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तमिलनाडु की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान अपशब्द का इस्तेमाल करने वाले अधिवक्ता पर जुर्माना लगाया

LiveLaw News Network
14 Jun 2020 10:51 AM GMT
तमिलनाडु की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान अपशब्द का इस्तेमाल करने वाले अधिवक्ता पर जुर्माना लगाया
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तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में एक स्थानीय अदालत ने हाल ही में एक अधिवक्ता पर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान अपशब्दोंं का उपयोग करने के लिए 200 रुपए का जुर्माना लगाया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, थूथुकुडी और अदालत के कर्मचारियों के अनुसार, अधिवक्ता सैमवेल राजेंद्रन ने अचानक स्थानीय भाषा में कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे, जब अदालत जमानत आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

इसे अपवाद मानते हुए, न्यायाधीश ने अधिवक्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 228 (न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान करना या रुकावट पैदा करना ) के तहत सीआरपीसी की धारा 345 (अवमानना ​​के कुछ मामलों में प्रक्रिया) की कानूनी कार्यवाही शुरू की।

जब एडवोकेट सैमवेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, तो उन्होंने दावा किया कि उक्त शब्दोंं का उच्चारण अदालत के लिए नहीं किया गया था बल्कि किसी और के लिए किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह भूल गए थे कि अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं, अन्यथा वह इस तरह की टिप्पणियों का इस्तेमाल नहीं करते।

अदालत को आगे बताया गया कि अधिवक्ता सैमवेल पिछले 30 वर्षों से अदालत में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने सरकारी वकील के रूप में भी काम किया है।

हालांकि, अधिवक्ता द्वारा निर्धारित स्पष्टीकरण से असंतुष्ट, अदालत ने उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना भरने पर विफल रहने पर अधिवक्ता 1 महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरने के लिए उत्तरदायी होगा।

अदालत ने कहा कि अधिवक्ता सैमवेल द्वारा कहे गए शब्द न्यायिक कार्यवाही के दौरान अदालत के "जानबूझकर अपमान" की श्रेणी में आता है। यह देखा गया कि एक अशिक्षित ग्रामीण भी इस तरह की आपत्तिजनक और डराने वाली भाषा का उपयोग सार्वजनिक स्थान पर या कानून की अदालत के समक्ष नहीं करेगा।

जिला न्यायाधीश ने कहा कि गंदी भाषा का इस्तेमाल करने पर कहा,

"यह न्यायालय इस विचार का है कि न्यायिक कार्यवाही में 30 वर्ष के अनुभव वाले एक वकील इस तरह के अपमानजनक शब्द कभी नहीं बोलेंगे, इसलिए इस मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों से, इस अदालत को पता चला है कि अभियुक्त ने प्रधान जिला न्यायाधीश का अपमान किया है। अदालत के काम के घंटों के दौरान न्यायिक कार्यवाही में और भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के तहत अपराध किया गया।"

आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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