस्ट किया जाना चाहिए।
बेंच का निर्णय
न्यायमूर्ति प्रकाश द्वारा लिखित पूर्ण पीठ का निर्णय बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मिसाल पर आधारित है। बिक्रमजीत मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एनआईए अधिनियम के तहत सभी अनुसूचित अपराध, जिसमें यूएपीए शामिल हैं, को एनआईए अधिनियम के तहत प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाना चाहिए, भले ही ऐसे मामलों की जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रहा हो, एनआईए द्वारा नहीं।
पीठ ने बहादुर कोरा और बिहार राज्य अन्य मामले में पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि एनआईए अधिनियम केवल तभी लागू होगा जब जांच राज्य पुलिस से स्थानांतरित कर दी गई हो। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के तर्क ने "अपील की" लेकिन बिक्रमजीत सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक घोषणा के मद्देनज यूएपीए अपराधों के लिए एनआईए अधिनियम की प्रयोज्यता अब संदेह के लिए खुली नहीं है।
पीठ ने फैसले में कहा कि,
"बिक्रमजीत सिंह (सुप्रीम कोर्ट) मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में लागू होता है। इसलिए हमें सेंट ऑगस्टीन के वकील के सामने झुकना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि रोमा लोकुएस्ट, कॉसा फिनिटेस्ट (जब रोम ने निर्णय ले लिया तो मामला वहीं बंद हो गया)।"
पीठ ने आगे कहा कि,
"एक बार यह माना जाता है कि एनआईए अधिनियम, 2008 का अध्याय IV, एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 22 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर यूएपीए अपराधों की कोशिश कर रहे सत्र न्यायालय पर लागू होगा। अपरिहार्य परिणाम यह है कि यूएपीए अपराधों से संबंधित मामले में जमानत के लिए एक आवेदन को खारिज करने वाले सत्र न्यायालय के आदेश को केवल एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 21 के तहत इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, न कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत। उन मामलों में भी यही स्थिति रहेगी जहां समग्र अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है।"
पूर्ण पीठ ने व्यावहारिक कठिनाइयों पर चिंता जताई
मद्रास उच्च न्यायालय ने ऊपर दिए गए संदर्भ का जवाब देते हुए भी व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में कुछ चिंताएं उठाईं जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित व्याख्या का पालन करने से उत्पन्न हो सकती हैं।
याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट जॉन सत्यम ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर ले गए कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी एनआईए अधिनियम के तहत एक अनुसूचित अपराध है। इसका मतलब यह होगा कि देश के बम मामलों में जहां यूएपीए लागू किया गया है, वहां अंतिम रिपोर्ट सत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल करनी होगी।
कोर्ट ने कहा कि,
"हमारी राय में एनआईए एक्ट का उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि मिल कंट्री बम मामलों के सभी और विविध मामलों को आतंकवादी अपराधों के रूप में माना जाएगा और ट्रायल के लिए विशेष न्यायालयों / सत्र न्यायालयों में भेजा जाएगा।"
कोर्ट ने रेखांकित किया कि सत्र न्यायालय पहले से ही नियमित न्यायिक कार्यों के बोझ तले दबे हुए हैं।
कोर्ट ने कहा कि,
"इसके अलावा हम अभी तक एक और विसंगति पाते हैं क्योंकि जब सीबीआई द्वारा एक अनुसूचित अपराध की जांच की जा रही है तो यह न तो एनआईए की श्रेणी में आएगा और न ही राज्य एजेंसी की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे मामले में एनआईए अधिनियम लागू नहीं होगा। सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट को केवल नियमित क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल करना होगा, जब वह ऊपर उल्लिखित काल्पनिक मामले में अनुसूचित अपराध का खुलासा करती है।"
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर. शंकरनारायणन ने कहा कि वह इन पहलुओं पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करेंगे।
कोर्ट ने कहा कि,
"हमें भरोसा और उम्मीद है कि इन मुद्दों को संबंधित हितधारकों द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा।"
मामले का विवरण
केस का शीर्षक: जफ्फर साथिक @ बाबू बनाम राज्य