महिला को बांझपन के इलाज के लिए तांत्रिक तरीके अपनाने के लिए मजबूर करना समाज के लिए अभिशाप, यह पाषाण काल की मानसिकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Sharafat
15 April 2023 3:30 AM GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यह सुनिश्चित करने से पहले कि यह पुरुष बांझपन का मामला भी हो सकता है, महिलाएं अभी भी अपने बांझपन का इलाज करवाने के लिए गुप्त (तांत्रिक) तरीके अपनाने के लिए मजबूर की जाती हैं। कोर्ट ने इसे समाज के लिए अभिशाप कहा।
जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने एक अभियुक्त को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर उसके परिवार के सदस्यों के साथ उसकी भाभी (भाई की पत्नी) के बांझपन का इलाज करने के लिए उसे बार-बार जलने की चोट देने का आरोप लगाया गया है।
अदालत ने देखा,
" आवेदक और सह-अभियुक्तों की मानसिकता जो यह सुनिश्चित करने से पहले कि यह पुरुष बांझपन का मामला हो सकता है, महिला बांझपन का इलाज करने के लिए जादू-टोने में विश्वास करती है, पाषाण युग में रहने वाले व्यक्तियों की है, न कि 21वीं शताब्दी में, जहां विज्ञान के रूप में इस हद तक विकसित हो गया है कि बांझपन (पुरुष या महिला का) भी चिकित्सकीय रूप से ठीक हो सकता है, इसलिए इस स्तर पर जमानत का बिल्कुल कोई मामला नहीं है।"
मामले में आरोपी-आवेदक के खिलाफ आरोप यह है कि उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने जिसमें मृत महिला के पति भी शामिल हैं, एक साजिश रची और अपने सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक तांत्रिक की सलाह के अनुसार मृतक को भीषण अनुष्ठानों के अधीन किया। (सहआरोपी) ने उसे बार-बार लाल गर्म चिमटा से जलाया और उसके कारण महिला की मृत्यु हो गई।
पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, कई जलने की चोटों सहित 17 एंटीमॉर्टम चोटें पाई गईं और मृत्यु का तत्काल कारण एंटीमॉर्टम सिर की चोट, एक कटा हुआ घाव के कारण कोमा के रूप में दर्ज किया गया।
जुलाई 2021 में सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आरोपी-आवेदक ज़मानत के लिए हाईकोर्ट चले गए।
हाईकोर्ट के समक्ष उनके वकील ने जांच के दौरान दर्ज गवाहों के बयान दर्ज करके जमानत के लिए एक मामला बनाने की कोशिश की, हालांकि, अदालत ने कहा कि वह अपने प्रयास में बुरी तरह विफल रहे क्योंकि एक स्वतंत्र गवाह के साथ-साथ एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद है, जो पूरी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करता है।
जिस तरह से पीड़िता को तांत्रिक तरीकों द्वारा कथित रूप से प्रताड़ित किया गया साथ ही पीड़ित को लगी चोटों की प्रकृति और संख्या (संख्या में 17) को ध्यान में रखते हुए, जिसकी मृत्यु भी हुई थी, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों ने अभियोजन पक्ष के मामले की पूरी तरह से पुष्टि की।
इसके साथ ही कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है तो ट्रायल को तेजी से एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया।
अपीयरेंस
आवेदक के वकील : रितेश सिंह, सुरेश सिंह
विरोधी पक्ष के वकील: जीए
केस टाइटल - दुर्वेश बनाम यूपी राज्य [CRIMINAL MISC. जमानत आवेदन संख्या - 3215/2023
साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एबी) 126
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